डिजिटलीकरण बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, नागरिकता प्रभाग ने आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ई-वेटिंग की शुरुआत की है।

यह ई-वेटिंग प्रक्रिया सभी वयस्क आवेदकों (आरओआई निवासियों) के लिए एक आवश्यकता होगी, जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाद के चरण में गार्डाई ई-जांच प्रक्रिया या अन्य पुलिस जांच प्रक्रियाओं को आवश्यक समझा जाएगा। गैर आरओआई निवासियों को पहले की तरह घर देश और / या तीसरी काउंटी पुलिस रिपोर्ट प्रदान करना जारी रखना आवश्यक है।

आयरिश प्राकृतिककरण और नागरिकता अधिनियम 1956 के संशोधित धारा 15 के अनुसार यह आवश्यक है कि देशीकरण के प्रमाण पत्र के लिए सभी आवेदकों को निर्धारित रूप से प्राकृतिककरण की शर्तों को पूरा करना होगा। शर्तों में से एक यह है कि आवेदक अच्छे चरित्र का है और आवेदक पर अपने आवेदन जमा करने के हिस्से के रूप में एक व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करने की जिम्मेदारी है।

चरित्र मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय जांच ब्यूरो से एक जांच प्रकटीकरण है। 30 मार्च 2021 से सभी नए आवेदकों को उचित समय पर नागरिकता प्रभाग को उन्हें ई-वेटिंग निमंत्रण जारी करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने 30 मार्च 2021 से पहले आवेदन जमा किया था, उनसे प्राधिकरण पूरा करने का अनुरोध किया जा सकता है और नागरिकता प्रभाग द्वारा लिखित में संपर्क किया जाएगा।