इस खंड में
परिचय
15 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को रहने की अनुमति पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं है, जब तक कि मंत्री द्वारा विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए।
आपको 16 वर्ष से कम आयु में पंजीकरण कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यदि;
16 वर्ष की आयु में पहली बार पंजीकरण
किसी भी नाबालिग को, जिसने प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है, 16 वर्ष की आयु होने पर आव्रजन अनुमति पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं है।
जिन लोगों को पहली बार पंजीकरण कराना है, उन्हें 16 वर्ष की आयु होने पर यथाशीघ्र पंजीकरण कराना होगा।
16 वर्ष की आयु हो जाने पर;
18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को, जिन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है, सभी स्टाम्प श्रेणियों के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता के लिए पात्रता
आयरिश मूल के बच्चे राज्य में तीन वर्ष तक लगातार निवास करने के बाद प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता के लिए पात्र हो सकते हैं।
विदेश में जन्मे बच्चे, गणना योग्य नागरिकता सहित शर्तों के अधीन, राज्य में 5 वर्ष तक लगातार निवास करने के बाद, प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता के लिए पात्र हो सकते हैं।
पात्रता और नागरिक बनने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पृष्ठ पर जाएँ: नागरिक कैसे बनें
आयरलैंड से आने-जाने वाले नाबालिगों (16 वर्ष से कम)
कृपया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पुनः प्रवेश वीज़ा के वर्तमान निलंबन के बारे में अवगत रहें, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आयरलैंड लौटने के लिए पुनः प्रवेश वीज़ा की आवश्यकता को हटा दिया गया है, बशर्ते वे अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ हों, जिनके पास राज्य में निवास करने की वैध अनुमति हो।
यात्रा के बाद आयरलैंड लौटने वाले बच्चों के लिए आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी यहां पाई जा सकती है: यात्रा और पुनः प्रवेश वीज़ा ।
कृपया अधिक व्यावहारिक जानकारी के लिए बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए हमारे दिशानिर्देश देखें, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं जब आप अपने बच्चों के साथ आयरलैंड से आते-जाते हैं।
स्कूल छात्र वीज़ा छूट और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी यहाँ उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो, तो कृपया ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से हमसे संपर्क करें और स्कूल छात्र वीज़ा छूट के लिए आवेदन करने हेतु प्रश्नों को सही ढंग से वर्गीकृत करने और सबमिट करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।