23 नवंबर 2020 से देशीकरण के प्रमाण पत्र के लिए सभी वयस्क आवेदकों को एक अद्यतित कर निकासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

राज्य में निवासी आवेदकों के लिए एक कर निकासी प्रमाण पत्र (टीसीसी) राजस्व से एक लिखित पुष्टि है कि प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर किसी व्यक्ति के कर मामले क्रम में हैं और राजस्व इलेक्ट्रॉनिक कर निकासी (ईटीसी) प्रणाली में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी यहां राजस्व वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको जारी किया गया टैक्स क्लीयरेंस एक्सेस नंबर (TCAN) प्रदान करना चाहिए या प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रिंट और प्रदान करनी चाहिए।

राज्य के बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए, एक टीसीसी की आवश्यकता होती है या जहां यह सेवा संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो राजस्व प्राधिकरण से संबंधित अधिकार क्षेत्र में कर अनुपालन की पुष्टि की आवश्यकता होती है।

यह सलाह दी जाती है कि कर मंजूरी प्रमाण पत्र या कर अनुपालन के राजस्व पत्र के बिना देशीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन न करें।