इस खंड में
यूरोपीय संघ संधि अधिकार क्या है?
यूरोपीय संघ संधि अधिकार यूरोपीय संघ (ईयू) के अन्य सदस्य राज्यों के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं।
इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ के नागरिक और उनके परिवार के सदस्य किसी अन्य यूरोपीय संघ के देश में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं या रह सकते हैं, बशर्ते वे कुछ कानूनी शर्तों को पूरा करते हों। इसका यह भी मतलब है कि उन्हें उस देश के नागरिकों के समान ही माना जाएगा:
रोजगार तक पहुंच, कार्य स्थितियां और कराधान
प्रशिक्षण और ट्रेड यूनियनों तक पहुंच
अपने और अपने बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच।
यह किस पर लागू होता है?
यूरोपीय संघ के नागरिक
आयरलैंड में आवागमन की स्वतंत्रता यूरोपीय संघ (ईयू) के किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, जो 27 देशों, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) और स्विट्जरलैंड से बना है।
यदि आपको किसी अन्य सदस्य राज्य द्वारा 'संघीय नागरिक के परिवार के सदस्य का निवास कार्ड' जारी किया गया है, तो आप आयरलैंड में अपने दीर्घकालिक प्रवास के लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका निवास कार्ड आयरिश आव्रजन अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
योग्य पारिवारिक सदस्य
योग्य परिवार के सदस्य हो सकते हैं:
यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक का जीवनसाथी या सिविल पार्टनर
ईयू, ईईए या स्विस नागरिक के प्रत्यक्ष वंशज या ईयू, ईईए या स्विस नागरिक के जीवनसाथी या सिविल पार्टनर के प्रत्यक्ष वंशज। इनमें 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे या पोते-पोतियाँ शामिल हैं
ईयू, ईईए या स्विस नागरिक के आश्रित प्रत्यक्ष वंशज या ईयू, ईईए या स्विस नागरिक के जीवनसाथी या सिविल पार्टनर के आश्रित प्रत्यक्ष वंशज। इनमें 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे या पोते-पोतियाँ शामिल हैं
ईयू, ईईए या स्विस नागरिक या ईयू, ईईए, स्विस नागरिक के पति या पत्नी या सिविल पार्टनर की आरोही वंशावली में आश्रित प्रत्यक्ष रिश्तेदार।
अनुमत पारिवारिक सदस्य
अनुमत परिवार के सदस्य हो सकते हैं:
यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक का वास्तविक साथी। 'वास्तविक' संबंध का अर्थ है कि आप और आपका साथी एक साथ साझा जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी जैसे कि आप विवाहित हों। वास्तविक संबंध को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
- दोनों साथी एक टिकाऊ रिश्ते में एक साथ रह रहे हैं जो काफी समय से अस्तित्व में है
- दोनों साथी अनिश्चित काल तक साथ रहने का इरादा रखते हैं
- कोई भी साथी दूसरे से रक्त संबंधी नहीं है
- दोनों में से कोई भी साथी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं है।
यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक के परिवार के सदस्य जो:
- जिस देश से वे आये हैं, वहां रहते हुए यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक पर आश्रित होना, या
- यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक के परिवार के सदस्य, जब वे उस देश में हों जहां से वे आए हैं, या
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य कारणों से यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक की व्यक्तिगत देखभाल की सख्त आवश्यकता है।
मंत्री आपके आवेदन का मूल्यांकन करेंगे और आपको परिवार के अनुमत सदस्य के रूप में मानने का निर्णय ले सकते हैं। यदि मंत्री आपको परिवार के अनुमत सदस्य के रूप में मानने का निर्णय लेते हैं, तो आपके आवेदन पर कार्रवाई होने तक आपको आयरलैंड में रहने के लिए अस्थायी आव्रजन अनुमति टिकट दिया जा सकता है।
यदि आपने अपने आवेदन के साथ पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो आपको अस्थायी आव्रजन अनुमति टिकट नहीं दिया जा सकता है।
आयरिश नागरिक
आम तौर पर, यूरोपीय संघ संधि अधिकार आयरिश नागरिकों या उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। ये अधिकार ईईए नागरिकों के लिए हैं जो अपने राज्य के अलावा किसी अन्य सदस्य राज्य में चले जाते हैं या रहते हैं, और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो उस राज्य में उनके साथ जाते हैं या उनसे जुड़ते हैं (निर्देश 2004/38/ईसी के अनुच्छेद 3 के अनुसार)।
हालाँकि, कुछ स्थितियों में अपवाद लागू हो सकते हैं, जैसे:
यदि आपके गैर-ईईए परिवार के सदस्य के पास पहले निर्देश के अनुच्छेद 10 के तहत किसी अन्य सदस्य राज्य द्वारा जारी किया गया “संघीय नागरिक के परिवार के सदस्य का निवास कार्ड” था, और आप दोनों तब से आयरलैंड चले गए हैं
यदि आप, एक आयरिश नागरिक के रूप में, आयरलैंड लौटने से पहले किसी अन्य सदस्य राज्य में अपने मुक्त आवागमन के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, और आपका गैर-ईईए परिवार का सदस्य, जो उस राज्य में आपके साथ रहता था, आपके साथ वापस आता है।
क्या मैं ईयू/ईईए या स्विस नागरिक के परिवार के सदस्य के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हूं?
आवेदन करने के लिए क्या मापदंड है?
पात्रता इस पर निर्भर करेगी:
ईईए नागरिक के साथ आपका रिश्ता। इसका मतलब है कि आप यह दर्शाएँ कि आप उनके जीवनसाथी, सिविल पार्टनर, वास्तविक पार्टनर, माता-पिता, दादा-दादी, बच्चे, पोते-पोती या अन्य करीबी पारिवारिक सदस्य हैं
आपके EU राष्ट्रीय परिवार के सदस्य कितने समय से यहाँ रह रहे हैं। आयरलैंड में तीन महीने से ज़्यादा रहने के लिए आपको आयरलैंड में संधि के अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि आपके EU राष्ट्रीय परिवार के सदस्य को या तो काम करने, स्व-रोज़गार करने, अध्ययन करने (केवल योग्य परिवार के सदस्य) या आत्मनिर्भर होने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।
देश में आवेदन
यूरोपीय संघ संधि अधिकारों के लिए आवेदन करने के लिए आपको उस राज्य में रहना होगा। आप जिस देश से अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके बाहर से आप यूरोपीय संघ संधि अधिकारों के तहत अनुमति के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
मुझे किस प्रकार का आवेदन करना चाहिए?
यदि आप यहां पहली बार पहुंचने के बाद तीन महीने से अधिक समय तक आयरलैंड में रहने का इरादा रखते हैं, तो आपको अनुमत पारिवारिक सदस्य के रूप में मूल्यांकन के लिए आवेदन करना होगा।
अनुमत पारिवारिक सदस्य के रूप में मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए, आपको और आपके EU, EEA या स्विस पारिवारिक सदस्य दोनों को आयरलैंड में रहना होगा।
- आपके EU, EEA या स्विस परिवार के सदस्य को आयरलैंड में अपने मुक्त आवागमन के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि वे या तो कार्यरत हैं, स्व-रोजगार कर रहे हैं, या पर्याप्त संसाधनों के साथ आयरलैंड में रह रहे हैं।
अनुमत पारिवारिक सदस्य के रूप में मूल्यांकन हेतु आवेदन करने हेतु:
यदि आप पहली बार यहां आने के बाद तीन महीने से अधिक समय तक आयरलैंड में रहना चाहते हैं तो आपको निवास कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
अर्हक पारिवारिक सदस्य के रूप में निवास कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको और आपके EU, EEA या स्विस पारिवारिक सदस्य को आयरलैंड में रहना होगा।
- आपके EU, EEA या स्विस परिवार के सदस्य को आयरलैंड में अपने मुक्त आवागमन के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि वे या तो कार्यरत हैं, स्व-रोजगार कर रहे हैं, अध्ययन का कोर्स कर रहे हैं या पर्याप्त संसाधनों के साथ आयरलैंड में रह रहे हैं।
निवास कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु:
आपकी परिस्थितियों के आधार पर, आपके आवेदन पर कार्रवाई होने तक आपको आयरलैंड में रहने के लिए एक अस्थायी आव्रजन अनुमति टिकट दिया जा सकता है।
यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आपको पाँच वर्ष तक के लिए वैध निवास कार्ड प्राप्त होगा। यदि आप पाँच वर्ष से कम समय के लिए आयरलैंड में रहने का इरादा रखते हैं, तो हम उस अवधि के लिए निवास कार्ड जारी कर सकते हैं, जितने समय तक आप यहाँ रहने की योजना बनाते हैं।
नोट: किसी भी संधि अधिकार निवास कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको आयरलैंड में रहना होगा। आप देश में आने से पहले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।
आप स्थायी निवास कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र हैं यदि:
- आप वर्तमान निवास कार्ड के धारक हैं
- आप ईयू, ईईए या स्विस नागरिक के परिवार के सदस्य के रूप में आयरलैंड में लगातार पांच साल से अधिक समय तक रह चुके हैं
- निवास के अधिकार को बनाए रखने के लिए आपके आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया है
- आपने यहां रहते हुए सभी नियमों का पालन किया है।
स्थायी निवास कार्ड दस साल के लिए वैध होता है। यह आपको राज्य में काम करने या व्यवसाय चलाने की अनुमति देता है।
स्थायी निवास कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु:
- फॉर्म EUTR3 का उपयोग करें। हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने वर्तमान निवास कार्ड की समाप्ति तिथि से छह महीने पहले ऐसा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपके निवास की अनुमति में कोई कमी न हो
- अपना आवेदन पूरा करके हमें भेजने से पहले फॉर्म EUTR3 के लिए व्याख्यात्मक पत्रक पढ़ें
- यदि आपको पिछले पांच वर्षों के आवासीय पते के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है तो फॉर्म अनुलग्नक A का उपयोग करें
- यदि आपको पिछले पांच वर्षों के कार्य या अध्ययन गतिविधियों के विवरण के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है तो फॉर्म अनुलग्नक बी का उपयोग करें।
यदि आप आयरलैंड में रहने वाले EU, EEA या स्विस नागरिक हैं, तो आप स्थायी निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं। आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आप आयरलैंड में लगातार पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक रहे हैं
- आपने यहां रहते हुए सभी नियमों का पालन किया है
स्थायी निवास प्रमाणपत्र दस वर्षों के लिए वैध होता है।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु:
आपके निवास या संबंध की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो आपको किसी भी बदलाव के बारे में इस कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है, क्योंकि आप अभी भी राज्य में निवास के अपने अधिकार को बनाए रखने के योग्य हो सकते हैं। परिस्थितियों में इस बदलाव में शामिल हो सकते हैं:
- आप तलाक ले लेते हैं, या आपकी शादी रद्द कर दी जाती है या किसी EU, EEA या स्विस नागरिक से भंग कर दी जाती है। यदि तलाक, रद्दीकरण या विघटन की कार्यवाही अंतिम रूप से नहीं हुई है, तो आप राज्य में निवास करने के अपने अधिकार (निवास कार्ड) को बनाए रखने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं
- आपके EU, EEA या स्विस नागरिक परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है
- आपके EU, EEA या स्विस नागरिक परिवार के सदस्य ने देश छोड़ दिया है और आपके EU, EEA या स्विस नागरिक परिवार के सदस्य के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे की अभिरक्षा आपके पास है।
राज्य में निवास करने के अपने अधिकार को लागू करने या बनाए रखने के लिए:
ऐसी कई स्थितियाँ हैं जिनमें आप अपने निवास आवेदन से संबंधित निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- यदि आपके निवास कार्ड/दस्तावेज या स्थायी निवास कार्ड/दस्तावेज के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
- यदि किसी यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक के अनुमत पारिवारिक सदस्य के रूप में माने जाने के आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है
- यदि स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
- यदि राज्य में निवास करने के आपके अधिकार को बनाए रखने के लिए आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है या स्वीकार नहीं किया गया है
- यदि आपका निवास कार्ड/दस्तावेज रद्द कर दिया गया है और आप मानते हैं कि निर्णय लेने वाले अधिकारी ने वास्तव में या कानूनी रूप से कोई त्रुटि की है।
अपने मामले की समीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए:
जून 2016 में, यूके ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान किया। यूके और ईयू के बीच एक वापसी समझौता फरवरी 2020 में लागू हुआ। इस समझौते को आयरलैंड में कानून का बल प्राप्त था और इसमें 31 दिसंबर 2020 तक संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी।
यूके अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, यूके के नागरिकों को आयरलैंड में स्वतंत्र रूप से रहने और काम करने का अधिकार है। आयरलैंड और यूके के बीच कॉमन ट्रैवल एरिया (CTA) समझौते के तहत इसकी अनुमति है। CTA के तहत, यूके के नागरिकों को भी दोनों देशों के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार है। यदि कोई यूके नागरिक निकासी समझौते से पहले आयरलैंड में रहता था, तो उसके गैर-ईईए परिवार के सदस्य अनुमति के लिए योग्य हो सकते हैं।
ब्रिटिश नागरिकों के गैर-ईईए परिवार के सदस्य जो 31 दिसंबर 2020 से पहले आयरलैंड में रहते थे
आयरिश सरकार ने यूरोपीय संघ, ईईए या स्विटजरलैंड से बाहर के लोगों के लिए व्यवस्था की है जो ब्रिटेन के नागरिक के परिवार के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटेन के नागरिक के आश्रित के लिए भी आवेदन किया। दोनों मामलों में, संबंधित ब्रिटेन के नागरिक के परिवार के सदस्य के पास वैध आयरिश रेजिडेंट परमिट (आईआरपी) कार्ड था।
व्यवस्थाएं इस प्रकार थीं:
- यूके नागरिक के सभी गैर-ईयू, ईईए या स्विटजरलैंड परिवार के सदस्यों के पास पहले की तरह ही निवास की अनुमति थी। इसका मतलब है कि आप अभी भी आयरलैंड में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं
- अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको 31 दिसंबर 2020 की संक्रमण अवधि के अंत में यहां रहना चाहिए और ऐसा करना जारी रखना चाहिए और उस समय, यूरोपीय संघ संधि अधिकारों के तहत वैध अनुमति प्राप्त करनी चाहिए
- आपने बस अपने वर्तमान वैध आईआरपी कार्ड को ऑनलाइन बदलकर नया कार्ड ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि आपको निकासी समझौते से लाभ मिला है।
आपके आईआरपी का आदान-प्रदान करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 थी।
ब्रिटिश नागरिकों के गैर-ईईए परिवार के सदस्य जो 31 दिसंबर 2020 के बाद आयरलैंड आए लेकिन जिनके ब्रिटिश नागरिक परिवार का सदस्य 31 दिसंबर 2020 से पहले आयरलैंड में रहता था
आयरिश सरकार ने यूरोपीय संघ, ईईए या स्विटजरलैंड के बाहर के लोगों के लिए भी व्यवस्था की है, जो 31 दिसंबर 2020 के बाद आयरलैंड की यात्रा करके अपने यूके नागरिक परिवार के सदस्य से मिलने आए थे। ये व्यवस्थाएं यूके नागरिक के आश्रित पर भी लागू होती हैं। दोनों ही मामलों में, यूके नागरिक को 31 दिसंबर 2020 से पहले आयरलैंड में रहना चाहिए और उसे ऐसा करना जारी रखना चाहिए।
व्यवस्थाएं इस प्रकार थीं:
- यूके नागरिक के गैर-ईयू, ईईए या स्विट्जरलैंड परिवार के सदस्य फॉर्म EUTR1A (अनुमत परिवार के सदस्य) या EUTR1 (योग्य परिवार के सदस्य) पर निवास दस्तावेज़ के लिए यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं।
- अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको 31 दिसंबर 2020 की संक्रमण अवधि के अंत से पहले यूके नागरिक का पारिवारिक सदस्य होना चाहिए, जब तक कि आप यूके नागरिक के नाबालिग बच्चे न हों और यूके नागरिक को 31 दिसंबर 2020 से पहले आयरलैंड में रहना चाहिए और वहां रहना जारी रखना चाहिए
- यू.के. नागरिक को आयरलैंड में अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि वे या तो कार्यरत हैं, स्व-रोजगार कर रहे हैं, अध्ययन का कोर्स कर रहे हैं (केवल योग्य पारिवारिक सदस्य) या पर्याप्त संसाधनों के साथ आयरलैंड में रह रहे हैं
- यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आपको आयरलैंड में निकासी समझौता लाभार्थी का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप आयरलैंड में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं।
इन व्यवस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें ।
ब्रिटिश नागरिक जो 1 जनवरी 2021 से आयरलैंड में रहना चाहते हैं और उनके गैर-ईयू, ईईए या स्विस नागरिक परिवार के सदस्य जो उनके साथ शामिल हो रहे हैं
गैर-ईयू, ईईए या स्विस नागरिकों के लिए आयरलैंड में रहने वाले अपने यूके नागरिक परिवार के सदस्य के साथ जुड़ने के लिए नई व्यवस्था की गई, जहां यूके नागरिक 1 जनवरी 2021 से आयरलैंड में रहने के लिए आता है या जहां गैर-ईयू, ईईए या स्विस नागरिक 31 दिसंबर 2020 के बाद यूके नागरिक के परिवार के सदस्य बन गए हैं। इन व्यवस्थाओं को यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग द्वारा नहीं निपटाया जाता है।
इन व्यवस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें ।
आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान देने योग्य अतिरिक्त बिंदु
- दस्तावेज़ जमा करते समय, कृपया केवल फ़ोटोकॉपी ही प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि आपके पासपोर्ट के सभी पृष्ठ, खाली पृष्ठों सहित, रंगीन फ़ोटोकॉपी के रूप में जमा किए गए हैं। यदि मूल दस्तावेज़ों की आवश्यकता है, तो यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग सीधे आपसे संपर्क करके उनका अनुरोध करेगा
- गैर-ईईए राष्ट्रीय नाबालिग बच्चे, जिनमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं, जो अपने ईईए परिवार के सदस्य के साथ तीन महीने से अधिक समय तक राज्य में रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी ओर से पूरा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए:
यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग
आव्रजन सेवा वितरण
विभाग का न्याय
13-14 बर्ग क्वे
डबलिन 2, D02 XK70
आगे क्या होता है?
आपके आवेदन पर निर्णय आने में छह महीने तक का समय लग सकता है।
अपने आवेदन पर अपडेट के लिए कृपया पंजीकरण करें या अपने ग्राहक सेवा खाते में लॉग इन करें।
कृपया एक ईमेल जमा न करें जब तक कि हमें आवेदनों और समीक्षाओं के प्रसंस्करण के लिए अधिकतम समय समर्पित करने की अनुमति देने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो।
कृपया ध्यान दें: राज्य के बाहर छोटी यात्राएँ आपके आवेदन को प्रभावित नहीं करेंगी। यात्रा की लंबी अवधि के लिए, प्रस्थान से पहले गंतव्य, अवधि और उद्देश्य के बारे में EU संधि अधिकार प्रभाग को सूचित करें। वे आपको किसी भी संभावित समस्या के बारे में सूचित करेंगे जो उत्पन्न हो सकती है या जो आपके आवेदन को प्रभावित कर सकती है।
यदि आपका आवेदन सफल है
यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक के परिवार के सदस्य के रूप में निवास कार्ड या स्थायी निवास कार्ड के लिए आपका आवेदन सफल हो सकता है। यदि ऐसा है, तो निम्नलिखित चरण होंगे:
- 1
आपको यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग से एक स्वीकृति पत्र प्राप्त होगा। इसमें आयरलैंड में निवास करने की आपकी अनुमति का विवरण होगा।
- 2
इसके बाद आपको डबलिन के बर्ग क्वे में पंजीकरण कार्यालय में
अपनी अनुमति पंजीकृत करानी होगी। अपनी अनुमति में किसी भी तरह की कमी से बचने के लिए आपको यह काम तुरंत कर लेना चाहिए।
- 3
जब तक आपके अनुमति पत्र में अन्यथा उल्लेख न हो, आपके EEA राष्ट्रीय परिवार के सदस्य को पंजीकरण कार्यालय में आपके साथ आना होगा। जब आप उपस्थित होंगे तो उन्हें वैध पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र लाना होगा।
- 4
आपको अपना अनुमोदन पत्र और पासपोर्ट लाना होगा जो आयरिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- 5
यदि आप आयरलैंड गणराज्य में रहते हैं, तो आपको बर्ग क्वे पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। उपस्थिति केवल नियुक्ति के आधार पर है।
कृपया ध्यान दें: यदि आपको निवास कार्ड प्रदान किया गया है, तो 12 महीने की अवधि के भीतर राज्य से 6 महीने तक की अस्थायी अनुपस्थिति इसकी वैधता को प्रभावित नहीं करती है। हालाँकि, यदि आप एक महीने से अधिक समय के लिए राज्य छोड़ने की योजना बनाते हैं, तो आपको यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग और अपने स्थानीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वे आपको किसी भी संभावित मुद्दे के बारे में सूचित करेंगे जो आपके निवास कार्ड की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं।
यदि आपका आवेदन असफल हो जाता है
यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक के परिवार के सदस्य के रूप में निवास कार्ड या स्थायी निवास कार्ड के लिए आपका आवेदन असफल हो सकता है।
यदि हां, तो आपके पास समीक्षा के लिए आवेदन करने का विकल्प है।
ऐसी कई स्थितियाँ हैं जिनमें आप अपने निवास आवेदन या स्थिति के संबंध में लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं:
यदि आपके निवास कार्ड या दस्तावेज़ के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
यदि स्थायी निवास कार्ड, दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
यदि किसी यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक के अनुमत पारिवारिक सदस्य के रूप में माने जाने के आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है
यदि आपका निवास कार्ड रद्द कर दिया गया है और आप मानते हैं कि निर्णय लेने वाले अधिकारी ने वास्तव में या कानूनी रूप से कोई गलती की है
यदि मैं अपने आवेदन पर लिए गए निर्णय से नाखुश या अस्पष्ट हूं तो मैं किससे संपर्क कर सकता हूं?
यूरोपीय संघ-व्यापी SOLVIT सेवा आपके लिए उपलब्ध है।
SOLVIT एक ऐसी सेवा है जो किसी EU देश द्वारा संघ कानून के आवेदन से संबंधित समस्याओं से निपटती है। प्रत्येक EU देश में एक SOLVIT केंद्र है। यदि आपको कोई चिंता है, तो आप अपने परिवार के सदस्य के EU देश से संपर्क कर सकते हैं जो संबंधित अन्य EU देश, इस मामले में आयरलैंड के साथ समस्या को हल करने का प्रयास करेगा। SOLVIT के माध्यम से जाने से समस्या हल हो सकती है। यदि कोई समस्या संतोषजनक ढंग से हल नहीं होती है, तो भी आप यूरोपीय आयोग के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रासंगिक लिंक
सार्वजनिक दस्तावेजों का प्रमाणित अनुवाद
किसी भी राज्य द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक प्रमाण पत्र जो ईईए या स्विट्जरलैंड के भीतर एक राज्य द्वारा जारी किए गए थे, उन्हें सदस्य राज्यों से वास्तविक के रूप में सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। इन दस्तावेजों के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है जहां एक बहुभाषी मानक फॉर्म (एमएसएफ) भी प्रदान किया जाता है। ऐसे एमएसएफ फॉर्म अनुरोध पर सदस्य राज्यों से उपलब्ध हैं। यदि आपके द्वारा एमएसएफ प्रदान नहीं किया जाता है, तो उन दस्तावेजों को अंग्रेजी या आयरिश में अनुवादित करने की आवश्यकता होती है, यदि आवश्यक हो ताकि उन्हें आपके आवेदन के समर्थन में सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सके।
बहुभाषी दस्तावेजों पर अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर पाई जा सकती है: https://e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents
यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग गोपनीयता नोटिस
न्याय विभाग की आव्रजन सेवा के अंतर्गत यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर सकता है। जिस उद्देश्य के लिए यह व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जा सकता है, वह राज्य में निवास या स्थायी निवास के लिए आपकी पात्रता या निरंतर पात्रता का आकलन करना है।
आपके द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत डेटा के लिए डेटा नियंत्रक न्याय विभाग है।
इस डेटा को एकत्र करने और संसाधित करने के लिए हमारा कानूनी आधार आप्रवासन अधिनियम 2003 की धारा 8 के अनुसार है और शरण, आप्रवासन (वीजा सहित) और नागरिकता मामलों के संबंध में न्याय मंत्री के कार्य को पूरा करने के लिए है जैसा कि मंत्री और सचिव अधिनियम 1924 (संशोधित के रूप में) में नामित है।
कृपया अधिक जानकारी के लिए यूरोपीय संघ संधि अधिकार प्रभाग गोपनीयता नोटिस देखें।
आवेदन पत्र
आपको आवेदन प्रपत्र, आवेदन में सहायता के लिए व्याख्यात्मक पत्रक तथा अनुलग्नक प्रपत्रों के लिए निम्नलिखित लिंक उपयोगी लग सकते हैं।
आवेदन पत्र
व्याख्यात्मक पत्रक
अनुलग्नक प्रपत्र
अधिक जानकारी
आपको और आपके परिवार को अपने यूरोपीय संघ संधि अधिकारों का प्रयोग करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित लिंक और सूचना के स्रोत उपयोगी लग सकते हैं।
आयरलैंड में रहने पर लागू होने वाले यूरोपीय संघ के कानून
आयरलैंड में रहने के आपके अधिकार को कवर करने वाले मुख्य यूरोपीय संघ और आयरिश राष्ट्रीय कानून निम्नलिखित हैं:
यूरोपीय संघ के कानून
निर्देश 2004/38/EC . यह यूरोपीय संघ के नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों के यूरोपीय संघ के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने और रहने के अधिकार पर एक निर्देश है। इसे 2004 में प्रकाशित किया गया था।
यूरोपीय संघ और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की वापसी पर समझौता 2019/सी 384 I/01 । यह समझौता यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की वापसी की व्यवस्था के साथ-साथ ब्रिटेन के नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करता है।
आयरिश विनियम
यूरोपीय समुदाय (व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही) विनियम 2015 (एसआई संख्या 548, 2015) । यह कानून निर्देश 2004/38/EC को लागू करता है।
यूरोपीय समुदाय (व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही) (संशोधन) विनियम 2021 (एसआई संख्या 445, 2021) । यह कानून निर्देश 2004/38/EC को गति में लाता है और इसे 2015 के आयरिश विनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
ये निर्देश और विनियम यूरोपीय संघ, ईईए और स्विटजरलैंड के उन नागरिकों पर लागू होते हैं जो आयरलैंड में आते हैं। ये उन परिवार के सदस्यों पर भी लागू होते हैं जो उनके साथ आते हैं या उनसे जुड़ते हैं।
यूरोपीय संघ (वापसी समझौता) (नागरिकों के अधिकार) विनियम 2020 (एसआई संख्या 728, 2020) । यूके और ईयू के बीच वापसी समझौता जो फरवरी 2020 में लागू हुआ। इस समझौते में आयरलैंड में कानून का बल था और 31 दिसंबर 2020 तक संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। इन विनियमों ने 31 दिसंबर 2020 के बाद राज्य में निवास के संबंध में आयरलैंड में वापसी समझौते के प्रभावों को गति में डाल दिया।