इस खंड में
ईईएस क्या है?
प्रवेश/निकास प्रणाली, या ईईएस, एक आईटी प्रणाली है जिसका उपयोग शेंगेन क्षेत्र की बाहरी सीमाओं पर ' गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों ' के पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किया जाएगा। (ईईएस के प्रयोजनों के लिए, 'गैर-यूरोपीय संघ के नागरिक' का अर्थ ऐसे यात्री से है जो किसी भी यूरोपीय संघ के देश या आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड का नागरिक नहीं है)। मैन्युअल पासपोर्ट जाँच के स्थान पर, स्वचालित प्रवेश/निकास प्रणाली, पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों में निहित बायोमेट्रिक और बायोग्राफिक डेटा का उपयोग करके उन गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों का पंजीकरण करेगी जो शेंगेन क्षेत्र में 'अल्प-प्रवास' के लिए यात्रा करते हैं, यानी किसी भी 180 दिन की अवधि में 90 दिनों से कम समय के लिए प्रवास।
कौन से देश EES को लागू करेंगे?
सभी शेंगेन ज़ोन देश EES को लागू करेंगे। ये देश हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड।
चूंकि आयरलैंड ईईएस में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए सीधे आयरलैंड आने वाले यात्री इस योजना की आवश्यकताओं से बाध्य नहीं हैं।
ईईएस का प्रभाव किस पर पड़ेगा?
प्रवेश/निकास प्रणाली में पंजीकरण की आवश्यकता उन अधिकांश तृतीय देश के नागरिकों पर लागू होगी जो अल्प प्रवास के लिए शेंगेन क्षेत्र की यात्रा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तृतीय देश के नागरिकों को शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश के लिए अल्प प्रवास वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक है और जिन्हें शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश के लिए अल्प प्रवास वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को शेंगेन क्षेत्र की बाहरी सीमाओं पर EES में पंजीकरण कराना आवश्यक है। कुछ छूट हैं और कुछ तृतीय देश के नागरिकों को EES में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, कृपया अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें।
क्या आयरिश आईआरपी (आयरिश निवास परमिट) धारकों को ईईएस के उपयोग से छूट मिलेगी?
केवल आयरिश निवास परमिट धारकों को छूट दी जाएगी जो निम्नलिखित में से किसी एक से तत्काल संबंधित हैं:
1. यूरोपीय संघ का नागरिक
2. शेंगेन क्षेत्र के देश का नागरिक
3. एक तृतीय देश का नागरिक जो शेंगेन क्षेत्र के किसी देश के नागरिक की तरह पूरे यूरोप में यात्रा कर सकता है।
क्या ईयू-यूके निकासी समझौते के लाभार्थियों को छूट प्राप्त है?
प्रवेश/निकास प्रणाली के अंतर्गत छूट निकासी समझौते के लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होती है, जिनका मेजबान राज्य आयरलैंड या साइप्रस है, क्योंकि ये दोनों सदस्य राज्य प्रवेश/निकास प्रणाली में भाग नहीं लेते हैं।
अन्य यूके नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए, जो निकासी समझौते के लाभार्थी हैं, उन्हें प्रवेश/निकास प्रणाली (ईईएस) में पंजीकरण से केवल तभी छूट मिलेगी जब उनके पास विशिष्ट निवास दस्तावेज होगा:
कृपया ध्यान दें कि ग) और घ) के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट निवास दस्तावेज़ समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए निकासी समझौते के लाभार्थियों को यात्रा से पहले जांच करने की सलाह दी जाती है।
ईईएस से छूट प्राप्त सभी क्षेत्रों की पूरी सूची के लिए, कृपया यहां ईईएस वेबसाइट पर जाएं ।
डेटा सुरक्षा
ईईएस आपका व्यक्तिगत डेटा कितने समय तक रखता है?
डेटा को सिस्टम में निम्नलिखित अवधि के लिए संग्रहीत किया जाएगा:
प्रवेश, निकास और प्रवेश से इनकार का रिकॉर्ड: 3 वर्ष, उस तारीख से शुरू जब वे दर्ज किए गए थे।
व्यक्तिगत डेटा वाली व्यक्तिगत फाइलें: 3 वर्ष और एक दिन, अंतिम निकास रिकॉर्ड की तिथि से शुरू (या प्रवेश से इनकार करने की तिथि, यदि यात्री को प्रवेश की अनुमति नहीं थी)।
यदि कोई निकास दर्ज नहीं किया गया है: 5 वर्ष, अधिकृत प्रवास की समाप्ति तिथि से प्रारंभ।
प्रत्येक समयावधि समाप्त होने के बाद, डेटा स्वतः ही मिट जाता है। चूँकि शेंगेन वीज़ा की आवश्यकता वाले यात्रियों के फिंगरप्रिंट स्कैन पहले से ही वीज़ा सूचना प्रणाली में मौजूद होंगे, इसलिए उन्हें फिर से ईईएस में संग्रहीत नहीं किया जाएगा।
तीसरे देश के नागरिकों के मामले में, जो यूरोपीय संघ, ईईए, या स्विस नागरिकों के परिवार के सदस्य हैं, जो अपनी राष्ट्रीयता के राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की यात्रा कर रहे हैं, या जो पहले से ही वहां रहते हैं, और जो इन यूरोपीय संघ, ईईए, या स्विस नागरिकों के साथ जा रहे हैं या उनसे जुड़ रहे हैं, प्रत्येक प्रवेश, निकास, या प्रवेश से इनकार करने का रिकॉर्ड निकास रिकॉर्ड या प्रवेश से इनकार करने के रिकॉर्ड की तारीख के बाद एक वर्ष के लिए संग्रहीत किया जाएगा।