इस खंड में
परिचय
यदि किसी क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट (सीएसईपी) या जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट (जीईपी) पर कार्यरत कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उन्हें चार सप्ताह के भीतर उद्यम पर्यटन एवं रोजगार विभाग (डीईटीई) को इसकी सूचना देनी होगी।
फिर उनके पास नई नौकरी खोजने के लिए छंटनी की तारीख से छह (6) महीने का समय होता है।
यदि वे डी.ई.टी.ई. को छंटनी अधिसूचना फॉर्म भेजते हैं तो उन्हें श्रम बाजार की आवश्यकता परीक्षण जैसी कुछ सामान्य जांचों से नहीं गुजरना पड़ेगा। रोजगार परमिट के बारे में अधिक जानकारी डी.ई.टी.ई. वेबसाइट पर उपलब्ध है।
यदि उन्हें छह (6) महीने के भीतर नई नौकरी नहीं मिलती है तो वे नीचे दिए गए आवेदन पत्र का उपयोग करके अपनी आव्रजन अनुमति के संबंध में डीआरपी से संपर्क कर सकते हैं।
पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट योजना उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग (डीईटीई) द्वारा संचालित की जाती है।
इस योजना में इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी की भूमिका राज्य में काम कर चुके व्यक्ति को आयरलैंड में रहने की अनुमति प्रदान करना है ताकि वे डी.ई.टी.ई. को पुनः सक्रियण रोजगार परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकें। इस योजना के बारे में जानकारी के लिए और अपनी पात्रता की जाँच करने के लिए कृपया नीचे पढ़ें।
योजना का उद्देश्य
डीईटीई द्वारा संचालित योजना का उद्देश्य ऐसे गैर-ईईए राष्ट्रीय कामगार को, जिसके पास रोजगार परमिट है या है, कानूनी रूप से पुनः रोजगार का मार्ग प्रदान करना है, जहां वे अपनी किसी गलती के बिना रोजगार और आव्रजन अनुमति से बाहर हो गए हों, या जिनका उनके नियोक्ता द्वारा शोषण किया गया हो या उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया हो।
कृपया ध्यान दें कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी यू.के. नागरिकों, यूरोपीय संघ नागरिकों या स्विटजरलैंड, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन या नॉर्वे के नागरिकों पर लागू नहीं होती है। यदि आप इनमें से किसी भी देश के नागरिक हैं, तो आपको आयरलैंड में रहने या काम करने की अनुमति के लिए इस विभाग में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता
आप इस योजना के तहत अनुमति के लिए पात्र हो सकते हैं यदि:
आप इस योजना के अंतर्गत आव्रजन अनुमति के लिए पात्र नहीं हैं यदि:
एक आवेदन जमा करें
आप समर्पित ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से आव्रजन अनुमति के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आप एक खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं। ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने से अधिक कुशल और तेज़ प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
कृपया नीचे उपयोगी जानकारी अनुभाग में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करें।
कृपया अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज संलग्न करें। इस आवेदन को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर विस्तृत निर्देश उपयोगी सूचना अनुभाग में दिए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि केवल निम्नलिखित प्रारूप ही स्वीकार किए जाते हैं - PDF, JPEG और PNG। प्रत्येक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5MB है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के अतिरिक्त कृपया निम्नलिखित दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं:
यदि आपका आवेदन स्वीकृत है
यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको आयरलैंड में छह महीने तक रहने के लिए अस्थायी स्टाम्प 1 की अनुमति दी जाएगी। यदि आपको इस योजना के तहत रहने की अनुमति दी जाती है, तो आपको DETE में रोजगार परमिट के लिए आवेदन करना होगा। उस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी रोजगार परमिट - DETE (enterprise.gov.ie) पर पाई जा सकती है।
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
यदि योजना के तहत आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है और आपके पास कोई अन्य आव्रजन अनुमति नहीं है, तो आपको राज्य छोड़ना होगा। यदि आप राज्य नहीं छोड़ते हैं, तो हम आपको आव्रजन अधिनियम 1999 की धारा 3(6) के तहत आपको निर्वासित करने के इरादे की अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
उपयोगी जानकारी
हमारे ग्राहक सेवा पोर्टल पर आवेदन कैसे प्रस्तुत करें, इस बारे में विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया " ग्राहक सेवा पोर्टल पर आरईपी के लिए आवेदन कैसे करें " ऑनलाइन मार्गदर्शिका देखें।
हमसे संपर्क करें
प्रश्न समर्पित ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। आप एक खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं।