इस खंड में
परिचय
यदि आप किसी आयरिश नागरिक या गैर-ईयू/ईईए, गैर-स्विस नागरिक के आश्रित माता-पिता या वयस्क आश्रित बच्चे हैं और राज्य में अपने परिवार के सदस्य के साथ रहने के इच्छुक हैं, तो कृपया आवेदन करने के तरीके और आपको तथा आपके प्रायोजक को पूरी करनी आवश्यक शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें।
कृपया ध्यान दें कि राज्य में आपका प्रायोजन करने वाले रिश्तेदार को आपके आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम तीन (3) वर्षों तक राज्य में कानूनी रूप से निवासी होना चाहिए।
यदि आप वीजा-आवश्यक नागरिक हैं, और आपको राज्य से बाहर रहते हुए सशर्त प्रस्ताव पत्र प्राप्त होता है, तो आपको राज्य की यात्रा करने से पहले डी 'परिवार में शामिल होने' वाले वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
यदि आप ऐसे नागरिक हैं जिन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं है, तो आपको राज्य में प्रवेश करते समय अपना सशर्त प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अनुमति का प्रकार
किसी प्रायोजक परिवार के सदस्य (जो आयरिश नागरिक हो या गैर-ईयू/ईईए और गैर-स्विस नागरिक हो) के साथ आश्रित अभिभावक या वयस्क आश्रित बच्चे के रूप में शामिल होने के लिए आव्रजन अनुमति आव्रजन स्टाम्प 0 की शर्तों के अंतर्गत आती है।
पात्रता
आश्रित अभिभावक या वयस्क आश्रित बच्चे के रूप में प्रायोजित होने की पात्रता के बारे में विवरण संशोधित परिवार पुनर्मिलन नीति के भाग II में दिया गया है।
आवेदन करने से पहले कृपया पात्रता मानदंडों से भलीभांति परिचित हो लें।
आवेदन से पहले निवास स्थान
राज्य में आपका प्रायोजन करने वाला रिश्तेदार आयरिश नागरिक होना चाहिए या आपके आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम तीन (3) वर्षों तक राज्य में कानूनी रूप से निवासी रहा हो।
आवेदन के समय आपका राज्य के बाहर निवासी होना अनिवार्य है। आश्रित माता-पिता और वयस्क आश्रित बच्चों के आवेदन, जो राज्य के भीतर से स्टाम्प 0 के लिए आवेदन करते हैं, या जो सी विज़िट वीज़ा (यदि वीज़ा आवश्यक नागरिक हैं) के आधार पर राज्य में निवास करने के लिए यात्रा करते हैं, स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
सभी आश्रित माता-पिता और वयस्क आश्रित बच्चों को राज्य में प्रवेश करने से पहले स्टाम्प 0 के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
आवेदन से पहले निवास स्थान
पात्र होने के लिए, आपके प्रायोजक की आयरलैंड में पिछले तीन (3) वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सकल आय, आयरलैंड में एक रिश्तेदार की औसत वार्षिक आय के 185% और दो रिश्तेदारों की औसत वार्षिक आय के 250% से अधिक होनी चाहिए। परिवार पुनर्मिलन नीति दस्तावेज़ के परिशिष्ट D के अनुसार, बाद में आवेदन किए गए किसी भी आश्रित वयस्क रिश्तेदार के लिए यह राशि इसी अनुपात में बढ़ जाती है। यह आयरलैंड में औसत साप्ताहिक आय पर आधारित है, जिसे CSO द्वारा आवेदन से पूर्व वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। निवास परमिट के नवीनीकरण के समय भी ये सीमाएँ लागू होंगी।
वर्तमान आय सीमाएं संशोधित परिवार पुनर्मिलन नीति नामक नीति दस्तावेज में निर्धारित हैं।
संशोधित पारिवारिक पुनर्मिलन नीति में निर्धारित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवेदन का मूल्यांकन करते समय केवल एक व्यक्तिगत प्रायोजक की आय पर विचार किया जाएगा।
शर्तों
स्टाम्प 0 केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब आपका रिश्तेदार यह साबित कर सके कि वह आर्थिक और अन्य रूप से आपका भरण-पोषण करने में सक्षम है।
स्टाम्प 0 कई शर्तों और सीमाओं के अधीन है।
उदाहरण के लिए, यह आपको स्वास्थ्य सेवाओं या सार्वजनिक अस्पतालों जैसी किसी भी सार्वजनिक सेवा तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है।
स्वास्थ्य बीमा
उदाहरण के लिए, स्टाम्प 0 आपको स्वास्थ्य सेवाओं या सार्वजनिक अस्पतालों जैसी किसी भी सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देता है। आपको पूर्णतः निजी चिकित्सा बीमा करवाना अनिवार्य है जो पूरी तरह से निजी स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में निजी अस्पतालों का पूर्ण कवरेज; निजी अस्पतालों में निजी कमरे में रहने की सुविधा; और अत्याधुनिक अस्पतालों में किसी भी गैर-अनिवार्य भर्ती उपचार का कवरेज शामिल होना चाहिए।
आवास
स्टाम्प 0 अनुमति के लिए प्रायोजक को रिश्तेदार की जरूरतों के अनुरूप उपयुक्त आवास के विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
अनुमति के लिए प्रारंभिक आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आश्रित माता-पिता या वयस्क आश्रित बच्चा
चिकित्सा बीमा
यदि आपका आवेदन सफल होता है और आप राज्य में प्रवेश करने के बाद निजी चिकित्सा बीमा खरीदना चाहते हैं, तो कृपया अपने आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करें। राज्य में प्रवेश करने के बाद (पासपोर्ट पर मुहर लगवाते समय) हम अनुमति देने से पहले इसका प्रमाण मांगेंगे। निजी चिकित्सा बीमा के स्थान पर यात्रा बीमा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कृपया ध्यान दें कि इस अनुमति के तहत राज्य में रहने वाले व्यक्ति को अपनी अनुमति की अवधि के दौरान निजी चिकित्सा बीमा बनाए रखना आवश्यक है। निरंतर निजी चिकित्सा बीमा का प्रमाण प्रस्तुत किए बिना अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, और न ही अनुमति का पंजीकरण या नवीनीकरण किया जाएगा।
अनुप्रयोग चरण
प्रक्रिया के दो या तीन चरण हैं और आपकी परिस्थितियों के आधार पर गैर-ईईए राष्ट्रीय के रूप में पंजीकरण करना है:
चरण 1: अनुमति के लिए आवेदन करें
यदि आपको वीज़ा आवश्यक है या गैर-वीज़ा की आवश्यकता है, तो आपको TPER आवेदन पत्र को पूरा करके और आवश्यक दस्तावेज भेजकर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा:
परिवार में शामिल हों
आव्रजन सेवा वितरण
न्याय विभाग, गृह मंत्रालय और प्रवासन विभाग
13-14 बर्ग क्वे,
डबलिन 2, DO2 XK70,
आयरलैंड
यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आपको निम्नलिखित के साथ जारी किया जाएगा:
चरण 2: वीजा के लिए आवेदन करें (यह केवल तभी आवश्यक है जब आप वीजा की आवश्यकता रखते हैं)
यदि आप एक वीजा आवश्यक व्यक्ति हैं और आयरलैंड में अपने परिवार में शामिल होने के लिए अपना सशर्त प्रस्ताव पत्र प्राप्त किया है तो आपको राज्य में प्रवेश करने के लिए वीजा के लिए आवेदन करने के लिए अपने स्थानीय वीजा कार्यालय से संपर्क करना होगा।
अपने परिवार के साथ राज्य में रहने के लिए, आपको डी-जॉइन फैमिली वीजा के लिए आवेदन करना होगा। डी-जॉइन फैमिली वीजा के लिए अपना आवेदन जमा करते समय, आपको अपने सशर्त प्रस्ताव पत्र को शामिल करना होगा।
यदि आप डी-जॉइन फैमिली वीजा के साथ राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आप पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे जो आपको स्टाम्प 0 अनुमति पर आयरलैंड में रहने की अनुमति देगा। परिवार वीजा में शामिल होने के वेब पेज पर विस्तृत जानकारी देखें।
जब आपको अपना सशर्त प्रस्ताव पत्र प्राप्त हो जाता है और आपको सही डी-जॉइन फैमिली वीजा दिया जाता है, तो आप राज्य की यात्रा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि प्रवेश के बंदरगाह पर राज्य में प्रवेश हमेशा आप्रवासन अधिकारी के विवेक पर होता है।
Non-visa required people
यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और आप आयरलैंड में निवास करना चाहते हैं, और आप और आपके प्रायोजक सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो सशर्त प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने पर आप आयरलैंड की यात्रा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आयरलैंड में प्रवेश हमेशा प्रवेश द्वार पर आव्रजन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है।
चरण 3: आवेदन प्रक्रिया पूरी करना और पंजीकरण करना
जब आप राज्य में आते हैं तो आपको भेजना चाहिए:
तक:
परिवार में शामिल हों
आव्रजन सेवा वितरण
न्याय विभाग से न्याय विभाग, गृह मामलों और प्रवासन विभाग को
13-14 बर्ग क्वे
डबलिन 2,
डी02 एक्सके70,
आयरलैंड।
अपनी अनुमति पंजीकृत करें
घरेलू निवास और अनुमति प्रभाग आपके पासपोर्ट में एक स्टाम्प जोड़ देगा और इसे आपको वापस कर देगा।
एक बार जब आपको अपने पासपोर्ट पर स्टाम्प 0 की अनुमति मिल जाती है, तो आप उस अनुमति को पंजीकृत करने और आयरिश निवास परमिट ("आईआरपी कार्ड") प्राप्त करने के लिए बाध्य होते हैं।
पंजीकरण करने के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- हमारे विशेष ग्राहक सेवा पोर्टल का उपयोग करके पंजीकरण कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें। आप खाता पंजीकृत कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं।
- आपको अपने स्पॉन्सर के साथ उपस्थित होना होगा। इस अपॉइंटमेंट के लिए आपको फिंगरप्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। इसके बाद आपको आयरिश निवास परमिट प्राप्त होगा।
- अपनी अनुमति को समय पर पंजीकृत न कराने पर भविष्य में आपके आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
अपनी अनुमति नवीनीकृत करना
आपका आव्रजन परमिट एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। यदि आप अपने स्टाम्प 0 परमिट का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, तो कृपया टीपीईआर नवीनीकरण फॉर्म भरें और अपने सहायक दस्तावेज़ तैयार रखें।
अपना पूरा फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए हमारे समर्पित ग्राहक सेवा पोर्टल का उपयोग करें। आप एक खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं।
पोर्टल पर नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करें। ग्राहक सेवा पोर्टल पर अपने स्टाम्प 0 आव्रजन परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन कैसे जमा करें । यह गाइड आपको यह प्रक्रिया बताएगी।
अब नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नवीनीकरण आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको एक स्वीकृति पत्र प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी आव्रजन अनुमति का नवीनीकरण करने के लिए कर सकते हैं।