• यूक्रेनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा अभी भी उपलब्ध है

  • आयरलैंड 12 महीने के लिए यूरोप समझौते की परिषद के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करेगा

  • आप्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों की अखंडता की रक्षा के लिए कदम

  • जिन लोगों को अन्य देशों में शरणार्थी का दर्जा दिया गया है, वे अभी भी आयरलैंड की यात्रा करने के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने आज न्याय मंत्री हेलेन मैकएंटी और विदेश मंत्री साइमन कोवेनी के आयरलैंड के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें शरणार्थियों के लिए वीजा के उन्मूलन पर यूरोप समझौते की परिषद (यूरोप की परिषद) के संचालन को 12 महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने के विकल्प का लाभ उठाया जाएगा।

इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश शरणार्थियों के लिए कन्वेंशन यात्रा दस्तावेज जारी करते हैं, जो ऐसे दस्तावेजों के धारकों को वीजा या पूर्व मंजूरी के बिना अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों की यात्रा करने की अनुमति देते हैं यदि यात्रा का उद्देश्य केवल अधिकतम 3 महीने की यात्रा के लिए है।

वीजा छूट बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लिकटेंस्टीन, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य, स्पेन, स्वीडन या स्विट्जरलैंड द्वारा जारी कन्वेंशन ट्रैवल डॉक्यूमेंट के धारकों पर लागू होती है।

समझौते का अनुच्छेद 7 समझौते के संचालन के निलंबन की अनुमति देता है। निलंबन कल, मंगलवार 19 जुलाई 2022 से लागू होगा।

यूक्रेन में युद्ध के जवाब में 25 फरवरी को शुरू की गई यूक्रेनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा व्यवस्था इस निर्णय से अप्रभावित है। कन्वेंशन यात्रा दस्तावेज रखने वाले शरणार्थी अभी भी आयरलैंड की यात्रा करने में सक्षम होंगे, लेकिन अब मानक व्यवस्था के तहत वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

सरकार आव्रजन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों की अखंडता की रक्षा के लिए अस्थायी निलंबन पर सहमत हो गई है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय को कुछ ऐसे लोगों के आवेदन मिल रहे हैं जिन्हें पहले ही अन्य देशों द्वारा शरणार्थी का दर्जा दिया जा चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय यूरोडैक डेटाबेस के खिलाफ 14 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक आवेदक की जांच करता है - यूरोपीय संघ का डेटाबेस जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों या अवैध रूप से सीमा पार करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट संग्रहीत करता है। इसका उपयोग यूरोपीय संघ के देशों और नॉर्वे, आइसलैंड, लिचेंस्टीन और स्विट्जरलैंड द्वारा भी किया जाता है।

यूरोडैक आयरलैंड को सूचित करता है यदि व्यक्ति को किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की गई है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक, आईपीओ को इस आधार पर 760 अधिसूचनाएं मिलीं कि व्यक्ति दूसरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का लाभार्थी था।

उन 760 अधिसूचनाओं में से, 479 या 63% यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों से आए थे जिनके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लाभार्थियों को वीजा छूट दी गई है। ये 479 अधिसूचनाएं उस अवधि में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 6,494 आवेदनों में से 7% से संबंधित हैं।

कैबिनेट के बाद बोलते हुए, मंत्री मैकएंटी ने कहा:

उन्होंने कहा, 'यह ऐसा फैसला नहीं है जिसे सरकार ने हल्के में लिया हो। हम शरण चाहने वालों (अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों) और शरणार्थियों के प्रति अपने अंतरराष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के दायित्वों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, जहां इस बात के सबूत हैं कि ऐसी प्रणालियों का दुरुपयोग हो सकता है, सरकार को हमारे आव्रजन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों की अखंडता को बनाए रखने और उन प्रणालियों में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जोखिमों को कम करने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए।

"हाल के महीनों में, हमने देखा है कि यूरोप समझौते की परिषद में प्रदान की गई वीजा छूट का शोषण किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग शामिल हैं जो राज्य में प्रवेश करते हैं और बाद में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का दावा करते हैं, बावजूद इसके कि उन्हें पहले से ही एक अन्य यूरोपीय राज्य द्वारा ऐसी सुरक्षा प्रदान की गई है।

समझौते के संचालन का निलंबन अस्थायी है और एक साल के समय में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस बीच, कन्वेंशन यात्रा दस्तावेज धारक जो आयरलैंड की यात्रा करना चाहते हैं, वे मानक वीजा व्यवस्था के तहत वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मंत्री कोवेनी ने कहा:

"जरूरतमंद लोगों की रक्षा और सहायता करने के लिए आयरलैंड की प्रतिबद्धता, विशेष रूप से यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा छेड़े जा रहे अन्यायपूर्ण और अवैध युद्ध से भागने वालों की रक्षा और सहायता करने के लिए दृढ़ है।

"आज लिया गया निर्णय यूक्रेनियन, और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों की सुरक्षा में सहायता करेगा, जो संघर्ष से भाग रहे हैं, क्योंकि यह इस प्रणाली के दुरुपयोग की घटनाओं को कम करेगा। यह कदम अभूतपूर्व नहीं है: यूरोप की अन्य परिषद के सदस्य राज्यों ने पहले इसी तरह की कार्रवाई की है।

हम इस निर्णय की समीक्षा करेंगे, जो प्रकृति में अस्थायी है, और अब से 12 महीने बाद इस पर फिर से विचार करेंगे।

यूरोपीय समझौते का अनुच्छेद 7, समझौते के पक्षकारों को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से इसे अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रावधान करता है। फ्रांस ने 1986 में और ब्रिटेन ने 2003 में इसी तरह के कारणों से समझौते के संचालन को निलंबित कर दिया था।

आयरलैंड के समझौते के अस्थायी निलंबन को यूरोप की परिषद को सूचित किया जाएगा और मंत्री मैकएंटी आव्रजन अधिनियम 2004 (वीजा) आदेश 2014 में संशोधन करने का आदेश देंगे।