वर्तमान में घरेलू निवास और अनुमति प्रभाग को परिवार पर निर्भर आवेदनों की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त हो रही है। नतीजतन, वर्तमान में पोस्ट/ आवेदनों को संसाधित करने में देरी हो रही है। जब आवेदन प्राप्त होते हैं और हमारे सिस्टम पर अपलोड किए जाते हैं, तो आवेदकों को एक पावती प्राप्त होगी। हम जल्द से जल्द आवेदनों को स्वीकार करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
इस खंड में
परिचय
यदि आप एक गैर-ईईए नागरिक हैं और आप आयरलैंड में निवासी परिवार के सदस्य के आश्रित हैं, तो आप परिवार के आश्रित के रूप में आयरलैंड में रहने की अनुमति के लिए पात्र हो सकते हैं। पात्र होने के लिए, आपको और आपके प्रायोजक को वर्तमान में आयरलैंड में एक घर में एक साथ रहना चाहिए। हम आयरलैंड के बाहर से आवेदन स्वीकार नहीं करते हैं।
आप्रवासन सेवा वितरण (आईएसडी) गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन पर नीति दस्तावेज में निर्धारित मानदंडों द्वारा निर्देशित मामले के आधार पर निर्णय लेता है।
परिवार पर निर्भर कौन है?
परिवार निर्भरता अनुप्रयोगों पर विचार करते समय आप्रवासन सेवाओं का इरादा परिवार के सदस्यों को परिवार इकाई के हिस्से के रूप में आयरलैंड में एक साथ रहने की अनुमति देना है।
आपको परिवार पर निर्भर माना जा सकता है यदि:
आपकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है, या
आप 23 वर्ष से कम आयु के हैं और पूर्णकालिक शिक्षा में हैं
आपका प्रायोजक एक आयरिश नागरिक है, या एक आयरिश नागरिक से विवाहित व्यक्ति या स्टाम्प 1, स्टाम्प 4 या स्टाम्प 5 अनुमति का आयरिश निवासी धारक है
आप आम तौर पर एक परिवार इकाई के सदस्य के रूप में अपने प्रायोजक के साथ रहते हैं
आप आम तौर पर स्थायी आधार पर अलग या अलग नहीं रहते हैं।
पात्रता
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
यदि आपको आयरलैंड की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता है, तो आपको आयरलैंड आने से पहले आयरिश डी-जॉइन फैमिली वीजा दिया जाना चाहिए था
आपको एक प्रायोजक के आश्रित परिवार का सदस्य होना चाहिए, अर्थात, एक आयरिश नागरिक; एक आयरिश नागरिक से शादी करने वाला व्यक्ति; या स्टैम्प 1, 4 या 5 के साथ आयरलैंड में रहने वाला व्यक्ति
यदि आपके परिवार का सदस्य स्टैम्प 2 या स्टैम्प 3 आयरिश निवास अनुमति का धारक है तो वे प्रायोजक के रूप में योग्य नहीं हैं
आपके परिवार के सदस्य / प्रायोजक को सार्वजनिक धन से किसी भी मदद के बिना खुद को और किसी भी आश्रित का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए
आपने कानूनी रूप से आयरलैंड में प्रवेश किया होगा। यदि आप आवेदन करते समय राज्य में गैरकानूनी रूप से मौजूद हैं, तो हम आवेदन को अस्वीकार कर देंगे।
हम आपके आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे यदि आप निर्वासित करने के इरादे की अधिसूचना (1999 आव्रजन अधिनियम की धारा 3 के तहत 15 दिन का पत्र) या निर्वासन आदेश या राज्य छोड़ने के लिए किसी अन्य आवश्यकता के अधीन हैं
आपको अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए और आयरिश कानूनों का पालन करना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों के लोग परिवार के सदस्य को प्रायोजित करने के लिए पात्र हो सकते हैं, जो सभी मानदंडों को पूरा करने और अपने परिवार के सदस्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन होने के अधीन हैं:
एक होस्टिंग समझौते के तहत शोधकर्ता
पीएचडी छात्र आयरलैंड में डॉक्टरेट मान्यता प्राप्त के लिए अध्ययन कर रहे हैं
छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्य देशों के छात्र
स्तर 8 ऑनर्स डिग्री और उससे ऊपर के छात्र जो अकादमिक प्रगति साबित कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का पासपोर्ट (डी-जॉइन फैमिली वीजा सहित)
- प्रायोजक का पासपोर्ट।
- अंग्रेजी में प्रमाणित अनुवाद के साथ पूर्ण जन्म प्रमाण पत्र जहां लागू दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र / कानूनी अभिभावकता आदेश लागू हो
- विवाह प्रमाण पत्र यदि आवेदन आवेदक के माता-पिता के आश्रित बच्चे होने पर आधारित है, जो आयरिश राष्ट्रीय / गैर ईईए राष्ट्रीय से विवाहित है या यदि आवेदन एक गैर ईईए राष्ट्रीय के आश्रित पति या पत्नी होने पर आधारित है (नोट: एक स्थिर संघ घोषणा विवाह प्रमाण पत्र नहीं है)
- एक या दोनों आवेदक और प्रायोजक के नाम पर उपयोगिता बिल
- आयरलैंड या किसी अन्य देश में एक परिवार इकाई के हिस्से के रूप में एक साझा पते पर निवास का प्रमाण
- प्रायोजक या आपके लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों का प्रमाण
- पिछले 6 महीनों को कवर करने वाले वित्तीय विवरण।
यदि किराए पर लें:
- मकान मालिक/एजेंसी से पत्र, किराया अनुबंध, किराया पुस्तिका या किरायेदारी समझौता (दिनांकित)
- आवासीय किरायेदारी बोर्ड से किरायेदारी के पंजीकरण के पत्र (दिनांकित)
- भुगतान किए गए किराए का प्रमाण, उदाहरण के लिए, बैंक स्टेटमेंट (दिनांकित)।
यदि घर का मालिक:
- बंधक प्रदाता, स्थानीय प्राधिकरण या काउंटी काउंसिल से पत्र (दिनांकित)
- शीर्षक या विलेख (जैसा लागू हो)
- प्रायोजक के नाम पर उपयोगिता बिल भी
- बंधक भुगतान दर्शाने वाले बैंक विवरण (दिनांकित)।
यदि प्रायोजक कार्यरत है
- कृपया राज्य में प्रायोजक की वर्तमान गतिविधि/रोजगार के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान करें
- रोजगार के नियम, शर्तें और घंटे और/या हस्ताक्षरित अनुबंध निर्धारित करने वाला नियोक्ता का वर्तमान पत्र
- रोजगार विवरण के दो हालिया वेतन और पिछले 3 वर्षों का सारांश (यदि लागू हो)
- आवेदक और प्रायोजक के लिए उपलब्ध सभी वित्त के साक्ष्य (यानी बैंक स्टेटमेंट के 6 महीने)।
यदि प्रायोजक स्व-नियोजित है
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व आयुक्तों से कर आकलन (यदि लागू हो) या राजस्व आयुक्तों से स्व-मूल्यांकन (आयकर) के लिए पंजीकरण पत्र पर सहमति व्यक्त की गई
- पिछले 6 महीनों के लिए व्यवसाय के बैंक विवरण
- बैंक विवरण और / या वित्तीय संसाधनों के अन्य सबूत।
यदि प्रायोजक अध्ययन कर रहा है
- पाठ्यक्रम विवरण, प्रारंभ तिथि और पूरा होने की तारीख सहित कॉलेज / पाठ्यक्रम प्रदाता से पत्र
- निजी चिकित्सा बीमा (प्रायोजक और आवेदक के लिए) बैंक विवरण और / या वित्तीय संसाधनों के अन्य सबूत के साक्ष्य।
यदि प्रायोजक अनैच्छिक रूप से बेरोजगार है
- लाभ दावों के विवरण के साथ सामाजिक सुरक्षा विभाग से पत्र
- रोजगार सेवा कार्यालय से नौकरी चाहने वाले के रूप में पंजीकरण स्वीकार करने वाला पत्र
- रोजगार के अंत की परिस्थितियों को रेखांकित करने वाला पिछले नियोक्ता का पत्र
- रोजगार के पूर्व दो वर्षों के लिए रोजगार विवरण का सारांश और अंतिम रोजगार से पी 45।
एक आवेदन को पूर्ण रूप से संसाधित करने के लिए हमें पूर्ण निजी चिकित्सा बीमा कवर (गैर-ईईए प्रायोजक और आवेदक के लिए) के साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
आवेदन कैसे जमा करें
कृपया इसे निम्नलिखित पते पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक द्वारा जमा करें।
परिवार आश्रित आवेदन
घरेलू निवास और अनुमति प्रभाग
इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी
पीओ बॉक्स 12695
डबलिन 2, D02XK70
अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वापस कर दिए जाएंगे।
यदि आपका आवेदन स्वीकृत है
यदि आवेदन अनुमोदित हो जाता है तो आपको आयरलैंड में रहने की अनुमति देने के लिए आव्रजन सेवा वितरण से एक पत्र प्राप्त होगा। फिर आपको और आपके प्रायोजक को राज्य में रहने की अनुमति पंजीकृत करने के लिए अपने स्थानीय पंजीकरण आव्रजन कार्यालय में भाग लेने की आवश्यकता होगी। पंजीकरण और पंजीकरण के नवीकरण के संबंध में विवरण आपके अनुमति पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा।
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
आप निर्णय की तारीख से दो कैलेंडर महीनों तक परिवार पुनर्मिलन नीति दस्तावेज़ के तहत किए गए हमारे निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। समीक्षा प्रारंभिक आवेदन में दी गई जानकारी के साथ-साथ किसी भी और जानकारी को ध्यान में रखेगी जिस पर आप विचार करना चाहते हैं।
समीक्षा एक अन्य अधिकारी द्वारा भी की जाएगी जो प्रारंभिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं था। यह प्रक्रिया किसी भी आवेदक के लिए खुली है जो महसूस करता है कि उनके पास समीक्षा के लिए आधार है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आवेदन प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लगते हैं।
नहीं। यदि आपके पास आयरलैंड में काम करने की अलग से अनुमति नहीं है, तो आपको आवेदन प्रक्रिया के दौरान रोजगार में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदन प्रक्रिया उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग द्वारा जारी रोजगार परमिट के बिना काम करने का कोई अधिकार नहीं देती है।
यदि आपका आवेदन सफल होता है तो आपको आप्रवासन सेवा वितरण से एक अनुमति पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण करने के लिए आपको और आपके प्रायोजक को अपने स्थानीय आव्रजन पंजीकरण कार्यालय में भाग लेने की आवश्यकता होगी। पंजीकरण और पंजीकरण के नवीकरण के संबंध में विवरण आव्रजन सेवा वितरण द्वारा जारी पत्राचार में प्रदान किया जाएगा।
एक सफल आवेदक को दी गई अनुमति का प्रकार प्रायोजक की स्थिति पर निर्भर करेगा।
ऐसे मामले में जहां आवेदन दिया जाता है, निम्नलिखित प्रकार की अनुमति एक वर्ष तक दी जा सकती है। नवीनीकरण के निर्देश अनुमति पत्र में निहित होंगे।
प्रायोजक - आयरिश राष्ट्रीय /
- यदि आपके प्रायोजक परिवार का सदस्य एक आयरिश नागरिक या आयरिश नागरिक का जीवनसाथी है, तो आपको स्टैम्प 4 शर्तों पर एक वर्ष तक का समय दिया जा सकता है। यह आपको रोजगार परमिट की आवश्यकता से छूट देता है।
प्रायोजक – स्टाम्प 1 (सामान्य रोजगार परमिट धारक -जीईपी) या स्टाम्प 4 या स्टाम्प 5 धारक
- यदि आपके प्रायोजक परिवार का सदस्य स्टाम्प 1 (जीईपी), स्टाम्प 4 या 5 शर्तों पर आयरलैंड में एक गैर-ईईए राष्ट्रीय निवासी है, तो आपको एक वर्ष के लिए या आपके प्रायोजक की अनुमति के अनुरूप स्टाम्प 3 शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है। यह स्टैम्प 3 आपको आयरलैंड में काम करने की अनुमति नहीं देता है और यह आपको आश्रित रोजगार परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि आपके प्रायोजक के पास पहले रोजगार परमिट न हो। यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको रोजगार परमिट के लिए उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग में आवेदन करना होगा।
प्रायोजक – स्टाम्प 1 (महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारक – सीएसईपी या होस्टिंग समझौते पर एक शोधकर्ता)
- यदि आपके प्रायोजक परिवार का सदस्य स्टाम्प 1 (सीएसईपी) शर्तों पर आयरलैंड में एक गैर-ईईए राष्ट्रीय निवासी है, और आप विवाहित हैं, तो आपको एक वर्ष के लिए या आपके प्रायोजक की अनुमति के अनुरूप स्टाम्प 1 जी शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है। यह स्टैम्प 1 जी आपको वर्क परमिट की आवश्यकता के बिना आयरलैंड में काम करने की अनुमति देगा।
- यदि आपके प्रायोजक परिवार का सदस्य स्टाम्प 1 (सीएसईपी) शर्तों पर आयरलैंड में एक गैर-ईईए राष्ट्रीय निवासी है, और आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो आपको एक वर्ष के लिए या आपके प्रायोजक की अनुमति के अनुरूप स्टाम्प 3 शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है। यह स्टैम्प 3 आपको वर्क परमिट की आवश्यकता के बिना आयरलैंड में काम करने की अनुमति नहीं देगा।
परिवार इकाई के सदस्य के रूप में आयरलैंड में रहने की अनुमति के लिए एक आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों के तहत ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज शामिल होने चाहिए। आपके आवेदन की जांच परिवार पुनर्मिलन पर प्रकाशित नीति दस्तावेज में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
राज्य में रहने के लिए आपकी अस्थायी अनुमति इस शर्त पर जारी की जाएगी कि आप:
- राज्य के कानूनों का पालन करेंगे
- आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे
- रोजगार हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और राज्य पर बोझ नहीं बनेंगे।
- स्वीकार करें कि रहने के लिए आपकी अस्थायी अनुमति देने से किसी अन्य व्यक्ति को आयरलैंड में प्रवेश करने या रहने का कोई अधिकार या वैध अपेक्षा नहीं मिलती है, चाहे वह आपसे संबंधित हो या नहीं।
- राज्य में लगातार रहेंगे
- आप पूछताछ का विषय बनने के लिए सहमत हैं कि क्या आपने राज्य के कानूनों का पालन किया है या आपको किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और आप आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं।
इसका मतलब है कि आपको उस अवधि के लिए यहां पूरे समय रहना चाहिए जिसके संबंध में आपको अनुमति दी गई थी। निरंतर निवास की यह अवधि केवल निम्नलिखित कारणों से राज्य के बाहर बिताई गई छोटी अवधि से बाधित हो सकती है: छुट्टियां, पारिवारिक आपात स्थिति, या राज्य के भीतर किए गए व्यवसाय या रोजगार से उत्पन्न कार्य प्रतिबद्धताएं। आम तौर पर, एक कैलेंडर वर्ष में राज्य से अनुपस्थिति की अवधि, या तो एकल अनुपस्थिति या संचयी अनुपस्थिति, 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अनुमति बदलें या नवीनीकृत न करें
यदि सूचना आप्रवासन सेवा प्रदायगी के ध्यान में आती है जो आपको अनुमति प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, तो मंत्री राज्य में आपकी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकता है और जानकारी के आधार पर इस अनुमति को नवीनीकृत नहीं करने के लिए भिन्न या चुन सकता है:
इससे पता चलता है कि आपने इन शर्तों का पालन नहीं किया है
यह आपके चरित्र या आचरण (चाहे इस पत्र से पहले या बाद में) से संबंधित है, जिसमें आपराधिक दोषसिद्धि भी शामिल है
यह इंगित करता है कि आप आवश्यकतानुसार पंजीकरण करने में विफल रहे हैं
यह दर्शाता है कि आपने मंत्री जी या राज्य के अन्य प्राधिकारियों को भ्रामक या गलत सूचना प्रदान की है।
उपरोक्त उन आधारों की एक विस्तृत सूची नहीं है जिनके आधार पर मंत्री राज्य में रहने के लिए आपकी अनुमति को नवीनीकृत नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं।
हमसे संपर्क करें
आप [email protected] प्रश्नों को संबोधित कर सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके ईमेल में आपका नाम, संदर्भ संख्या और संपर्क विवरण शामिल हैं।