हाल के वर्षों में आम तौर पर यूरोपीय संघ आयोग, यूरोप की परिषद और ओईसीडी द्वारा सीमा सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और यूरोपीय संघ के कानून की परिधि के संबंध में कई अध्ययनों में आप्रवासी निवेश कार्यक्रमों के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं और कार्यक्रम ने व्यापक सार्वजनिक नीति चिंता के मुद्दों को जन्म दिया।
जबकि मंत्री इस बात से संतुष्ट थीं कि आईआईपी उनके विभाग द्वारा उच्चतम पेशेवर मानकों के लिए संचालित किया गया था, इन कारकों के संयोजन ने कार्यक्रम को बंद करने का समय निकाला।
आईआईपी को समाप्त करते हुए सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से बंद करने के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। इन व्यवस्थाओं को अब अंतिम रूप दे दिया गया है।
कार्यक्रम के बंद होने से मौजूदा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से अनुमोदित व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजनाएं व्यवसाय योजना और वित्त पोषण राशि के आधार पर आगे बढ़ सकती हैं जैसा कि पहले मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह अंततः परियोजना के मालिक/प्रायोजक के लिए एक मामला है कि वह अपनी व्यावसायिक योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर एक अनुमोदित परियोजना पर वितरण सुनिश्चित करे। हालांकि, विभाग आईआईपी आवश्यकताओं के वितरण और अनुपालन के लिए आगे बढ़ने वाली सभी परियोजनाओं की निगरानी करना जारी रखेगा, जिसमें केवल कोर कैपिटल प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए निवेश निधि का उपयोग शामिल है, न कि उदाहरण के लिए, परिचालन लागत या निवेशक एजेंट शुल्क के लिए।
इस घटना में कि किसी परियोजना के वितरण के संबंध में चिंता का कोई गंभीर मुद्दा विभाग के ध्यान में आता है, वह जो भी उचित कार्रवाई आवश्यक है, वह करेगा, और इसमें संबंधित अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करना, आगे के निवेशक आवेदनों के प्रसंस्करण को रोकना शामिल हो सकता है परियोजना से जुड़े या परियोजना के लिए दिए गए अनुमोदन को वापस लेना।
जहां एक परियोजना को मंजूरी दे दी जाती है, उस परियोजना से जुड़े सभी व्यक्तिगत निवेशक आवेदनों की जांच की जाएगी और प्रकाशित आईआईपी मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियत समय में अनुमोदित किया जाएगा।
परियोजना के आवेदन जो बंद होने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें प्राथमिकता के रूप में संसाधित किया जाएगा।
जिन परियोजना आवेदनों की पहचान की गई है कि वे कार्यक्रम को बंद करने के सरकार के निर्णय की अनुमत समय-सीमा के बाहर प्रस्तुत किए गए हैं या जिनके साथ कोई निवेशक नहीं जुड़ा है, उन पर यूनिट द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि आवेदन की अन्य श्रेणियों की एक छोटी संख्या पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
हाथ पर आवेदनों की मात्रा को देखते हुए, अंतिम निर्णय के लिए आवेदन की सभी शेष श्रेणियों को संसाधित करने में कई साल लगने की उम्मीद है। स्वतंत्र मूल्यांकन समिति, जो आईआईपी के तहत परियोजना आवेदनों का आकलन करती है, परियोजना आवेदनों की जांच में संभावित रूप से तेजी लाने और समग्र प्रतीक्षा समय को कम करने के नए तरीकों की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम बंद होने के बाद से आईआईपी इकाई ने विचार और सिफारिश के लिए मूल्यांकन समिति को परियोजना आवेदन प्रस्तुत करना जारी रखा है, और निर्णय के लिए मंत्री को परियोजना और निवेशक आवेदन दोनों और वे निर्णय जारी करना जारी है।
समिति यह निर्धारित करती है कि क्या कोई परियोजना आईआईपी निवेश के लिए उपयुक्त है और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो परियोजना आवेदन अंतिम अनुमोदन के लिए न्याय मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।
मूल्यांकन समिति ने विभाग के साथ सहायक और रचनात्मक तरीके से काम करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि हाथ में आवेदनों की महत्वपूर्ण संख्या से निपटा जा सके।
मूल्यांकन समिति में न्याय विभाग, वित्त विभाग, विदेश मामलों के विभाग, एंटरप्राइज आयरलैंड और आईडीए आयरलैंड के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं जिनके पास इस क्षेत्र में उपयुक्त कॉर्पोरेट विशेषज्ञता है।
कार्यक्रम को समाप्त करने में, सरकार ने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से बंद करने और समापन के प्रबंधन को इस तरह से बंद करने के लिए प्रतिबद्ध किया जो सभी के लिए उचित हो।
कार्यक्रम के बंद होने से मौजूदा परियोजनाएं या कार्यक्रम के तहत पहले से अनुमोदित व्यक्ति प्रभावित नहीं होंगे। जहां अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निवेशक आवेदन हाथ में हैं, आईआईपी इकाई उन आवेदनों के प्रसंस्करण को व्यवस्थित तरीके से तेज करने का प्रयास करेगी।
यह अंततः परियोजना के मालिक/प्रायोजक के लिए एक मामला है कि वह अपनी व्यावसायिक योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर एक अनुमोदित परियोजना पर वितरण सुनिश्चित करे। हालांकि, विभाग आईआईपी आवश्यकताओं के वितरण और अनुपालन के लिए आगे बढ़ने वाली सभी परियोजनाओं की निगरानी करना जारी रखेगा, जिसमें केवल कोर कैपिटल प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए निवेश निधि का उपयोग शामिल है, न कि उदाहरण के लिए, परिचालन लागत या निवेशक एजेंट शुल्क के लिए। इस घटना में कि किसी परियोजना के वितरण के संबंध में चिंता का कोई गंभीर मुद्दा विभाग के ध्यान में आता है, वह जो भी उचित कार्रवाई आवश्यक है, वह करेगा, और इसमें संबंधित अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करना, आगे के निवेशक आवेदनों के प्रसंस्करण को रोकना शामिल हो सकता है परियोजना से जुड़े या परियोजना के लिए दिए गए अनुमोदन को वापस लेना।
जहां एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, उस परियोजना के साथ जुड़े सभी व्यक्तिगत निवेशक आवेदनों की जांच की जाएगी और प्रकाशित और आव्रजन आवश्यकताओं के रूप में आईआईपी मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियत समय में अनुमोदित किया जाएगा।
इन आवेदनों को संसाधित करते समय आईआईपी यूनिट, जहां आवश्यक हो, अंतिम निर्णय लेने से पहले आवेदकों या उनके एजेंट के साथ उनके आवेदन के संबंध में आवश्यक किसी भी अंतराल या अतिरिक्त जानकारी के संबंध में संलग्न होगी।
आपके आवेदन के संबंध में आपको आईआईपी इकाई से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आवश्यक हो तो वे आपसे या आपके एजेंट से संपर्क करेंगे।
कुछ अनुमोदित परियोजनाओं ने कार्यक्रम के समापन से पहले, बढ़ती मुद्रास्फीति/निर्माण लागतों की भरपाई के लिए अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए, जिसमें व्यवसाय योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया।
आईआईपी मानदंडों को पूरा करना जारी रखने के अध्यधीन अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए इन आवेदनों को विचार के लिए मूल्यांकन समिति के पास जाने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे अनुरोधों से निपटने के लिए पहले से सहमत मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
इस प्रक्रिया को केवल अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कार्यक्रम की समापन तिथि से पहले अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए परियोजनाओं से ऐसा कोई अन्य अनुरोध मूल्यांकन समिति के पास नहीं लाया जाएगा।
कोई भी परियोजना, जिसे कार्यक्रम की अंतिम तिथि तक पहले से अनुमोदित नहीं किया गया है, जिसे भविष्य में मुद्रास्फीति / बढ़ती निर्माण लागत आदि की भरपाई के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, को आईआईपी द्वारा प्रदान किए गए निवेश के बाहर निवेश के अन्य साधनों को स्रोत करने की आवश्यकता होगी।
कार्यक्रम के बंद होने से मौजूदा परियोजनाएं या कार्यक्रम के तहत पहले से अनुमोदित व्यक्ति प्रभावित नहीं होंगे। परियोजनाएं व्यवसाय योजना के आधार पर आगे बढ़ सकती हैं जैसा कि पहले मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था।
किसी परियोजना के लिए नए तत्वों के लिए अतिरिक्त धन का अनुरोध करने वाली कोई भी अनुमोदित परियोजना, जो पहले से अनुमोदित व्यवसाय योजना से बाहर है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
इस तरह के किसी भी अनुरोध को पहले से अनुमोदित परियोजना से संबंधित सभी मामलों के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी और इसे एक नए आवेदन के रूप में माना जाएगा। इसलिए, और विशेष रूप से जब से कार्यक्रम अब बंद हो गया है, और अन्य सभी परियोजनाओं और आवेदकों के लिए निष्पक्ष होने के लिए, इस प्रकृति के अनुरोधों को परीक्षा के लिए नहीं माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
कोई भी परियोजना आवेदन जो निवेशक के बिना है, इसलिए अमान्य है और उस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
जबकि, कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, निवेशकों को परियोजनाओं के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति है, उन्हें केवल ऐसा करने की अनुमति है यदि अन्य परियोजना में पहले से ही एक निवेशक जुड़ा हुआ है। किसी निवेशक को किसी अन्य परियोजना में स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास जिसमें पहले से कोई निवेशक नहीं जुड़ा है, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
आईआईपी इकाई इन परियोजनाओं के परियोजना मालिकों/प्रस्तावकों के साथ मिलकर योजना प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा पर सहमत होगी।
जहां धन का निवेश नहीं किया जाता है, वहां कोई आव्रजन अनुमति नहीं दी जाएगी।
जहां आवेदन पर निर्णय के समय किसी परियोजना में निवेश करने के लिए कोई निवेशक तैयार नहीं है, वह आवेदन निर्धारित आईआईपी मानदंडों को पूरा नहीं करेगा और इसलिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह आपके लिए एक निवेशक के हस्तांतरण की तलाश करने के लिए खुला हो सकता है जिसे पहले अनुमोदित किया गया है और जिसकी परियोजना अब आगे नहीं बढ़ रही है।
जबकि, कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, निवेशकों को परियोजनाओं के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति है, उन्हें केवल ऐसा करने की अनुमति है यदि अन्य परियोजना में पहले से ही एक निवेशक जुड़ा हुआ है। किसी निवेशक को किसी अन्य परियोजना में स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास जिसमें पहले से कोई निवेशक नहीं जुड़ा है, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
यदि किसी परियोजना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उस परियोजना से जुड़े निवेशकों को पहले से अनुमोदित आईआईपी परियोजना में स्थानांतरित करने के लिए चार सप्ताह की अवधि की अनुमति दी जाएगी, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। अन्यथा वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं या चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद इसे वापस लिया गया माना जाएगा।