इस खंड में
परिचय
आप्रवासन अनुमतियों को पंजीकृत करना यह है कि हम आपको आयरलैंड में रहने की अनुमति कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आप कितने समय तक रह सकते हैं, और जब आप यहां हैं तो आप कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं। पंजीकरण करते समय इसे आपके पासपोर्ट में रखे गए आव्रजन 'स्टाम्प' के माध्यम से दर्शाया जाता है।
कृपया ध्यान दें कि आपके पासपोर्ट में कुछ अनुमतियां दर्ज नहीं की जा सकती हैं, यहां और पढ़ें। कृपया अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ें और अपनी आव्रजन अनुमति में बदलाव के लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा।
परिस्थितियों में बदलाव
कुछ लोगों को अपनी परिस्थितियों में बदलाव होने पर आप्रवासन अनुमति या स्टाम्प के प्रकार को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके पास वर्तमान आयरिश निवास परमिट (IRP कार्ड) द्वारा दर्शायी गई वैध अनुमति है, तो आप अपनी अनुमति को बढ़ाने या बदलने के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कम से कम दो वर्षों के लिए क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है, तो आप एक अलग प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं जो अधिक लाभ प्रदान करता है। यदि आपकी अनुमति पुरानी हो गई है, तो आप इसे बदलने के लिए आवेदन नहीं कर सकते. एक आवेदन जमा करना आपकी वर्तमान अनुमति का विस्तार नहीं करता है, इसलिए यदि आप मानदंडों को पूरा करते हैं तो बहुत समय में आवेदन करना सुनिश्चित करें।
प्रत्येक आप्रवासन स्टैम्प या अनुमति के लिए अलग-अलग मानदंडों की आवश्यकता होती है और विभिन्न शर्तें प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, आयरलैंड में अध्ययन या काम करने या सेवानिवृत्त होने की क्षमता। यदि आयरलैंड में रहने के दौरान आपकी परिस्थितियां बदलती हैं तो इससे आपकी आव्रजन अनुमति पर प्रभाव पड़ सकता है और आपको आप्रवासन सेवा वितरण (आईएसडी) की सलाह देनी चाहिए।
कृपया इस बारे में अधिक पढ़ें कि जब आपकी परिस्थितियां बदलती हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि, यदि आप 90 दिनों तक आगंतुक की अनुमति पर यहां हैं या यदि आप यहां वर्किंग हॉलिडे प्राधिकरण (स्टाम्प 1 पर) के पैदल हैं, तो आपको अपनी अनुमति बदलने की अनुमति नहीं है। आपको अपनी अनुमति की समाप्ति पर या उससे पहले राज्य छोड़ना आवश्यक है। आपके प्रस्थान के बाद राज्य के बाहर से किसी अन्य अनुमति के लिए आवेदन करना आपके लिए खुला रहेगा।
आप्रवासन अनुमति बदलने के लिए मानदंड
स्टैम्प 1 से आप्रवासन स्थिति में परिवर्तन
| नया टिकट | आप्रवासन अनुमति बदलने और एक नया टिकट प्राप्त करने के लिए मानदंड। |
|---|---|
| स्टैम्प 2 | यदि आप आयरलैंड में अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए अपनी वर्तमान अनुमति बदलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें स्कूल / कॉलेज से स्वीकृति पत्र, निजी चिकित्सा बीमा और वित्तीय संसाधनों के सबूत शामिल हैं। प्रलेखन की एक पूरी सूची यहां उपलब्ध है। |
| स्टैम्प 1 जी | यदि आप अपनी वर्तमान अनुमति को किसी आयरिश निवासी के आश्रित की अनुमति में बदलना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइनआश्रित का अर्थ है पति/पत्नी, सहजीवन साथी या आश्रित बच्चा (16 से 18 वर्ष की आयु के बीच)। आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ. यदि आप किसी आयरिश निवासी के साथ विवाह के समान (वास्तविक) संबंध में हैं और कम से कम दो वर्षों से उस व्यक्ति के साथ सहवास कर रहे हैं, तो आप ISD के घरेलू निवास प्रभाग में स्टाम्प 1G में स्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
| स्टैम्प 4 | यदि आपके पास पिछले पांच (5) वर्षों के लिए रोजगार परमिट, निवास अनुमतियां और टिकट हैं, तो आप एक वर्ष के लिए स्टाम्प 4 के लिए अपने स्थानीय आव्रजन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अधिक विवरण उपलब्ध हैं यहाँ. यदि आपके पास पिछले 5 वर्षों के रोजगार परमिट, निवास परमिट और स्टाम्प हैं, तो आप आईएसडी में दीर्घकालिक निवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. यदि आप आयरलैंड में रहने वाले किसी आयरिश नागरिक के जीवनसाथी या सिविल पार्टनर बन जाते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन। विवरण यहाँ. नोटकुछ परिस्थितियों में, पंजीकरण कार्यालय द्वारा आवेदनों को आईएसडी के घरेलू निवास प्रभाग को भेजा जा सकता है।
यदि आप किसी आयरिश नागरिक के साथ विवाह के समान (वास्तविक) संबंध में हैं और कम से कम दो वर्षों से उस व्यक्ति के साथ सहवास कर रहे हैं, तो आप आईएसडी के घरेलू निवास प्रभाग में स्टाम्प 4 में स्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. यदि आप किसी ऐसे बच्चे के माता-पिता बनते हैं जो आयरिश नागरिक है, तो आप अपनी नागरिकता स्थिति में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
| स्टैम्प 5 | यदि आपके पास 96 महीने का गणना योग्य निवास है (इसका मतलब है कि आपके पास राज्य में 96 महीने तक की अनुमतियों की एक श्रृंखला है और नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक समय की गिनती के रूप में अर्हता प्राप्त है) तो आप स्टाम्प 5 के लिए घरेलू निवास प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
| स्टैम्प 6 | यदि आपको नागरिकता प्रदान की जाती है, तो आप स्टाम्प 6 के लिए घरेलू निवास प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
स्टैम्प 2 से आप्रवासन स्थिति में परिवर्तन
| नया टिकट | आप्रवासन अनुमति बदलने और एक नया टिकट प्राप्त करने के लिए मानदंड। |
|---|---|
| स्टैम्प 1 | यदि आपको उद्यम व्यापार और रोजगार विभाग द्वारा रोजगार परमिट जारी किया जाता है, तो आप स्टाम्प 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
| स्टैम्प 1 जी | यदि आप किसी आयरिश निवासी के आश्रित के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं – चाहे पति/पत्नी, सिविल पार्टनर या आश्रित बच्चा (16 से 18 वर्ष की आयु के बीच) – तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन। विवरण यहाँ. यदि आप किसी आयरिश निवासी के साथ विवाह के समान (वास्तविक) संबंध में हैं और कम से कम दो वर्षों से उनके साथ सहवास कर रहे हैं, तो आप निवास विभाग में स्टाम्प 3 में स्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण। यहाँ । |
| स्टैम्प 4 | यदि आप आयरलैंड में रहने वाले किसी आयरिश नागरिक के जीवनसाथी या सिविल पार्टनर बन जाते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ। विवरण यहाँ. नोटकुछ परिस्थितियों में, पंजीकरण कार्यालय द्वारा आवेदनों को आईएसडी के घरेलू निवास प्रभाग को भेजा जा सकता है। यदि आप किसी आयरिश नागरिक के साथ विवाह के समान (वास्तविक) संबंध में हैं और कम से कम दो वर्षों से उनके साथ सहवास कर रहे हैं, तो आप निवास विभाग में स्टाम्प 4 के लिए स्थिति परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। विवरण। यहाँ. यदि आप किसी आयरिश नागरिक बच्चे के माता-पिता बनते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन। विवरण यहाँआप आयरिश नागरिक बच्चे के पितृत्व के आधार पर राज्य में रहने की अनुमति के लिए निवास विभाग में आवेदन कर सकते हैं - गैर-ईईए के लिए। |
| स्टैम्प 5 | स्टैम्प 2 से संभव नहीं |
| स्टैम्प 6 | स्टैम्प 2 से संभव नहीं |
स्टैम्प 3 से आप्रवासन स्थिति में परिवर्तन
| नया टिकट | आप्रवासन अनुमति बदलने और एक नया टिकट प्राप्त करने के लिए मानदंड। |
|---|---|
| स्टैम्प 1 | यदि आपको उद्यम व्यापार एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार परमिट जारी किया गया है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहां देखें । |
| स्टैम्प 2 | यदि आप छात्र के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहां देखें । |
| स्टैम्प 4 | यदि आप आयरलैंड में रहने वाले किसी आयरिश नागरिक के जीवनसाथी या सिविल पार्टनर बन जाते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन। विवरण यहाँ. नोटकुछ परिस्थितियों में, पंजीकरण कार्यालय द्वारा आवेदनों को आईएसडी के घरेलू निवास प्रभाग को भेजा जा सकता है। यदि आप किसी आयरिश नागरिक के साथ विवाह के समान (वास्तविक) संबंध में हैं और कम से कम दो वर्षों से उनके साथ सहवास कर रहे हैं, तो आप निवास विभाग में स्टाम्प 4 के लिए स्थिति परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। विवरण। यहाँ. यदि आप किसी आयरिश नागरिक बच्चे के माता-पिता बनते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन। विवरण यहाँआप आयरिश नागरिक बच्चे के पितृत्व के आधार पर राज्य में रहने की अनुमति के लिए निवास विभाग में आवेदन कर सकते हैं - गैर-ईईए के लिए। यदि आपने मूल रूप से राज्य में प्रवेश किया था अपने माता-पिता पर आश्रित यदि आपके माता-पिता में से कोई एक बाद में आयरिश नागरिक बन गया है, तो आप स्टाम्प 4 अनुमति के लिए पात्र हो सकते हैं। यह 23 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे पर लागू होता है (यदि वह पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो)। यदि आपके पास वर्तमान में स्टाम्प 3 अनुमति है, तो आप स्टाम्प 4 के तहत इस अनुमति का नवीनीकरण कर सकते हैं। आईएसडी ऑनलाइन पोर्टलआपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का नागरिकता प्रमाण पत्र या आयरिश पासपोर्ट प्रस्तुत करके रिश्ते का प्रमाण देना होगा। कृपया ध्यान दें कि अनुमति के नवीनीकरण के लिए मानक पंजीकरण शुल्क लगेगा। |
| स्टैम्प 5 | यदि आपके पास 96 महीने का आवास है तो आप स्टाम्प 5 के लिए निवास प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
| स्टैम्प 6 | यदि आपको नागरिकता प्रदान की जाती है तो आप स्टैम्प 6 के लिए निवास प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
स्टाम्प 4 से आप्रवासन स्थिति में परिवर्तन
| नया टिकट | आप्रवासन अनुमति बदलने और एक नया टिकट प्राप्त करने के लिए मानदंड। |
|---|---|
| स्टैम्प 1 | लागू नहीं |
| स्टैम्प 2 | लागू नहीं |
| स्टैम्प 3 | लागू नहीं |
| स्टैम्प 5 | यदि आपके पास 96 महीने का आवास है तो आप स्टाम्प 5 के लिए निवास प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |
| स्टैम्प 6 | यदि आपको नागरिकता प्रदान की जाती है तो आप स्टैम्प 6 के लिए निवास प्रभाग में आवेदन कर सकते हैं। विवरण यहाँ. |