16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पुन: प्रवेश वीजा आवश्यकताओं को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है।

16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो वर्तमान में राज्य में रह रहे हैं और जो राज्य में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं, उनके साथ उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना चाहिए, जिनके पास राज्य में निवास करने की अनुमति है। बच्चे के साथ आने वाले वयस्क को यह साबित करने के लिए उचित दस्तावेज भी प्रदान करना होगा कि वे विचाराधीन बच्चे के कानूनी माता-पिता या अभिभावक हैं।

माता-पिता या अभिभावक और बच्चे के बीच संबंधों को साबित करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज हैं:

  • एक जन्म या गोद लेने का प्रमाण पत्र, या अभिभावकता पत्र जो बच्चे के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है
  • एक विवाह / तलाक प्रमाण पत्र यदि आप बच्चे के माता-पिता हैं लेकिन एक अलग उपनाम है
  • एक मृत माता-पिता के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र

कोई भी बच्चा जो वर्तमान में राज्य में नहीं रह रहा है और राज्य में प्रवेश करना चाहता है, वह अपने निकटतम वीओ या मिशन पर प्रवेश वीजा के लिए आवेदन कर सकता है।

बच्चों के साथ यात्रा के बारे में अधिक जानकारी www.irishimmigration.ie/at-the-border/travelling-with-children पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पुन: प्रवेश वीजा के लिए वर्तमान आवेदन आने वाले दिनों में ग्राहकों को पासपोर्ट के साथ वापस कर दिए जाएंगे।