इस खंड में
परिचय
पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट योजना उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग (डीईटीई) द्वारा संचालित की जाती है।
इस योजना में आप्रवासन सेवा वितरण की भूमिका आयरलैंड में रहने की अनुमति देना है ताकि आप पुनर्सक्रियन कार्य परमिट के लिए अपना आवेदन डीईटीई को जमा कर सकें। इस योजना की जानकारी के लिए और अपनी पात्रता की जांच करने के लिए कृपया नीचे पढ़ें
योजना का उद्देश्य
डीईटीई द्वारा संचालित योजना का उद्देश्य एक गैर-ईईए राष्ट्रीय को प्रदान करना है जो रोजगार परमिट रखता है, फिर से रोजगार के लिए एक मार्ग जहां वे अपनी गलती के बिना रोजगार से बाहर हो गए हैं, या जो अपने नियोक्ता द्वारा शोषित या खराब व्यवहार किया गया है।
कृपया ध्यान दें कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी यूरोपीय संघ के नागरिकों या स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन या नॉर्वे के नागरिकों पर लागू नहीं होती है। यदि आप इनमें से किसी भी देश के नागरिक हैं, तो आपको आयरलैंड में रहने की अनुमति के लिए इस विभाग में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता
आप इस योजना के तहत अनुमति के लिए पात्र हो सकते हैं यदि:
आप इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं यदि:
एक आवेदन जमा करें
पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट योजना के तहत आव्रजन अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज के साथ ईमेल द्वारा [email protected]।
कृपया विषय पंक्ति में पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट डालें।
कृपया सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ और अटैचमेंट PDF या Word में हैं
ईमेल एप्लिकेशन अधिक कुशल और त्वरित प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हैं। हालांकि डाक द्वारा आवेदन करना संभव है। कृपया ध्यान दें: डाक आवेदनों को संसाधित होने में अधिक समय लगेगा।
इस पते पर डाक आवेदन भेजें:
पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट
यूनिट सी घरेलू निवास और अनुमति प्रभाग
इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी
न्याय विभाग
13-14 बर्ग क्वे
डबलिन 2, DO2 XK70
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के अलावा कृपया निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करें:
यदि आपका आवेदन स्वीकृत है
यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको आयरलैंड में रहने के लिए एक अस्थायी स्टाम्प 1 अनुमति दी जाएगी। यदि आपको इस योजना के तहत रहने की अनुमति दी जाती है, तो आपको उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग के साथ पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट के लिए एक आवेदन करना होगा। उस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट - डीईटीई (enterprise.gov.ie ) पाई जा सकती है।
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
यदि योजना के तहत आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपकी परिस्थितियों के आधार पर, हम आपको उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग में सामान्य या महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए एक वैकल्पिक अनुमति दे सकते हैं।
यदि यह मंजूर नहीं किया जाता है, तो हम आपको सूचित कर सकते हैं कि आपको राज्य छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर हम आपको आप्रवासन अधिनियम 1999 की धारा 3 (6) के तहत निर्वासित करने के इरादे की अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
हमसे संपर्क करें
प्रश्न यहां भेजे जाने चाहिए: [email protected]।