इस खंड में
परिचय
यदि आप 18 वर्ष से अधिक आयु के गैर-ईईए नागरिक हैं और आप कानूनी रूप से अपना नाम एक ऐसे नाम में बदलना चाहते हैं जो आपके जन्म प्रमाण पत्र पर एक से अलग है, तो आपको नाम लाइसेंस में बदलाव के लिए आवेदन करना होगा। एक बार जब आपको नाम बदलने का लाइसेंस मिल जाता है, तो आपको कानूनी रूप से अपना नाम बदलने के लिए डीड पोल ऑफिस में आवेदन करना होगा।
पात्रता
यदि आप एक गैर-ईईए नागरिक हैं और आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप न्याय विभाग के आव्रजन सेवा वितरण (आईएसडी) से नाम लाइसेंस में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए डाक पता नीचे दिया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक आवेदन जमा करें
यदि आपको नाम लाइसेंस में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो आपको आवेदन पत्र का अनुरोध करते हुए नाम परिवर्तन अनुभाग को लिखना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन पत्र डाक द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए:
नाम परिवर्तन लाइसेंस अनुभाग
यूनिट सी – घरेलू निवास और अनुमति प्रभाग
आव्रजन सेवा वितरण
विभाग का न्याय
13-14 बर्ग क्वे
डबलिन 2
डीओ2 एक्सके70
यदि आपका आवेदन सफल है
हम पंजीकृत डाक द्वारा आपको नाम बदलने का लाइसेंस जारी करेंगे। आपके नाम परिवर्तन को कानूनी प्रभाव में लाने के लिए, एक विलेख सर्वेक्षण निष्पादित किया जाना चाहिए।
शुल्क
यदि आपका आवेदन सफल होता है तो आपके नाम परिवर्तन लाइसेंस जारी करने के लिए € 13 शुल्क है।
विधान
एलियंस अधिनियम, 1935 की धारा 8 और धारा 9 के तहत नाम परिवर्तन लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
हमसे संपर्क करें
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया समर्पित ग्राहक सेवा पोर्टल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। आप एक खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या अपने मौजूदा खाते में लॉग इन कर सकते हैं।