आप अपने गैर-ईईए/गैर-स्विस/गैर-यूके सदस्य जीवनसाथी, सिविल पार्टनर, वास्तविक पार्टनर या माता-पिता (यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चे हैं और अविवाहित हैं) के साथ जुड़ने के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं, यदि उनकी स्थिति निम्न में से किसी एक में आती है:
श्रेणी ए:
वे लोग जिन्हें शरणार्थी का दर्जा या सहायक संरक्षण का दर्जा दिया गया है, जो आयरलैंड के निवासी हैं, जहां आवेदन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 56 और 57 के दायरे में नहीं आता है।
श्रेणी बी:
महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारक
आप्रवासी निवेशक कार्यक्रम (आईआईपी) के तहत अनुमति प्राप्त निवेशक
स्टार्ट-अप उद्यमी कार्यक्रम (STEP) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त उद्यमी
होस्टिंग समझौतों पर शोधकर्ता
आईएसडी-अनुमोदित छात्रवृत्ति कार्यक्रम के छात्र (जैसे KASP)
इंट्रा-कंपनी ट्रांसफरीज़
पीएचडी छात्र (शर्तों के अधीन, सामाजिक कल्याण भुगतान का कोई सहारा नहीं सहित)
रोजगार में पूर्णकालिक गैर-लोकम डॉक्टर
धर्म मंत्री (प्रासंगिक योजना के अंतर्गत (राज्य निधि का सहारा न लेने सहित शर्तों के अधीन)।
आप अपने जीवनसाथी, सिविल पार्टनर, वास्तविक पार्टनर या माता-पिता (यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चे हैं और अविवाहित हैं) के साथ जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं , जब वे आयरलैंड में एक वर्ष तक कानूनी रूप से काम कर चुके हों, यदि उनकी स्थिति निम्न में से किसी एक के अंतर्गत आती हो:
श्रेणी सी:
गैर-महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारकों
स्वतंत्र स्टाम्प 4 धारक जो ऊपर बताई गई श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे परिवार पुनर्मिलन आवेदन को प्रायोजित करने के पात्र हैं।
अन्य सभी गैर-ईईए नागरिक प्रायोजन के लिए पात्र नहीं हैं।
गैर-ईईए परिवार के सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं?
मैं एक महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारक या होस्टिंग समझौते पर शोधकर्ता का वास्तविक भागीदार या आश्रित बच्चा हूं
एक होस्टिंग समझौते के तहत क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट (CSEP) धारक या शोधकर्ता का वास्तविक साथी या आश्रित बच्चा आयरलैंड में अपने परिवार के सदस्य से जुड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।
मैं आश्रित वयस्क बच्चा हूँ
यदि आप किसी गैर-ईईए/गैर-स्विस/गैर-यूके राष्ट्रीय अभिभावक के 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क बच्चे हैं और किसी गंभीर चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण, जो स्वतंत्र जीवन को असंभव बनाती है, अपने निर्वाह के लिए उस अभिभावक की देखभाल पर निर्भर हैं, तो कृपया ध्यान दें कि इसके लिए अतिरिक्त योग्यता शर्तें हैं और न्यूनतम वित्तीय सीमा भी अधिक है। यहाँ दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
मैं वास्तविक भागीदार हूँ
यदि आप एक गैर-ईईए / गैर स्विस राष्ट्रीय जीवन साथी (प्रायोजक) के वास्तविक भागीदार हैं और आयरलैंड में उनके साथ रहना चाहते हैं।
मैं बच्चा हूँ
आयरलैंड में रहने वाले गैर-ईईए/गैर-स्विस/गैर-यूके नागरिक का 18 वर्ष से कम आयु का अविवाहित आश्रित नाबालिग बच्चा, अपने माता-पिता के साथ आयरलैंड में रहने के लिए आवेदन कर सकता है।
मैं आश्रित माता-पिता हूँ
आश्रित माता-पिता जो अपने गैर-ईईए/गैर-स्विस/गैर-यूके वयस्क बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, जिसे आयरलैंड में रहने की अनुमति है, उन्हें यहां पढ़ना चाहिए कि वे अपने परिवार के सदस्य के साथ रहने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
परिवार के अन्य सदस्य
यदि आप एकल परिवार के सदस्य, आश्रित माता-पिता या गैर-ईईए/गैर-स्विस/गैर-यूके नागरिक के आश्रित वयस्क बच्चे नहीं हैं, तो आप सामान्यतः परिवार पुनर्मिलन के लिए पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, आप असाधारण परिस्थितियों में आवेदन कर सकते हैं, नीति दस्तावेज़ की धारा 13 देखें।
मैं धर्म मंत्री का जीवनसाथी/सिविल पार्टनर या आश्रित बच्चा हूं।
धर्म मंत्री तत्काल परिवार के सदस्यों को ला सकता है, इसका मतलब है पति या पत्नी या आश्रित बच्चा। कुछ शर्तें लागू होती हैं जिन्हें आपको यहां ध्यान से पढ़ना चाहिए।
मैं पति/पत्नी/सिविल पार्टनर हूं।
गैर-ईईए / गैर स्विस व्यक्ति का पति / पत्नी / सिविल पार्टनर, उनके साथ जुड़ने या आयरलैंड में अपने परिवार के सदस्य के साथ जाने के लिए पात्र हो सकता है।