एटिपिकल वर्किंग स्कीम (एडब्ल्यूएस) के भविष्य के बारे में हितधारकों के व्यापक परामर्श के बाद एडब्ल्यूएस के नियमों और शर्तों में कई संशोधनों पर सहमति व्यक्त की गई है।

नीचे दिए गए परिवर्तन 1 जनवरी 2023 से निम्नानुसार प्रभावी होंगे:

एटिपिकल वर्किंग स्कीम के लिए वेतन सीमा को वर्तमान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से संशोधित किया जाएगा ताकि सामान्य रोजगार परमिट (वर्तमान में प्रकाशन के समय € 30,000) के लिए प्रकाशित वेतन आवश्यकता के साथ संरेखित किया जा सके। यह परिवर्तन राष्ट्रीय श्रम बाजार पर असामान्य कार्य योजना के किसी भी विकृत प्रभाव को कम करने के लिए पेश किया जा रहा है।

कूलिंग ऑफ पीरियड के संबंध में भी परामर्श किया गया है।

वर्तमान में, किसी भी 12 महीने की अवधि में एटिपिकल वर्किंग स्कीम के तहत केवल एक अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अनुमतियों के बीच 12 महीने की अवधि पहले दी गई और उपयोग की गई किसी भी अनुमति की समाप्ति तिथि पर शुरू होती है।

1 जनवरी 2023 से प्रभावी:

  • योजना के तहत अनुमति 90 दिनों की अवधि के लिए दी जाती रहेगी
  • योजना के तहत अनुमति के 90 दिनों का उपयोग 6 महीने की अवधि में अधिकतम 90 दिनों तक राज्य में और बाहर आंतरायिक यात्रा का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है
  • बाद में एडब्ल्यूएस अनुमति के तहत राज्य में कोई नया प्रवेश होने से पहले 6 महीने की अवधि के अंत से एक महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि लागू होगी।
  • इस एक महीने की अवधि के दौरान एक नया आवेदन किया जा सकता है, लेकिन दी गई अनुमति का उपयोग महीने बीतने तक नहीं किया जा सकता है। यह बाद में दिए गए किसी भी अनुमति पत्र पर पहचाना जाएगा।
  • इस योजना के तहत किसी भी बाद की अनुमति प्रदान करना पिछली अनुमति की शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करेगा और इसे प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आवेदक या उनके एजेंट पर पासपोर्ट टिकटों के माध्यम से लैंडिंग और दूसरे अधिकार क्षेत्र में रहने के साक्ष्य के रूप में निर्भर करती है।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव योजना (मनोरंजन उद्योग, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित) के तहत अनुमति के लिए आवेदनों की केवल "सामान्य" श्रेणी पर लागू होते हैं और राज्य में फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मियों के रूप में या योजना के तहत उपलब्ध अनुमति की अन्य श्रेणियों के तहत प्रवेश करने की अनुमति के आवेदनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त संशोधन 01 जनवरी 2023 को या उसके बाद प्राप्त किसी भी नए आवेदन के लिए प्रभावी होंगे। इस तिथि से पहले प्राप्त किसी भी आवेदन का मूल्यांकन योजनाओं के वर्तमान मानदंडों के तहत किया जाता रहेगा।

एटिपिकल वर्किंग स्कीम की प्रकाशित जानकारी, नियम और शर्तें 2023 की शुरुआत में www.irishimmigration.ie वेबसाइट पर अपडेट की जाएंगी।