अफगान प्रवेश कार्यक्रम
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अफगान प्रवेश कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए निवास की अनुमति का नवीनीकरण
अफ़गान प्रवेश कार्यक्रम के लाभार्थी के रूप में अमेरिका में प्रवेश करने वाले गैर-नागरिक अब अपने प्रायोजक से स्वतंत्र रूप से अपनी अनुमति का नवीनीकरण करा सकते हैं। वे नीचे दी गई पात्रता शर्तों के अधीन आव्रजन सेवा वितरण के ऑनलाइन नवीनीकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
यह नई स्वतंत्र अनुमति नीचे दी गई शर्तों के पालन के अधीन हर 2 साल में नवीकरणीय है।
यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो आप स्वतंत्र स्टाम्प 4 शर्तों के तहत नवीनीकरण के लिए पात्र हो सकते हैं:
- आप पहले अफगान प्रवेश कार्यक्रम के लाभार्थी के रूप में राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार यहां निवास कर रहे हैं।
- अफ़गान प्रवेश कार्यक्रम के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के आधार पर जारी किया गया आपका सबसे हालिया आयरिश निवास परमिट कार्ड।
- आपने बाद में किसी अन्य आधार पर पंजीकरण नहीं कराया है।
- आप किसी भी चालू वर्ष में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए राज्य से अनुपस्थित नहीं रहे हैं।
- आपने अपने निवास की अनुमति की शर्तों का पालन किया है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि आप एन गार्डा सियोचाना की प्रतिकूल दृष्टि में नहीं आए हैं।
- आपने पहले कभी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है।
- आपके पास अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई मौजूदा आवेदन नहीं है।
- आप पर निर्वासन का कोई प्रस्ताव लागू नहीं होता है और न ही आप पर निर्वासन आदेश या कोई अन्य लागू निष्कासन आदेश लागू होता है।
जो गैर-नागरिक नवीनीकरण के पात्र हैं, वे यहां आवेदन जमा कर सकते हैं: अपना पंजीकरण नवीनीकृत करना
ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन जमा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों का चयन किया जाना चाहिए।
- स्टैम्प 4
- मुझे न्याय विभाग/आव्रजन सेवा वितरण विभाग के एक पत्र के आधार पर निवास की अनुमति दी गई है (यह विकल्प अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कार्यालय द्वारा जारी अनुमति पत्र वाले आवेदकों पर लागू नहीं होता है)।
- अपने मूल अफ़गान प्रवेश कार्यक्रम पत्र की एक प्रति अपलोड करें।
- पंजीकरण शुल्क लागू होता है