इस खंड में
आयरिश राष्ट्रीय योजना के पति या पत्नी या नागरिक भागीदार
यदि आप एक आयरिश नागरिक से शादी कर रहे हैं - या उसके साथ नागरिक साझेदारी में हैं, तो आपको अपने पति या पत्नी या साथी के साथ आयरलैंड में रहने की अनुमति मिल सकती है।
यदि आपको अनुमति दी जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको रोजगार परमिट की आवश्यकता के बिना यहां रहने और काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
आपकी शादी या नागरिक भागीदारी के बाद आपको आयरलैंड में रहने का स्वचालित अधिकार नहीं है। हम केवल तभी अनुमति देंगे जब आप हमें एक वैध और प्रतिबद्ध संबंध का सबूत दिखाएंगे। आपको यह भी दिखाना होगा कि आप वास्तव में एक साथ रह रहे हैं।
इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी (आईएसडी) केस-बाय-केस आधार पर निर्णय लेती है।
कृपया ध्यान दें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा दी गई किसी भी असत्य या भ्रामक जानकारी के परिणामस्वरूप आपकी अनुमति को आईएसडी द्वारा अस्वीकार या रद्द कर दिया जा सकता है।
क्या मैं योग्य हूँ?
दो तरीके हैं जिनसे आप आयरिश नागरिक से शादी - या नागरिक साझेदारी के आधार पर राज्य में निवास करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं:
जहां आपको आयरलैंड में रहने की अनुमति है
यदि नीचे उल्लिखित कोई भी स्थिति आप पर लागू होती है, तो आप और आपके आयरिश जीवनसाथी या सिविल पार्टनर आयरिश नागरिक के जीवनसाथी के रूप में राज्य में रहने की अनुमति के लिए अपने स्थानीय आव्रजन कार्यालय में जा सकते हैं।
1. यदि आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान में राज्य में निवासी हैं, तो कोई भी टिकट 1, 2, 3, या 4 अनुमति है
2. यदि आपको वीजा की आवश्यकता है और आपने 'डी' पर आयरलैंड में प्रवेश किया है - परिवार वीजा में शामिल हों ।
3. यदि आप वीजा-आवश्यक राष्ट्रीय नहीं हैं और आपने राज्य में प्रवेश किया है और आपको आव्रजन अधिकारी द्वारा "अनुमति मांगना", "जीवनसाथी से जुड़ें" या इसी तरह की मुहर दी गई है।
निम्नलिखित दस्तावेजों को आपके साथ आप्रवासन कार्यालय में लाया जाना चाहिए :
जहां आपको आयरलैंड में रहने की अनुमति नहीं है
आप आयरिश नेशनल यूनिट के आईएसडी के जीवनसाथी के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं यदि आप:
यदि आप निम्नलिखित में से सभी को संतुष्ट कर सकते हैं तो आप जीवनसाथी या नागरिक भागीदार के रूप में बने रहने के योग्य हो सकते हैं:
कृपया ध्यान दें: यूरोपीय संघ, ईईए या स्विस नागरिक - यह जानकारी यूरोपीय संघ, ईईए (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन या नॉर्वे सहित) या स्विस नागरिकों पर लागू नहीं होती है। यदि आप इन देशों से हैं, तो आपको राज्य में रहने की अनुमति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं आवेदन कैसे करूं?
जिस तरह से आप आवेदन करते हैं वह उस अनुमति पर निर्भर करेगा जो आपको राज्य में प्रवेश करने और रहने के लिए दी गई है।
वह चुनें जो आपकी स्थिति का वर्णन करता है।
आगे क्या होता है?
यदि आपका आवेदन स्वीकृत है
कृपया ध्यान दें : यदि हमें बाद में पता चले कि आप पात्र नहीं हैं या आपने गलत जानकारी दी है तो आपकी अनुमति रद्द की जा सकती है ।
इसमें अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:
एक। जानकारी दिखाती है कि आपने अपनी अनुमति की शर्तों को तोड़ दिया है
जन्म। आपके चरित्र या आचरण के बारे में जानकारी, जिसमें दृढ़ विश्वास शामिल है
c. यह दिखाने के लिए जानकारी कि आप अपनी अनुमति पंजीकृत करने में विफल रहे हैं
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है
यदि आपके पास वर्तमान में राज्य में रहने के लिए आव्रजन अनुमति है, तो आप हमारे निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको निर्णय की तिथि से दो महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
यदि आपके पास राज्य में रहने की अनुमति नहीं है, तो आपको 1999 के आव्रजन अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए गए निर्वासन के इरादे की अधिसूचना के साथ एक इनकार निर्णय जारी किया जा सकता है। आपकी आव्रजन स्थिति के आगे के विचार प्रत्यावर्तन प्रभाग को भेजे जाएंगे।
लिंक्स
जीवनसाथी या नागरिक साथी से संबंधित आयरिश कानून
जिन व्यक्तियों ने 16 मई 2016 से पहले किसी अन्य क्षेत्राधिकार में नागरिक भागीदारी में प्रवेश किया है, उन्हें आयरलैंड में नागरिक भागीदारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह मान्यता नागरिक भागीदारी और सहवासियों के कुछ अधिकार और दायित्व अधिनियम 2010 की धारा 5 के तहत प्रदान की गई है।
अधिकार क्षेत्र के बाहर 16 मई 2016 के बाद नागरिक भागीदारी में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अब आयरलैंड में मान्यता नहीं दी जाएगी। यह विवाह अधिनियम 2015 के तहत प्रदान किया गया है।
समान-लिंग विवाह, जो विवाह विधेयक 2015 की शुरूआत से पहले दर्ज किए गए थे, अब आयरलैंड में 16 नवंबर 2015 से मान्यता प्राप्त हैं। आप हमारे न्याय विभाग की वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।