इस खंड में
परिचय
यदि आप आमतौर पर आयरलैंड के बाहर 7 साल से अधिक समय से लगातार निवासी हैं, तो कृपया अपने देशीकरण के प्रमाण पत्र को बनाए रखने की शर्तों को नीचे पढ़ें।
देशीकरण के प्रमाण पत्र का निरसन
आयरिश राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम 1956 के तहत, न्याय मंत्री के पास देशीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति है, जहां कोई व्यक्ति देशीकरण के बाद सात साल तक राज्य के बाहर आमतौर पर निवासी रहा है, जब तक कि;
उन्होंने सालाना निर्धारित तरीके से अपना नाम पंजीकृत किया है और आयरिश राजनयिक मिशन या कांसुलर कार्यालय या मंत्री के साथ आयरिश नागरिकता बनाए रखने के इरादे की घोषणा की है।
आयरिश नागरिकता बनाए रखने के अपने इरादे की घोषणा कैसे करें
यदि आप आयरलैंड के बाहर रहते हैं, तो आपको सालाना फॉर्म 5 को पूरा करके "आयरिश नागरिकता बनाए रखने के इरादे की घोषणा" को पूरा करना होगा।
कृपया इस फॉर्म को पूरा करें यदि:
सुनिश्चित करें कि आप आवेदन या घोषणा करते समय प्रत्येक प्रपत्र के सबसे हाल ही में प्रकाशित संस्करण का उपयोग करते हैं. यदि आप किसी प्रपत्र का पुराना संस्करण पूरा करते हैं, तो वह आपको वापस कर दिया जाएगा और आपको फिर से प्रारंभ करना होगा.
फॉर्म 5: आयरिश नागरिकता बनाए रखने के इरादे के लिए आवेदन पत्र
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया नागरिकता टीम से संपर्क करें.