इस खंड में
सामान्य जानकारी
पंजीकृत आयरिश निवास अनुमति का निरस्तीकरण एक ऐसी अनुमति को रद्द करने की प्रक्रिया है जो गलत तरीके से पंजीकृत की गई थी, अनुमति से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया गया था, या पंजीकरण के समय प्रदान किए गए साक्ष्य गलत या धोखाधड़ी वाले थे।
आव्रजन अधिनियम 2004 (संशोधित रूप में) की धारा 9 में गैर-नागरिकों के लिए राज्य में रहने की अनुमति पंजीकृत करने के दायित्व की रूपरेखा दी गई है।
पंजीकरण या नवीनीकरण के समय पंजीकरण अधिकारी को प्रदान किए गए साक्ष्य, जैसे कि नामांकन पत्र, रोजगार परमिट, निवास की अनुमति पत्र, वे आधार बनते हैं जिनके तहत निवास की अनुमति पंजीकृत की जाती है, बशर्ते कि अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य सही क्रम में हों।
पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एक आयरिश निवास परमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर स्टाम्प, वैधता अवधि और आपके रहने की अनुमति से जुड़ी शर्तें अंकित होती हैं।
यदि मंत्री को यह सूचना मिलती है कि निवास की अनुमति पंजीकृत करने का आधार सटीक नहीं है, तो आव्रजन प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए; राज्य में रहने की अनुमति प्राप्त गैर-नागरिकों के रजिस्टर में संबंधित पंजीकरण रिकॉर्ड को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और अनुमति प्रभावी रूप से रद्द कर दी जाएगी।
निरस्तीकरण पर विचार किए जाने के विशिष्ट उदाहरण (अपूर्ण सूची)
- अनुमति से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया गया है:
- किसी अध्ययन पाठ्यक्रम से निष्कासन या नाम वापस लेना
- रोजगार परमिट रद्द कर दिया गया
- गैर-अनुमोदित श्रम बाजार पहुंच
- एन गार्डा सिओचाना का प्रतिकूल ध्यान
- प्रस्तुत साक्ष्य गलत थे या उन्होंने पंजीकरण अधिकारी को गुमराह किया:
- फर्जी या जाली दस्तावेज
- राज्य में निवासी नहीं
- झूठी रिश्ते की स्थिति
- पंजीकृत निवास अनुमति रद्द कर दी गई है:
- अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दर्जा रद्द कर दिया गया
- सहायक संरक्षण का दर्जा रद्द कर दिया गया
- यूरोपीय संघ संधि अधिकार रद्द कर दिए गए
- निवास की अनुमति पंजीकृत कराने या नवीनीकृत कराने के बाद आपके विरुद्ध निर्वासन आदेश या कोई अन्य लागू निष्कासन आदेश जारी किया जाता है।
- निवास की अनुमति पंजीकृत करने या नवीनीकृत करने से पहले आपके विरुद्ध निर्वासन आदेश या कोई अन्य लागू निष्कासन आदेश जारी किया गया था।
- राज्य में रहने की अनुमति प्राप्त गैर-नागरिकों के रजिस्टर की सटीकता को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला
निरस्तीकरण प्रक्रिया
यदि मंत्री को यह सूचित किया जाता है कि जिस आधार पर निवास की अनुमति पंजीकृत की गई थी वह सटीक नहीं है, तो मंत्री पंजीकरण अधिकारी को हाल ही में दिए गए पते पर निरस्तीकरण का आशय पत्र जारी करेंगे।
निरस्तीकरण के आशय पत्र में उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर मंत्री राज्य में रहने की अनुमति प्राप्त गैर-नागरिकों के रजिस्टर में आपका पंजीकरण रद्द करना चाहते हैं।
आपको पत्र की तारीख से 15 कार्यदिवसों का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको यह बताते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा कि मंत्री को आपकी पंजीकृत अनुमति को रद्द नहीं करना चाहिए और रजिस्टर में संशोधन नहीं करना चाहिए।
यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर में प्रस्तावित संशोधन के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, मंत्री जी रजिस्टर में तदनुसार संशोधन करेंगे।
प्राप्त आवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा। आपकी वर्तमान पंजीकृत अनुमति को रद्द न करने और रजिस्टर में संशोधन न करने का निर्णय केवल तभी लिया जाएगा जब आपकी वर्तमान पंजीकृत अनुमति को बनाए रखने के लिए कोई असाधारण आधार उपलब्ध हो।
आपके द्वारा पंजीकरण कार्यालय को दिए गए नवीनतम पते पर अंतिम निर्णय पत्र भेजा जाएगा।
यदि मैंने अपने पिछले पंजीकरण या नवीनीकरण के बाद अपना पता बदल दिया है तो क्या होगा?
आव्रजन अधिनियम 2004 (संशोधित) की धारा 9 (2) (सी) के तहत एक गैर-नागरिक (i) यदि वह अपना निवास स्थान बदलने वाला है, तो पंजीकरण अधिकारी को उस तिथि के बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा जिस पर उसका निवास स्थान बदला जाना है और उसके इच्छित निवास स्थान के बारे में, और (ii) निवास स्थान में कोई परिवर्तन करने पर, निवास स्थान में परिवर्तन के 48 घंटों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी को अपने वर्तमान निवास स्थान के बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा, यदि ये विवरण उसके द्वारा उप-अनुच्छेद (i) के तहत पहले ही प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
पंजीकरण कार्यालय को दिए गए निवास के नवीनतम पते पर भेजे गए पत्र विधिवत रूप से तामील किए गए माने जाते हैं।
आयरलैंड में निवास की अनुमति रद्द होने के बाद क्या होता है?
यदि आप आयरलैंड में बिना कानूनी अनुमति के रहते हैं, तो आपके खिलाफ निर्वासन आदेश जारी होने का खतरा है।
यदि आपके पास आयरलैंड में रहने की आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं है, तो आप स्वेच्छा से अपने गृह देश या कानूनी रूप से स्थायी निवास स्थान पर लौटने का विकल्प चुन सकते हैं।
स्वैच्छिक वापसी
यदि आप यह विकल्प चुनते हैं, तो आपको आयरलैंड छोड़ने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस विकल्प को चुनने पर आप भविष्य में कानूनी रूप से आयरलैंड वापस आने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप स्वेच्छा से आयरलैंड छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो आपको इस निर्णय की सूचना हमें ईमेल द्वारा [email protected] पर या डाक द्वारा वॉलंटरी रिटर्न्स यूनिट, रिपेट्रिएशन डिवीजन, इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, होम अफेयर्स एंड माइग्रेशन, 13/14 बर्घ क्वे, डबलिन 2 पर भेजनी होगी।
इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, आपको हमसे संपर्क करना होगा:
यदि आप इन तीनों अवसरों पर हमसे संपर्क नहीं करते हैं, और आपके पास रहने की कानूनी अनुमति नहीं है, तो हम मान लेंगे कि आपने स्वेच्छा से देश छोड़ने का विकल्प नहीं चुना है। ऐसी स्थिति में मंत्री आपके मामले में निर्वासन आदेश जारी कर सकते हैं।
ध्यान दें: अपने देश लौटने के लिए हवाई टिकट खरीदने में वित्तीय सहायता न्याय, गृह मामलों और प्रवासन विभाग की स्वैच्छिक वापसी इकाई से प्राप्त की जा सकती है। आप [email protected] पर ईमेल करके या वेबसाइट: स्वैच्छिक वापसी के माध्यम से इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
निर्वासन
राज्य में रहने की अनुमति प्राप्त गैर-नागरिकों के रजिस्टर में आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है और तदनुसार संशोधित किया जाता है, तो आप स्वेच्छा से वापस नहीं लौटे हैं, और रहने की कानूनी अनुमति के अभाव में, आव्रजन अधिनियम 1999 की धारा 3 (या अन्य लागू कानून) के तहत निर्वासन का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप आपके विरुद्ध निर्वासन आदेश या कोई अन्य लागू निष्कासन आदेश जारी किया जा सकता है।
अगर मेरी परिस्थितियां बदल गई हों तो क्या होगा?
कुछ लोगों को अपनी परिस्थितियों में बदलाव होने पर आप्रवासन अनुमति या स्टाम्प के प्रकार को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके पास वर्तमान आयरिश निवास परमिट (IRP कार्ड) द्वारा दर्शायी गई वैध अनुमति है, तो आप अपनी अनुमति को बढ़ाने या बदलने के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं।
यदि आपने अपने आव्रजन परमिट या स्टाम्प के प्रकार में परिवर्तन के लिए आवेदन किया है, तो इस आवेदन का प्रमाण मंत्री के निरस्तीकरण के इरादे के जवाब में प्रस्तुत किया जा सकता है। पंजीकरण कार्यालय प्रस्तुत प्रमाणों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगा।
जब आपकी परिस्थितियाँ बदलें तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहाँ पढ़ें।
क्या मैं राज्य में रहने की अनुमति प्राप्त गैर-नागरिकों के रजिस्टर में अपना रिकॉर्ड संशोधित करने के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता हूँ?
यदि यह निर्धारित किया जाता है कि निवास की अनुमति पंजीकृत करने का आधार सटीक नहीं है, तो आव्रजन प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य में रहने की अनुमति प्राप्त गैर-नागरिकों के रजिस्टर में संबंधित पंजीकरण रिकॉर्ड को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और प्रभावी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
यदि कोई वैकल्पिक अनुमति प्रदान की जाती है और कोई गैर-नागरिक उस आधार पर कानूनी रूप से राज्य में प्रवेश करता है या रहता है, तो उस नई अनुमति को पंजीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य सही हों।