1 जनवरी 2022 से नागरिकता के लिए नए आवेदकों को प्रारंभिक आवेदन के साथ अपना मूल पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, वे अपने पूरे पासपोर्ट और पिछले सभी पासपोर्ट की एक पूर्ण रंगीन प्रति प्रदान कर सकते हैं, जिसमें टिकट होते हैं जो आवेदक के गणना योग्य निवास की अवधि में योगदान करते हैं, जिसमें आगे और पीछे के कवर शामिल हैं। रंग की प्रति प्रमाणित होनी चाहिए और आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए।
पासपोर्ट की रंगीन प्रति को एक वकील, शपथ या नोटरी जनता के लिए आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए;
- वास्तविक पासपोर्ट के आगे और पीछे रंगीन फोटोकॉपी की जांच करें;
- वास्तविक पासपोर्ट के बायोमेट्रिक पृष्ठ (ओं) की जांच करें जिसमें फोटो, नाम आदि शामिल हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि यह उनके सामने व्यक्ति का पासपोर्ट है;
- फिर जांचें कि यह आवेदक द्वारा प्रदान की गई रंगीन प्रति के संबंधित पृष्ठों से मेल खाता है;
- फिर सभी रंगीन कॉपी पृष्ठों (सभी पृष्ठों को फोटोकॉपी किया जाना चाहिए, भले ही खाली हो) पर मुहर लगाएं और एक छोटा पत्र प्रदान करें जो पुष्टि करता है कि रंगीन प्रतिलिपि पृष्ठ आवेदक के पासपोर्ट की सच्ची प्रति हैं और पासपोर्ट आवेदक का है।
कृपया ध्यान दें कि विभाग सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले वास्तविक पासपोर्ट का अनुरोध करने का अधिकार रखता है, और यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 10% आवेदकों को सत्यापन के लिए अपना पासपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया जाएगा। मंत्री आवेदन के संबंध में उस समय उनके पास उपलब्ध जानकारी (सुरक्षा विशेषताओं या विभिन्न पासपोर्ट से जुड़े अधिक मजबूत डेटा नियमों सहित) के आधार पर मूल पासपोर्ट का अनुरोध करने पर अपना निर्णय लेंगी।