12 जून 2026 से, संशोधित गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त लोगों के लिए परिवार पुनर्मिलन नीति में संशोधन किए गए हैं।
आयरिश नागरिकों और कुछ गैर-ईईए नागरिकों के लिए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:
- सामान्य रोजगार परमिट धारकों और अन्य श्रेणी सी प्रायोजकों को यह प्रदर्शित करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान करने होंगे कि वे अपने साथ आने वाले परिवार के सदस्यों को समायोजित करने की स्थिति में हैं, जबकि सभी प्रायोजक अपात्र होंगे यदि वे कुछ निश्चित सहायता प्राप्त आवास में रह रहे हैं।
- पति-पत्नी और बच्चों को साथ लाने के इच्छुक आयरिश नागरिकों के लिए वित्तीय सीमा भी बढ़ रही है। प्रायोजक को अब 3 वर्षों में €75,000 (प्रति वर्ष €25,000) की सकल आय दिखानी होगी, जो पहले €40,000 (प्रति वर्ष €13,333) थी।
- इंडेक्सेशन के अनुरूप अन्य वित्तीय सीमाएं भी बढ़ेंगी।
अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के लिए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:
- जिन लोगों को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण का दर्जा दिया गया है, उन्हें नए अंतरराष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम के तहत परिवार के पुनर्मिलन के लिए आवेदन करने के पात्र होने से पहले संरक्षण दिए जाने की तारीख से दो साल तक इंतजार करना होगा।
- ऐसे प्रायोजकों को यह भी साबित करना होगा कि उनके पास राज्य पर अनावश्यक बोझ डाले बिना परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं। यदि प्रायोजक नाबालिग है तो इसके कुछ अपवाद हैं।
- प्रायोजक को कुछ निश्चित सामाजिक सुरक्षा भुगतान या आवास सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए और आवेदन जमा करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए राज्य का कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।
- शरणार्थी और सहायक संरक्षण के लाभार्थी, चाहे उन्हें अपना घोषणापत्र कब मिला हो, अब परिवार पुनर्मिलन नीति के तहत पात्र नहीं होंगे, सिवाय उन मामलों में जहां वे उन परिवार के सदस्यों के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनके साथ उनका संबंध राज्य में प्रवेश करने के बाद बना है। (शरणार्थी और सहायक संरक्षण के लाभार्थी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम के तहत परिवार पुनर्मिलन के लिए आवेदन कर सकते हैं)।
परिवार पुनर्मिलन नीति का यह संशोधित संस्करण आव्रजन सेवा वितरण वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
परिवार पुनर्मिलन नीति, 12 जून 2026