इस खंड में
परिचय
यदि आप उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग द्वारा जारी रोजगार परमिट के धारक के रूप में कम से कम पांच साल (60 महीने) के लिए आयरलैंड में कानूनी रूप से निवासी हैं, तो आप दीर्घकालिक निवास अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यदि आपका आवेदन सफल होता है तो आपको अनुमति दी जाएगी जो आपको आगे के वर्क परमिट की आवश्यकता के बिना आयरलैंड में अगले 5 साल तक काम करने की अनुमति देती है। कृपया इस योजना के लिए पात्रता आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।
शर्तों
इस योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको अपने पासपोर्ट में संबंधित स्टाम्प 1 या स्टाम्प 4 (आप्रवासन सेवा वितरण द्वारा जारी) या समाप्त आयरिश निवास परमिट (आईआरपी) कार्ड द्वारा दर्ज रोजगार परमिट शर्तों के आधार पर आयरलैंड में कानूनी निवास दिखाना होगा।
इस योजना के तहत, निवास की गणना आपके पासपोर्ट में टिकटों या आपके समाप्त हो चुके आयरिश निवास परमिट (आईआरपी) कार्ड की वैधता के संदर्भ में की जाती है, न कि आपके रोजगार परमिट पर प्रारंभ और समाप्ति तिथियों के संदर्भ में। कोई भी अवधि जिसके लिए आपके पासपोर्ट में स्टाम्प नहीं है, या आपके पास वैध आईआरपी कार्ड नहीं है, उसे गिना नहीं जाएगा।
यदि आपका आवेदन सफल होता है तो आपके पति या पत्नी और / या आश्रित (ओं) भी दीर्घकालिक निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पति/पत्नी/आश्रित को आवश्यक 60 महीने की अवधि के लिए यानी आपके निवास की समान अवधि के दौरान राज्य में कानूनी रूप से निवासी होना चाहिए।
यदि आपको पति या पत्नी / आश्रित के रूप में दीर्घकालिक निवास प्रदान किया जाता है, तो आपको या तो स्टाम्प 1 जी या स्टाम्प 3 अनुमति दी जाएगी (यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पति या पत्नी / माता-पिता के पास किस प्रकार का रोजगार है)। यदि आपको स्टैम्प 3 अनुमति दी जाती है, तो आपको इस अनुमति पर काम करने की अनुमति नहीं है।
पात्रता
आप इस अनुमति के लिए पात्र हो सकते हैं यदि:
लंबी अवधि के निवास के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करना होगा।
आवेदन कैसे करें
कृपया लॉन्ग टर्म रेजीडेंसी के लिए इस फॉर्म को भरें। आपको आवेदन पत्र के सभी अनुभागों को पूरा करना होगा और इसे निम्नलिखित पते पर नीचे सूचीबद्ध सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना होगा:
दीर्घकालिक निवास अनुभाग
इकाई सी – घरेलू आवास एवं अनुमतियाँ प्रभाग
आव्रजन सेवा वितरण
विभाग का न्याय
13-14 बर्ग क्वे
डबलिन 2, DO2 XK70
आयरलैंड
अपूर्ण आवेदन पत्र संसाधित नहीं किए जाएंगे और वापस कर दिए जाएंगे।
अगर मेरा आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो क्या होगा?
यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको अपने आवेदन को मंजूरी देने वाले आप्रवासन सेवा वितरण से एक पत्र प्राप्त होगा। फिर आपको उस पत्र की तारीख से 28 दिनों के भीतर € 500 का शुल्क देने के लिए कहा जाएगा। जब यह शुल्क प्राप्त हो जाता है, तो आपको अनुमति देने वाला पत्र जारी किया जाएगा।
आपको इस अनुमति को ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा और उचित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो €500 अनुमति शुल्क के अतिरिक्त है।
क्या होगा अगर मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है?
यदि आपको मना कर दिया जाता है, तो हम आपको इनकार करने के कारण बताते हुए एक पत्र भेजेंगे। अपील की कोई प्रक्रिया नहीं है। आप किसी भी समय दीर्घकालिक निवास की अनुमति के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। आपको उन कारणों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए कि आपके पिछले आवेदन को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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