न्याय और उद्यम, व्यापार और रोजगार मंत्रियों ने घोषणा की है कि सामान्य रोजगार परमिट और इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेरी आयरिश रोजगार परमिट धारकों के पात्र जीवनसाथी और भागीदार, जिन्होंने गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति के अनुसार आवेदन किया है, और परिवार के पुनर्मिलन को प्रदान किया गया है, अब स्टाम्प 1 जी अनुमति पर पंजीकृत किया जाएगा, बजाय स्टाम्प 3। यह धारक को अपने स्वयं के एक अलग रोजगार परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, रोजगार लेने की अनुमति देगा। इस घोषणा के अलावा, वर्तमान में स्टैम्प 3 पर एक होस्टिंग समझौते पर क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट धारकों और शोधकर्ताओं के जीवनसाथी और भागीदार भी अब स्टैम्प 1 जी के लिए पात्र हैं।

इस घोषणा के अलावा, वर्तमान में स्टैम्प 3 पर एक होस्टिंग समझौते पर क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट धारकों और शोधकर्ताओं के जीवनसाथी और साझेदार भी अब हैं
स्टाम्प 1G के लिए पात्र।

आयरलैंड में अपने परिवार के सदस्य से जुड़ने की इच्छा रखने वाले पात्र जीवनसाथी और भागीदारों के लिए आवेदन प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है।

अधिक जानकारी यहां पाई जा सकती है: आयरलैंड में परिवार में शामिल होने के लिए आ रहा है

पात्र जीवनसाथी और भागीदारों के लिए व्यवस्था जो पहले से ही कानूनी रूप से राज्य में रहते हैं और 'स्टाम्प 3' की अनुमति रखते हैं

एक असाधारण उपाय के रूप में, पात्र पति-पत्नी और स्टाम्प 3 वाले भागीदारों ने अपने वर्तमान इन-डेट आयरिश रेजिडेंस परमिट (IRP) कार्ड पर समर्थन किया है, उन्हें इसमें रहने की अनुमति मिली है
राज्य स्टाम्प 1 जी के समान स्थितियों में भिन्न होता है।

योग्य जीवनसाथी और भागीदारों को पंजीकरण कार्यालय में एक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जहां वे काउंटी डबलिन, मीथ, किल्डारे और विकलो में रहते हैं या, उनके प्रासंगिक एक
राज्य के बाकी हिस्सों में गार्डा स्थानीय आव्रजन कार्यालय अपनी वर्तमान अनुमति को स्टाम्प 3 से स्टैम्प 1G में बदलने के लिए, या एक नया आईआरपी प्राप्त करने के लिए।

संशोधित स्टाम्प 3 अनुमति 15/05/2024 से लागू होती है।

स्टाम्प 1G शर्तों पर एक नया आयरिश निवास परमिट पात्र व्यक्तियों को जारी करेगा जब वे अपनी वर्तमान स्टाम्प 3 अनुमति को इसकी समाप्ति पर नवीनीकृत करना चाहते हैं।

पात्र जीवनसाथी और भागीदारों के लिए रोजगार में संलग्न होने की व्यवस्था जो पहले से ही कानूनी रूप से राज्य में रहते हैं और 'स्टाम्प 3' की अनुमति रखते हैं

योग्य जीवनसाथी और भागीदारों को रोजगार में संलग्न होने के लिए एक नया आईआरपी कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप संभावित नियोक्ताओं को स्टाम्प 3 के साथ समर्थित अपने वर्तमान आईआरपी कार्ड के संयोजन में निम्नलिखित पत्र प्रदान कर सकते हैं, जो इस अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। स्टाम्प 3 को स्टाम्प 1G रोजगार सूचना के लिए डाउनलोड करें

कृपया ध्यान दें कि यह व्यवस्था 15/05/2025 तक संक्रमण अवधि के दौरान मान्य है। इस तिथि के बाद, पात्र पति-पत्नी और भागीदारों ने अपने आईआरपी कार्ड को स्टैम्प 1 जी में नवीनीकृत कर दिया होगा।

यह किस पर लागू होता है?

यदि आप वर्तमान में राज्य में रहते हैं, तो इस भिन्न अनुमति के लिए पात्र होने के लिए, आपको 15/05/2024 को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। तुम हो:

  • सामान्य रोजगार परमिट (जीईपी) या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेरी (आईसीटी) परमिट धारक का जीवनसाथी या भागीदार;
  • एक महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारक (सीएसईपी) या एक होस्टिंग समझौते पर शोधकर्ता का जीवनसाथी या साथी;
  • एक बहु-साइट सामान्य रोजगार परमिट पर एक गैर-सलाहकार अस्पताल डॉक्टर (एनसीएचडी) का जीवनसाथी या साथी;
    नहीं तो
  • आपके पति या पत्नी या साथी ने पहले उपरोक्त में से एक को धारण किया था और अब स्टैम्प 4 पर है
    अनुमति
  • आपके पति या पत्नी या साथी को जीईपी, आईसीटी या सीएसईपी रोजगार परमिट के लिए पुनर्सक्रियन रोजगार परमिट जारी किया गया है।

और:

  • आपको गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति के तहत आयरलैंड में रहने की अनुमति दी गई है;
  • आप वैध स्टाम्प 3 पर राज्य में कानूनी रूप से निवासी हैं;
  • आप आयरलैंड में रोजगार में संलग्न होना चाहते हैं;
  • आप एक गैर-ईयू/ईईए/यूके/स्विस नागरिक हैं।

यह किस पर लागू नहीं होता है?

  • परिवार के अन्य सभी सदस्य, जीवनसाथी या भागीदारों के अलावा, रोजगार परमिट, होस्टिंग समझौते या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेरी परमिट धारकों के अलावा।
  • एक पति या पत्नी या एक रोजगार परमिट के साथी, होस्टिंग समझौते या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेरी परमिट धारक, जो एक अलग प्रकार की अनुमति पर राज्य में मौजूद है, जैसे कि, आगंतुक की स्थिति या स्टाम्प 2 (अध्ययन)।
  • एक पति या पत्नी या एक रोजगार परमिट, होस्टिंग समझौते या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेरी परमिट धारक का साथी जिसके पास अनुमति नहीं है, वह राज्य में हो।
  • स्टाम्प 3 धारक, जिन्हें अन्य कारणों से स्टाम्प 3 अनुमति जारी की गई है और, रोजगार परमिट, होस्टिंग समझौते या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेरी परमिट धारक के पति या पत्नी या भागीदार नहीं हैं।

स्टाम्प 1G अनुमति से जुड़ी आव्रजन शर्तों का सारांश:

  • रोजगार परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना राज्य में काम करने की अनुमति है।
  • राज्य में अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई।
  • व्यवसाय स्थापित करने या संचालित करने की अनुमति नहीं है।
  • स्वरोजगार की अनुमति नहीं है।
  • स्टाम्प 1G पंजीकरण का नवीनीकरण सालाना आवश्यक है।
  • स्टाम्प 1G पर 5 वर्षों के बाद, आप स्टाम्प 4 अनुमति के लिए पात्र हो सकते हैं।