यूरोपीय संघ/ईईए राज्य में रहने वाले गैर-यूरोपीय संघ/ईईए स्कूली छात्र
गैर-यूरोपीय संघ/ईईए राज्य के स्कूली छात्र जो यूरोपीय संघ/ईईए राज्य में रहते हैं और समूह स्कूली भ्रमण के हिस्से के रूप में किसी अन्य यूरोपीय संघ/ईईए राज्य की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें वीजा रखने की आवश्यकता से छूट मिल सकती है।
यह छूट यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद K.3(2)(b) के आधार पर परिषद द्वारा अपनाए गए संयुक्त कार्रवाई संबंधी यूरोपीय परिषद के निर्णय (94/795/JHA) के कार्यान्वयन के कारण है, जो किसी सदस्य राज्य में रहने वाले गैर-यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के स्कूली विद्यार्थियों के लिए यात्रा सुविधाओं से संबंधित है। कृपया ध्यान दें कि यदि विद्यार्थी किसी स्कूली समूह का हिस्सा है, तो आयु सीमा लागू नहीं होती है।
आयरलैंड के बाहर स्थित स्कूल
यदि विद्यालय आयरलैंड से बाहर स्थित है और विद्यार्थी आयरलैंड की यात्रा कर रहा है, तो कृपया आयरलैंड की यात्रा से पहले उस यूरोपीय संघ/ईईए राज्य के संबंधित आव्रजन प्राधिकरण से यात्रा की अनुमति प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। यह अनुमति आयरलैंड पहुंचने पर आयरिश आव्रजन अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।
इस प्रकार की किसी भी पूछताछ के लिए कृपया संबंधित यूरोपीय संघ/ईईए राज्य के आव्रजन प्राधिकरण से संपर्क करें। आयरिश आव्रजन प्राधिकरण इस प्रकार की पूछताछ में सहायता नहीं कर सकता है।
आयरलैंड में स्थित स्कूल
आयरलैंड में स्थित स्कूलों को इस वीजा छूट का लाभ उठाने के लिए, स्कूल के प्रमुख (आमतौर पर स्कूल के प्रधानाचार्य का कार्यालय) को एक आवेदन पत्र भरना और उसे ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
इस प्रकार के अनुरोध को वर्गीकृत करने और जमा करने के निर्देश यहां दिए गए हैं: पंजीकरण या नवीनीकरण संबंधी प्रश्न जमा करना
अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज़ों का होना आवश्यक होगा:
- भरा हुआ आवेदन पत्र (संपादन योग्य .pdf प्रारूप में) जिस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के कार्यालय की मुहर लगी हो।
- संबंधित आवेदक (छात्र) के पासपोर्ट की स्कैन/तस्वीर।
- शिक्षक के पासपोर्ट और कार्य पहचान पत्र की स्कैन/तस्वीर, जो यात्रा के दौरान उनके साथ रहेगी।
- विद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक लेटरहेड पर एक पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि नामित आवेदक विद्यालय की यात्रा के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण नोट्स:
- आवेदन केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य के कार्यालय द्वारा ही जमा किए जा सकते हैं (माता-पिता या अभिभावकों द्वारा नहीं)।
- यात्रा से पहले आवेदन यथाशीघ्र जमा कर दें ताकि प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यात्रा की नियोजित तिथि से 30 दिन से कम समय पहले जमा किए गए आवेदनों पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी।
- वीज़ा छूट फॉर्म को स्कैन करके पीडीएफ फाइल के रूप में जमा करना होगा । तस्वीर स्वीकार्य नहीं होगी।