यदि किसी गैर-ईईए नागरिक के पास अदालत के दस्तावेज हैं कि वे यूरोपीय संघ के देश के नागरिक हैं, लेकिन उनके पास उस स्थिति की पुष्टि करने वाला यूरोपीय संघ का पासपोर्ट नहीं है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे राज्य में कानूनी रूप से निवासी बने रहने के लिए अपनी आयरिश आव्रजन अनुमति (स्टैम्प 1 या स्टाम्प 2 आदि) को अद्यतित रखें। जबकि वे अपने यूरोपीय संघ के पासपोर्ट जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यदि किसी गैर-ईईए नागरिक के पास अपने यूरोपीय संघ के पासपोर्ट जारी करने से पहले आयरिश आप्रवासन अनुमति नहीं है, तो उनके पास रहने का कोई अधिकार नहीं होगा और उन्हें राज्य छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि आप्रवासन सेवाएं एक गैर-ईईए नागरिक को केवल उनके यूरोपीय संघ के पासपोर्ट जारी होने की प्रतीक्षा करने के उद्देश्य से आव्रजन अनुमति प्रदान नहीं करेंगी।