इस खंड में
परिचय
यहां आप आयरिश वंश या संघ के आधार पर आयरिश नागरिकता प्राप्त करने के बारे में पढ़ सकते हैं। कृपया इस प्रकार के आवेदन के बारे में नीचे पढ़ें।
विदेशी जन्म रजिस्टर
आयरलैंड के बाहर पैदा हुए व्यक्ति जिनके पास आयरलैंड में पैदा हुए आयरिश राष्ट्रीय दादा-दादी हैं, वे विदेशी जन्म रजिस्टर में पंजीकरण के माध्यम से आयरिश नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जो विदेश मामलों के विभाग द्वारा बनाए रखा जाता है।
आयरिश मूल या आयरिश संघों के मामलों में मंत्री का विवेक
आयरिश राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम 1956 की धारा 16, जैसा कि संशोधित किया गया है, मंत्री को कुछ परिस्थितियों में वैधानिक शर्तों को माफ करने का पूर्ण विवेक देता है, जिसमें आवेदक आयरिश मूल या आयरिश संघों का है (किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रक्त, आत्मीयता या गोद लेने के माध्यम से परिभाषित किया गया है जो आयरिश नागरिक है या होने का हकदार है)।
आयरिश राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम 1956 की धारा 16
धारा 16; (2) इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति आयरिश संघों का है यदि:
(ए) वह रक्त, आत्मीयता या गोद लेने से संबंधित है, या एक ऐसे व्यक्ति का नागरिक भागीदार है, जो आयरिश नागरिक है या आयरिश नागरिक होने का हकदार है, या
(बी) वह रक्त, आत्मीयता या गोद लेने से संबंधित था, या एक ऐसे व्यक्ति का नागरिक साथी था, जो मृत है और जो, उसकी मृत्यु के समय, एक आयरिश नागरिक था या आयरिश नागरिक होने का हकदार था।
तथ्य यह है कि अधिनियम विवेक के उपयोग के लिए प्रदान करता है, यह नहीं लिया जाना चाहिए कि आयरिश मूल या आयरिश संघों के आधार पर ऐसा करना नीति है। किसी भी वैधानिक शर्त को माफ करने का कोई अधिकार या हकदारी नहीं है, भले ही आवेदक परिभाषित कुछ परिस्थितियों के भीतर आता हो। यह पूरी तरह से मंत्री के विवेक पर निर्भर करता है और इस विवेकाधिकार का उपयोग बहुत कम और केवल सबसे असाधारण और सम्मोहक परिस्थितियों में किया जाता है।
दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है
अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन जो आयरिश संघों और आत्मीयता पर निर्भर करता है, दावे का समर्थन करने वाले ठोस दस्तावेज द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, दस्तावेज जो मंत्री के विचार में आवेदन को असाधारण बनाता है और जहां कानून के तहत प्रदान की गई नागरिकता के लिए सामान्य मार्ग उपयुक्त नहीं हैं।
वैधानिक शर्तें
देशीकरण के लिए आवेदन अक्सर प्राप्त होते हैं जहां आवेदक मंत्री से आयरिश राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत पूर्ण विवेक का उपयोग करने की मांग करता है, जैसा कि आयरिश वंश या आयरिश संघों के आधार पर वैधानिक शर्तों को माफ करने के लिए संशोधित किया गया है। राज्य से किसी अन्य लिंक के बिना दो पीढ़ियों से पीछे जाने वाले संघ को आमतौर पर वैधानिक निवास शर्तों पर विचार करने या माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है।
गणना योग्य निवास
आवेदक जो अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान किए गए विवेकाधिकार का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे राज्य में वैध निवास की उचित अवधि होने की उम्मीद है, आमतौर पर लगभग 3 साल, यह दिखाने के लिए कि उनके पास आयरिश समाज और राज्य के साथ कुछ ठोस और ठोस संबंध हैं। एक परदादा-दादी के माध्यम से एक आयरिश एसोसिएशन , (या एक दादा-दादी जहां उस दादा-दादी ने देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की थी) और जहां कोई, या नगण्य, गणना योग्य निवास नहीं है, को आम तौर पर आयरिश राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत वैधानिक शर्तों को माफ करने के लिए पूर्ण विवेक का उपयोग करने की सिफारिश करने के लिए अपर्याप्त माना जाएगा, जैसा कि संशोधित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप इनकार हो जाएगा।
'चढ़ाई' द्वारा आयरिश संघ
चूंकि नागरिकता आम तौर पर वंश के आधार पर होती है, इसलिए 'चढ़ाई' (यानी आयरिश नागरिक बच्चों के माता-पिता होने के आधार पर) या आयरिश नागरिक भाई-बहनों के माध्यम से आयरिश एसोसिएशन का दावा करने वाले आवेदन को असाधारण और सम्मोहक कारणों के अभाव में वैधानिक शर्तों को माफ करने के लिए मंत्री को पूर्ण विवेक का उपयोग करने की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है।
प्रसंस्करण समय
आम तौर पर आयरिश एसोसिएशन के मामलों के लिए तीसरे देशों सहित बढ़ी हुई पूछताछ करने की आवश्यकता होती है, इस तरह की जांच में पहचान और वित्तीय जांच (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग) शामिल होंगे, तदनुसार प्रसंस्करण समय काफी भिन्न होता है।
वर्तमान में आयरिश एसोसिएशन के मामलों को संसाधित करने में 30 महीने से अधिक समय लग रहा है।