वर्तमान में घरेलू निवास और अनुमति प्रभाग डी फैक्टो पार्टनर अनुमति के लिए बहुत अधिक मात्रा में आवेदनों का सामना कर रहा है। नतीजतन, वर्तमान में पोस्ट/ आवेदनों को संसाधित करने में देरी हो रही है। जब आवेदन प्राप्त होते हैं और हमारे सिस्टम पर अपलोड किए जाते हैं, तो आवेदकों को एक पावती प्राप्त होगी। हम जल्द से जल्द आवेदनों को स्वीकार करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
इस खंड में
किसके लिए वास्तविक निवास की अनुमति है?
कुछ मामलों में, आप आयरलैंड से बाहर रहते हुए वास्तविक आव्रजन अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। हालाँकि, यह किसी ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जिसके पास पहले से ही आयरलैंड में रहने की अनुमति है। इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी (ISD) केस-दर-केस आधार पर निर्णय लेती है
वास्तविक निवास अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक योग्य प्रायोजक के साथ रिश्ते में होना चाहिए। एक योग्य प्रायोजक वह व्यक्ति है जो:
एक वास्तविक संबंध व्यवहार में विवाह या नागरिक भागीदारी के समान है, हालांकि कानून में नहीं। यह वह जगह है जहाँ:
आप और आपके साथी दोनों के पास अन्य सभी के बहिष्कार के लिए एक साझा जीवन के लिए आपसी प्रतिबद्धता है
आपका रिश्ता वास्तविक है और जारी है
आप स्थायी आधार पर एक साथ रहते हैं और अलग नहीं रहते हैं
आप परिवार से संबंधित नहीं हैं।
वास्तविक आव्रजन योजना एक वास्तविक रिश्ते में कम से कम दो साल तक एक साथ रहने वाले जोड़ों को उनके रिश्ते के आधार पर आयरलैंड में रहने की अनुमति देती है।
क्या मैं योग्य हूँ?
आप वास्तविक निवास अनुमति के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं यदि नीचे दिए गए सभी आप पर लागू होते हैं:
आप आयरलैंड में एक गैर-ईईए राष्ट्रीय कानूनी रूप से निवासी हैं
आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है
आप आयरलैंड में एक आयरिश, यूके या गैर-ईईए * राष्ट्रीय कानूनी रूप से निवासी के साथ रिश्ते में हैं
जब आप आवेदन करते हैं तो आप कम से कम दो साल के अपने साथी के साथ एक टिकाऊ संबंध और सहवास का प्रमाण दिखाते हैं। यह किराए या बंधक, संयुक्त घरेलू या चिकित्सा बिलों के भुगतान का प्रमाण हो सकता है। सबूत है कि आप दोनों जितनी बार संभव हो एक-दूसरे से मिलने गए हैं, एक प्रतिबद्ध वास्तविक संबंध प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा
जब आप आवेदन करते हैं तो आप अपने साथी के साथ रह रहे होते हैं। यदि आप एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो आपको बाध्यकारी कारण बताना होगा कि हमें आपके आवेदन को क्यों स्वीकार करना चाहिए। आपका साथी आयरलैंड का निवासी है और आत्मनिर्भर है। आप में से कोई भी सामाजिक कल्याण लाभों पर नहीं है। आप दोनों को सार्वजनिक धन तक पहुंचने के बिना अपने और किसी भी आश्रित का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए
आप और आपका साथी आयरलैंड में स्थायी रूप से एक साथ रहने का इरादा रखते हैं
आप और आपका साथी अच्छे चरित्र के हैं और आयरिश कानून का पालन करते हैं
आप निजी चिकित्सा बीमा द्वारा कवर किए जाते हैं।
*यदि आपका साथी एक गैर-ईईए राष्ट्रीय है, तो उन्हें पात्र प्रायोजक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए स्टाम्प 1, स्टाम्प 4 या स्टाम्प 5 आयरिश निवास अनुमति होनी चाहिए। यदि उनके पास स्टाम्प 2 या स्टैम्प 3 आयरिश निवास की अनुमति है, तो वे एक योग्य प्रायोजक के रूप में योग्य नहीं हैं।
आईएसडी वास्तविक साझेदारी अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा यदि आप:
आयरलैंड में 'सी' विज़िटर वीज़ा या आयरिश शॉर्ट स्टे वीज़ा छूट कार्यक्रम पर
आयरलैंड में अवैध रूप से, आव्रजन अधिनियम 1999 के तहत निर्वासित करने के इरादे की अधिसूचना के अधीन या निर्वासन आदेश या यूरोपीय संघ हटाने के आदेश के साथ सेवा की गई है
एक शरण चाहने वाला या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन किया है।
मैं आवेदन कैसे करूं?
जिस तरह से आप आवेदन करते हैं वह उस अनुमति पर निर्भर करेगा जो आपको राज्य में प्रवेश करने और रहने के लिए दी गई है।
वह चुनें जो आपकी स्थिति का वर्णन करता है।
आपको चाहिए:
- AVATS - आयरिश वीज़ा आवेदन प्रणाली का उपयोग करके अपने साथी से मिलने के लिए पूर्व-मंजूरी या 'जॉइन फैमिली' डी वीज़ा के लिए आवेदन करें।
- आयरलैंड में डी फैक्टो पार्टनर के रूप में निवास करने के लिए आपको पूर्व-मंजूरी या 'ज्वाइन फैमिली' डी वीजा के लिए आवेदन करना होगा और स्वीकृत होना होगा।
- जब आपकी स्वीकृति मिल जाए और आप आयरलैंड की यात्रा पर जाएं तो आपको अपनी अनुमति पंजीकृत कराने के लिए अपने प्रायोजक और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।
1. यदि आप शॉर्ट स्टे 'सी' वीज़ा , या आयरिश शॉर्ट स्टे वीज़ा छूट कार्यक्रम पर राज्य में प्रवेश करते हैं, या
2. आपके पास वैध आव्रजन अनुमति नहीं है, या
3. आपकी अनुमति समाप्त हो गई है और आपको आगे नवीनीकरण से मना कर दिया गया है, या
4. आप शरणार्थी हैं।
आईएसडी वास्तविक भागीदारी की अनुमति के लिए आपके आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा । यदि आप आयरलैंड से बाहर रह रहे हैं और किसी आयरिश नागरिक या क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट (सीईएसपी) धारक के वास्तविक भागीदार के रूप में आयरलैंड में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा ।
यदि आप राज्य में निवासी हैं और आपके पास वर्तमान अनुमति है तथा आप वास्तविक साझेदारी अनुमति के लिए पात्र हैं, तो आप आईएसडी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आप आवेदन करने में सहायता के लिए एक वकील, कानूनी प्रतिनिधि या गैर-सरकारी एजेंसी का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, आपको अपनी ओर से कार्य करने के लिए अपनी सहमति देते हुए ISD को लिखना होगा।
आपको अपना डी फैक्टो आवेदन करते समय नीचे दिए गए प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। अधूरे फॉर्म जमा करने या सभी अनुरोधित दस्तावेज जमा न करने पर आपका आवेदन स्वतः ही वापस कर दिया जाएगा।
पहचान के दस्तावेज
आवेदक का पासपोर्ट
प्रायोजक का पासपोर्ट
आवेदक के प्रायोजक के साथ संबंध का साक्ष्य
2 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास का साक्ष्य (आयरलैंड या किसी अन्य देश में)
वित्तीय अंतर-निर्भरता का साक्ष्य, अर्थात संयुक्त खाते, संयुक्त खरीद
पिछले 6 महीनों के वित्तीय विवरण
साथ में बिताए गए समय सहित विस्तृत संबंध इतिहास (पत्र, ईमेल, सोशल मीडिया, फोटो, हवाई टिकट, आदि)
प्रायोजक की निवास स्थिति
राज्य में निवास के साक्ष्य
मकान मालिक/एजेंसी से पत्र, किराया अनुबंध, किराया पुस्तिका या किरायेदारी समझौता (दिनांकित)
आवेदक और प्रायोजक दोनों के नाम पर उपयोगिता बिल (दिनांकित)
यदि परिवार/मित्रों के साथ रह रहे हैं:
राज्य में प्रायोजक की वर्तमान गतिविधि का साक्ष्य
पाठ्यक्रम विवरण, प्रारंभ तिथि और पूरा होने की तारीख सहित कॉलेज / पाठ्यक्रम प्रदाता से पत्र
प्रायोजक के पिछले छह महीनों के बैंक स्टेटमेंट
पर्याप्त संसाधनों के साथ निवास करना
आपराधिक दोषसिद्धि
पिछले 5 वर्षों में जिस भी विदेशी देश में आप रह चुके हैं, वहां से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आवेदन के समय सर्टिफिकेट 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आयरिश पुलिस सेवा, एन गार्डा सिओचाना से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
मूल दस्तावेजों की स्पष्ट छवियाँ प्रदान की जानी चाहिए। इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी को यह अधिकार है कि वह जहाँ भी आवश्यक समझे, वहाँ अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी माँग सकता है। इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी को किसी भी समय मूल दस्तावेज़ माँगने का अधिकार है।
महत्वपूर्ण: आपको प्रति बॉक्स केवल एक फ़ाइल अपलोड करनी होगी। कई पृष्ठों को एक ही दस्तावेज़ में संयोजित किया जाना चाहिए। हम केवल 1MB तक के आकार वाले PDF और JPG/JPEG फ़ाइल प्रारूप स्वीकार करते हैं।
आगे क्या होता है?
यदि आपका आवेदन स्वीकृत है
यदि आपका वास्तविक संबंध समाप्त हो जाता है, तो दी गई निवास अनुमति अब मान्य नहीं है। स्थिति में बदलाव के बारे में हमें बताने के लिए आपको तुरंत आईएसडी से संपर्क करना चाहिए।
कृपया समर्पित ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। आप एक खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं।
राज्य में रहने के लिए आपकी अनुमति पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
- कि तुम राज्य के नियमों का पालन करोगे।
- कि आप आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे
- कि आप रोजगार में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और राज्य पर बोझ नहीं बनेंगे
- कि आप राज्य में निरंतर निवास करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आव्रजन अनुमति की अवधि के दौरान राज्य में पूर्णकालिक रहेंगे जैसा कि आपके पासपोर्ट में टिकटों द्वारा दिखाया गया है। हालाँकि, आप व्यक्तिगत या कार्य कारणों से छोटी अवधि के लिए राज्य छोड़ सकते हैं: उदाहरण के लिए, छुट्टी पर जाने के लिए, पारिवारिक आपातकाल में भाग लेने के लिए, या आयरिश नियोक्ता के लिए व्यवसाय या रोजगार प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए।
यदि आपका साथी एक आयरिश नागरिक है, तो आपको स्टैम्प 4 पर एक वर्ष के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह स्टैम्प 4 आपको रोजगार परमिट या व्यवसाय अनुमति की आवश्यकता से छूट देता है।
यदि आपका साथी क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट (सीएसईपी) धारक या होस्टिंग एग्रीमेंट (एचए) के तहत शोधकर्ता से परिवर्तित स्टाम्प 1/स्टाम्प 4 धारक है, तो आपको स्टाम्प 1 जी वास्तविक भागीदार स्टाम्प प्रदान किया जा सकता है। यह स्टैम्प 1 जी (सीएसईपी / एचए धारक का वास्तविक भागीदार) आपको रोजगार परमिट की आवश्यकता से छूट देता है।
यदि आपका साथी स्टाम्प 1, स्टाम्प 4 या स्टाम्प 5 पर एक गैर-राष्ट्रीय रोजगार परमिट धारक है, तो आपको स्टाम्प 3 दिया जा सकता है। यह स्टैम्प 3 आपको आयरलैंड में काम करने की अनुमति नहीं देता है। यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको रोजगार परमिट के लिए उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग में आवेदन करना होगा।
उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग के साथ आश्रित रोजगार परमिट के लिए आवेदन करते समय आपको आईएसडी द्वारा जारी अनुमति पत्र को संलग्न करना होगा जो पुष्टि करता है कि आपकी आव्रजन स्थिति आपकी वास्तविक साझेदारी पर आधारित है।
यदि आपका साथी आयरलैंड में यूके का नागरिक निवासी है, तो आपको स्टैम्प 4 डी पर एक वर्ष के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह स्टैम्प 4 डी आपको रोजगार परमिट या व्यवसाय अनुमति की आवश्यकता से छूट देता है।
यदि आपके आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो आप निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको हमारे निर्णय की तारीख के दो महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
समीक्षा आपके द्वारा अपने प्रारंभिक आवेदन में दी गई जानकारी और आपके द्वारा जोड़ी जाने वाली किसी भी और जानकारी को ध्यान में रखेगी।
समीक्षा एक अन्य आव्रजन अधिकारी द्वारा की जाएगी जो आपके प्रारंभिक आवेदन या मना करने के निर्णय में शामिल नहीं था।
प्रासंगिक लिंक
पॉलिसी दस्तावेज
आपके वास्तविक साझेदारी आवेदन की जांच निम्नलिखित प्रकाशित नीति दस्तावेज़ में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाती है
संपर्क विवरण
कृपया समर्पित ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। आप एक खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं।
कृपया सुनिश्चित करें कि सभी पत्राचार में आपका नाम, संदर्भ संख्या और संपर्क विवरण शामिल हो।