ब्रेक्सिट संक्रमण अवधि की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर 2020 को रात 11 बजे से, आयरलैंड में अपने यूके के राष्ट्रीय परिवार के सदस्य में शामिल होने या साथ जाने के इच्छुक यूके नागरिकों के सभी गैर-ईईए परिवार के सदस्यों को राज्य के बाहर से प्रीक्लियरेंस या वीजा योजना के माध्यम से (राष्ट्रीयता के आधार पर) आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

प्रीक्लियरेंस स्कीम केवल तभी लागू होती है जब कोई यूके नागरिक 31 दिसंबर 2020 के बाद आयरलैंड में रहने के लिए आया हो। यदि कोई यूके नागरिक उस तारीख को या उससे पहले आयरलैंड में रह रहा है तो वे और उनके पात्र गैर-ईईए परिवार के सदस्य वापसी समझौते के तहत लाभार्थी होंगे।

प्रीक्लियरेंस और वीजा योजनाओं का विवरण, यहां पाया जा सकता है: आयरलैंड में अपने यूके के राष्ट्रीय परिवार के सदस्य में शामिल होना और नीति दस्तावेज - राज्य में आव्रजन अनुमति प्राप्त करने वाले ब्रिटिश नागरिकों के गैर-ईईए परिवार के सदस्यों के लिए ब्रेक्सिट योजना

वीजा की आवश्यकता और गैर-वीजा आवश्यक नागरिकों से आवेदन की आवश्यकता होगी और संबंधित नीति दस्तावेज के तहत मूल्यांकन किया जाएगा। सभी आवेदन आयरलैंड के बाहर से किए जाने चाहिए और आवेदकों को राज्य के बाहर रहना चाहिए, जबकि उनके आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है।

वीजा की आवश्यकता वाले नागरिक। 

आपको केवल संबंधित योजना के तहत वीजा आवेदन करना होगा। आपका वीजा, यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आयरलैंड की यात्रा के लिए आपके कारण को रेखांकित करेगा।

गैर वीजा आवश्यक नागरिक। 

आपको प्रीक्लियरेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी, और यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आपको प्रीक्लियरेंस यूनिट से एक अनुमोदन पत्र प्राप्त होगा जिसे प्रवेश के बंदरगाह पर आव्रजन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि आप ऑनलाइन वीज़ा प्रीक्लियरेंस एप्लीकेशन सुविधा के माध्यम से 31 दिसंबर 2020 को रात 11 बजे के बाद तक वीजा या प्रीक्लियरेंस के लिए आवेदन करने में असमर्थ होंगे