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आयरलैंड, यूरोपीय संघ/ईईए, स्विट्जरलैंड और यूके के बाहर के सर्कस कलाकारों के लिए आव्रजन व्यवस्था और रोजगार परमिट के संबंध में मार्गदर्शन

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सामान्य जानकारी  

  • 1 नवंबर 2025 से, सर्कस कलाकार जो आयरिश, यूरोपीय संघ, ईईए, स्विस या यूके के नागरिक नहीं हैं और जो आयरलैंड में काम करना चाहते हैं, उन्हें रोजगार परमिट रखना आवश्यक होगा, यदि उनके पास राज्य में काम करने की अनुमति नहीं है।
  • उद्यम, व्यापार और रोजगार विभाग (डीईटीई) रोजगार परमिट के लिए आवेदनों का निपटान करता है। डीईटीई अब उन सर्कस कलाकारों के लिए रोजगार परमिट हेतु आवेदन स्वीकार कर रहा है जिन्हें 1 नवंबर 2025 के बाद इसकी आवश्यकता होगी। आवेदन प्रस्तावित रोजगार प्रारंभ तिथि से 12 सप्ताह पहले तक जमा किए जाने चाहिए। अधिक जानकारी डीईटीई की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/workplace-and-skills/employment-permits/
  • आव्रजन अनुमति के स्थान पर नहीं, बल्कि उसके अतिरिक्त, एक रोज़गार परमिट की आवश्यकता होती है। डीईटीई द्वारा रोज़गार परमिट जारी किए जाने के बाद, यदि संबंधित व्यक्ति वीज़ा-आवश्यक देश के नागरिक के रूप में आयरलैंड की यात्रा कर रहा है, तो उसे वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। वीज़ा आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पाई जा सकती है: https://www.irishimmigration.ie/coming-to-work-in-ireland/what-are-my-work-visa-options/ । सभी रोज़गार परमिट धारकों को, चाहे वीज़ा-आवश्यक हो या न हो, राज्य में प्रवेश करने के बाद निवास की अनुमति के लिए आव्रजन सेवा वितरण (आईएसडी) में आवेदन करना होगा। कृपया अधिक जानकारी यहाँ देखें: https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/ ।

31 अक्टूबर 2025 तक की व्यवस्था

  • जिन सर्कस कलाकारों को 2024 के शीतकालीन सत्र में निवास की अनुमति मिली है, उन्हें आमतौर पर 11 महीने (या अनुबंध की समाप्ति तक, यदि पहले हो) के लिए अनुमति दी गई होगी। उदाहरण के लिए, नवंबर 2024 में दी गई अनुमतियाँ ज़्यादातर मामलों में 31 अक्टूबर 2025 को या उसके आसपास समाप्त हो जाएँगी। इन अनुमतियों के धारक 2025 के वसंत/ग्रीष्म सत्र के दौरान, अनुमति की समाप्ति तिथि तक, बिना किसी रोज़गार परमिट के काम करना जारी रख सकते हैं।
  • यदि आप 2025 के वसंत/ग्रीष्म ऋतु के लिए अतिरिक्त कलाकारों के लिए निवास अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान दें कि उन्हें एक छोटी अवधि की अनुमति जारी की जाएगी, जिसकी अवधि 31 अक्टूबर 2025 (या अनुबंध की समाप्ति तिथि, यदि पहले हो) या उससे पहले समाप्त हो जाएगी, जो आईएसडी अनुमोदन के अधीन है। इस आव्रजन अनुमति धारकों को ऊपर बताई गई समाप्ति तिथि तक बिना किसी रोजगार परमिट के काम करने की अनुमति होगी। €300 का मानक पंजीकरण शुल्क लागू होगा।
  • यह अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत दी गई सभी अनुमतियाँ 31 अक्टूबर 2025 की कट-ऑफ तिथि से पहले या उसी दिन समाप्त हो जाएंगी।

1 नवंबर 2025 से सर्कस कलाकारों को रोजगार मिलेगा

  • 1 नवंबर 2025 से, सभी सर्कस कलाकारों के पास, जो आयरलैंड, यूरोपीय संघ/ईईए, स्विट्जरलैंड या यूके के नागरिक नहीं हैं, और जिनके पास आव्रजन स्थिति नहीं है जो उन्हें राज्य में काम करने का अधिकार देती है, आयरलैंड में काम करने के लिए वैध रोजगार परमिट होना चाहिए।
  • रोजगार परमिट के लिए आवेदन डीईटीई को छह महीने पहले तक जमा किए जा सकते हैं और रोजगार शुरू होने की तारीख से बारह हफ्ते पहले तक जमा किए जाने चाहिए। इसका मतलब है कि सर्कस कलाकारों के लिए, जिन्हें 2025 के शीतकालीन सत्र के लिए रोजगार परमिट की आवश्यकता होगी, आवेदन अनुबंध शुरू होने की तारीख के आधार पर, 2025 की गर्मियों/शरद ऋतु के दौरान किए जाने चाहिए। वीज़ा-आवश्यक कर्मचारी के लिए रोजगार परमिट आवेदन कितनी पहले करना है, इस पर विचार करते समय, कृपया वीज़ा आवेदन पर कार्रवाई के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय को ध्यान में रखें (यदि संबंधित व्यक्ति के लिए वीज़ा आवश्यक है)।
  • कृपया ध्यान दें कि डी.ई.टी.ई. तब तक रोजगार परमिट जारी नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन के समय संबंधित सर्कस के कम से कम 50% कर्मचारी आयरलैंड, ई.यू./ई.ई.ए., स्विट्जरलैंड और/या यू.के. ("50:50 नियम") से न हों, जो कि आयरिश कानून और यूनियन वरीयता के ई.यू. सिद्धांत के अनुसार है।
 
10 जुलाई, 2025 |

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विभाग का न्याय,
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13-14 बर्ग क्वे
डबलिन 2 D02 XK70
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