इस खंड में
परिचय
सितंबर 2014 में रोजगार परमिट (संशोधन) अधिनियम 2014 के शुरू होने के बाद से, गैर-ईईए नर्सें जिन्होंने रोजगार का अनुबंध हासिल कर लिया है, आयरलैंड में नर्स के रूप में काम करने की हकदार नहीं हैं जब तक कि वे एनएमबीआई द्वारा अनुमोदित राज्य में क्लिनिकल अनुकूलन और मूल्यांकन कार्यक्रम या रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड (आरसीएसआई) योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी नहीं कर लेते।
उपयुक्त नैदानिक अनुकूलन कार्यक्रम या आरसीएसआई एप्टीट्यूड टेस्ट को पूरा करने के उद्देश्य से इन नर्सों के लिए राज्य में प्रवेश अब न्याय विभाग द्वारा प्रशासित एटिपिकल वर्किंग स्कीम (एडब्ल्यूएस) के तहत सुगम है।
ये शर्तें इन पर लागू होती हैं:
- यूरोपीय संघ प्रशिक्षित आवेदक यूरोपीय संसद और परिषद के यूरोपीय संघ के निर्देश 2005/36/ईसी के प्रावधानों के तहत प्रत्यक्ष पंजीकरण के हकदार नहीं हैं
- नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड (एनएमबीआई) के साथ पंजीकरण के लिए गैर-यूरोपीय संघ प्रशिक्षित आवेदक, जिन्हें एनएमबीआई द्वारा व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाता है।
महत्वपूर्ण नोट्स
यदि आप एनएमबीआई पंजीकरण हासिल करने में असफल रहते हैं तो आप मामले में अपील कर सकते हैं लेकिन 6 महीने की अनुमति की समाप्ति से पहले राज्य छोड़ना होगा, भले ही अपील प्रक्रिया पूरी हो गई हो या नहीं।
यदि आपकी अपील सफल होती है और आपने अपनी 6 महीने की अनुमति की समाप्ति के कारण राज्य छोड़ दिया है, तो आपको उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग से रोजगार परमिट के लिए आवेदन करना होगा और रोजगार लेने के लिए राज्य में फिर से प्रवेश करने से पहले उस परमिट को प्राप्त करना होगा।
आपके रोजगार का अनुबंध
आपके अनुबंध की प्रारंभ तिथि आपके आवेदन में और रोजगार के अनुबंध में निर्दिष्ट की जानी चाहिए और आपके आरसीएसआई एप्टीट्यूड टेस्ट या नैदानिक अनुकूलन की अवधि की तारीख को प्रतिबिंबित करना चाहिए और उस तारीख से पहले नहीं हो सकता है। इस प्रारंभ तिथि को आपको एटिपिकल वर्किंग स्कीम और आपके वीजा (यदि आवश्यक हो) के तहत अपनी अनुमति के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।
यह अनुबंध स्थायी हो सकता है लेकिन इसमें न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। अनुबंध प्रारंभ होने की तारीख निर्दिष्ट करना होगा। प्रारंभ की तिथि आरसीएसआई एप्टीट्यूड टेस्ट या नैदानिक अनुकूलन के प्रारंभ की तारीख से पहले नहीं हो सकती है। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, स्याही में, और दोनों पक्षों द्वारा दिनांकित किया जाना चाहिए, डिजिटल रूप से सम्मिलित हस्ताक्षर या दिनांक जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। रोजगार का अनुबंध एकल स्कैन किए गए दस्तावेज के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और इसमें कोई हस्तलिखित पाठ शामिल नहीं हो सकता है जिसे दोनों पक्षों द्वारा देखे और सहमत होने के रूप में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।
प्रस्ताव का पत्र राष्ट्रीय रोजगार कानून में रोजगार के अनुबंध के बराबर नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
यदि रोजगार के अनुबंध को किसी भी कारण से पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो प्रदान किए गए रोजगार के अद्यतन अनुबंध को नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा नए हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाना चाहिए ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि सभी पक्ष इस तरह किए गए किसी भी संशोधन से अवगत हैं, और सहमत हैं। अनुबंध के किसी भी संशोधित पृष्ठों को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित भी किया जाना चाहिए।
एटिपिकल वर्किंग स्कीम के तहत अनुमति केवल एप्टीट्यूड टेस्ट या क्लिनिकल एडाप्टेशन की अवधि के माध्यम से गैर-ईईए नर्सिंग योग्यता की मान्यता प्राप्त करने और उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग से रोजगार परमिट के लिए आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से दी जाती है। राज्य में किसी भी अन्य प्रकार के कार्य की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि नर्स के रूप में काम करने के लिए रोजगार परमिट प्रदान नहीं किया जाता है।
कृपया ध्यान दें कि योजना के तहत अनुमति केवल एक सुविधा में रोजगार के उपयुक्त अनुबंध के आधार पर दी जाएगी जो लागू राष्ट्रीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत है या सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले उपयुक्त संगठन में परिभाषित सामुदायिक नर्सिंग भूमिका के लिए है। एटिपिकल वर्किंग स्कीम के तहत एजेंसी के काम की अनुमति नहीं है।
योजना के तहत अनुमति प्राप्त करते समय स्वास्थ्य देखभाल सहायक के रूप में काम करने की किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं है।
एटिपिकल वर्किंग स्कीम के तहत आपकी अनुमति, और आपका रोजगार परमिट, एक विशिष्ट कार्य स्थान और एक विशिष्ट नियोक्ता तक सीमित होगा। आपके रोजगार के अनुबंध के लिए आपको अन्य स्थानों पर या अन्य कंपनियों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, जो योजना के तहत आपके आवेदन में निर्दिष्ट नहीं हैं।
रोजगार के अनुबंध को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाना चाहिए ।
एनएमबीआई पंजीकरण
आयरलैंड में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए आपको एनएमबीआई रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के दो तरीके निम्नानुसार हैं:
- आप एनएमबीआई अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में नैदानिक अनुकूलन और मूल्यांकन कर सकते हैं जिसमें 6 - 12 सप्ताह के बीच का समय लग सकता है, या
- आप आरएससीआई एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठ सकते हैं जो दो सप्ताहांत के दौरान होता है।
सभी मामलों में, आपको अधिकतम 6 महीने के लिए अनुमति दी जाएगी।
आरसीएसआई परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने, एनएमबीआई से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने, उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग से रोजगार परमिट प्राप्त करने और राज्य में अपनी अनुमति पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए यह पर्याप्त समय होना चाहिए। पंजीकरण कैसे करें के बारे में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
जब आप सफलतापूर्वक अपना नैदानिक अनुकूलन और मूल्यांकन कार्यक्रम / आरसीएसआई एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा करते हैं और एनएमबीआई से अपना व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) प्राप्त करते हैं, तो आपका नियोक्ता आपके लिए रोजगार परमिट के लिए आवेदन कर सकता है।
रोजगार की अनुमति
रोजगार परमिट केवल आयरिश आधारित मेजबान निकाय द्वारा एडब्ल्यूएस आवेदन पत्र में शामिल विशिष्ट स्थान के लिए रोजगार के संबंध में और बाद में एडब्ल्यूएस अनुमोदन पत्र पर प्रदान किया जाता है। आवेदक को अनुबंध के मध्य में अपने नियोक्ता या रोजगार के स्थान को बदलने की अनुमति नहीं है। यह केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है और बारीकी से निगरानी की जाएगी। इस योजना के तहत अनुमोदन का मूल पत्र मूल अनुरोध में किसी भी बदलाव के अनुरोध के साथ वापस किया जाना चाहिए।
रोजगार परमिट प्राप्त होने पर, नर्स को राज्य में अपनी अनुमति पंजीकृत करनी होगी।