इस खंड में
परिचय
यह पृष्ठ नागरिक साझेदारी और सहवासियों के कुछ अधिकारों और दायित्वों अधिनियम 2010 (2010 की संख्या 24) के परिणामस्वरूप कुछ आप्रवासन परिवर्तनों से संबंधित है।
नागरिक भागीदारों के लिए आप्रवासन व्यवस्था
नागरिक भागीदारी और सहवासियों के कुछ अधिकार और दायित्व अधिनियम 2010 (2010 की संख्या 24) 13 जनवरी 2011 को लागू हुआ। इस अधिनियम से उत्पन्न आप्रवासन परिवर्तनों को नीचे समझाया गया है।
एक नागरिक भागीदार की परिभाषा
आप्रवासन उद्देश्यों के लिए एक नागरिक भागीदार को एक ही लिंग के दो व्यक्तियों में से किसी एक के रूप में परिभाषित किया गया है:
अब तक पांच आदेश दिए गए हैं:
आप्रवासन मामलों में नागरिक भागीदारों का उपचार
एक नागरिक साथी, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, को आप्रवासन मामलों में एक ऐसे व्यक्ति के बराबर माना जाएगा, जो विपरीत लिंग के किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है जहां वैवाहिक संबंध भंग नहीं हुआ है या शून्यता के डिक्री का विषय है।
संक्षेप में, आप्रवासन अधिकारी एक नागरिक साझेदारी को विवाह के समान ही मानते हैं। इस साइट पर सूचना नोटिस में विवाह के किसी भी संदर्भ को नागरिक साझेदारी के लिए उसी तरह से लागू किया जा सकता है।
भागीदारों
जिस तरह से साझेदार न तो नागरिक भागीदार हैं (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है) और न ही विवाहित व्यक्तियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मौजूदा व्यवस्थाएं लागू होती रहती हैं और इस तरह की साझेदारी में लिंग मिश्रण आव्रजन निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है।