इस खंड में
परिचय
यहां आप आयरिश वंश या संघ के आधार पर आयरिश नागरिकता प्राप्त करने के बारे में पढ़ सकते हैं। कृपया इस प्रकार के आवेदन के बारे में नीचे पढ़ें।
विदेशी जन्म रजिस्टर
आयरलैंड के बाहर पैदा हुए व्यक्ति जिनके पास आयरलैंड में पैदा हुए आयरिश राष्ट्रीय दादा-दादी हैं, वे विदेशी जन्म रजिस्टर में पंजीकरण के माध्यम से आयरिश नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जो विदेश मामलों के विभाग द्वारा बनाए रखा जाता है।
आयरिश मूल या आयरिश संघों के मामलों में मंत्री का विवेक
स्पष्टता और पारदर्शिता के हित में आईएसडी के अधिकारियों ने दिशा-निर्देश विकसित किए हैं, जिनका आयरिश राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम 1956 की धारा 16(1)(ए) के तहत आयरिश एसोसिएशन के आधार पर आवेदन करने वाले लोग परामर्श ले सकते हैं। दिशा-निर्देश आवेदकों को ऐसे आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने में मंत्री द्वारा लागू किए गए तर्क के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे। दिशा-निर्देश यहाँ उपलब्ध हैं।
निर्णय लंबित सभी आयरिश एसोसिएशन के आवेदनों का मूल्यांकन इन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। जो आवेदक अपने आवेदनों के समर्थन में और जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें हमारे ग्राहक सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करके ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि अधिकारी आने वाले हफ़्तों में सभी आवेदकों को पत्र लिखकर और भी आवेदन आमंत्रित करेंगे।
प्रसंस्करण समय
आम तौर पर आयरिश एसोसिएशन के मामलों के लिए तीसरे देशों सहित बढ़ी हुई पूछताछ करने की आवश्यकता होती है, इस तरह की जांच में पहचान और वित्तीय जांच (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग) शामिल होंगे, तदनुसार प्रसंस्करण समय काफी भिन्न होता है।
वर्तमान में आयरिश एसोसिएशन के मामलों को संसाधित करने में 30 महीने से अधिक समय लग रहा है।