अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और नागरिकता से संबंधित प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनों और विधायी विकासों को सरकार की मंजूरी के बाद, निम्नलिखित परिवर्तन सोमवार, 8 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे:
- अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले सामान्यतः राज्य में पांच वर्ष तक निवास करना होगा।
8 दिसंबर 2025 से पहले प्राप्त आवेदनों पर पिछले 3 वर्ष के नियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि 8 दिसंबर 2025 के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनों का मूल्यांकन नई 5 वर्ष की निवास आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा।