गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति समीक्षा के परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट, सामान्य रोजगार परमिट और इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी आयरिश रोजगार परमिट धारकों, और होस्टिंग समझौतों पर शोधकर्ताओं के आश्रित नाबालिग बच्चे, जिन्होंने गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति के अनुसार परिवार पुनर्मिलन के लिए आवेदन किया है और उन्हें अनुमति दी गई है, अब 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर स्टाम्प 3 के बजाय स्टाम्प 1 जी अनुमति पर पंजीकृत होंगे। यह धारक को अपने स्वयं के लिए अलग से रोजगार परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना रोजगार करने की अनुमति देगा।
आयरलैंड में नाबालिग बच्चों के शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी लागू है तथा इसमें संशोधन किया गया है।
अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर पाई जा सकती है।
संशोधित नीति दस्तावेज़ निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।
पात्र आश्रित नाबालिग बच्चों के लिए व्यवस्था, जो पहले से ही कानूनी रूप से राज्य में रहते हैं और जिनके पास 'स्टाम्प 3' अनुमति है।
एक असाधारण उपाय के रूप में, पात्र आश्रित नाबालिग बच्चों को, जिनके वर्तमान आयरिश निवास परमिट (आईआरपी) कार्ड पर स्टाम्प 3 अंकित है, राज्य में रहने की अनुमति स्टाम्प 1जी के समान शर्तों पर दी गई है।
पात्र आश्रित नाबालिग बच्चों को अपनी वर्तमान अनुमति को स्टाम्प 3 से स्टाम्प 1G में परिवर्तित करने, या नया IRP कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कार्यालय में नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
संशोधित स्टाम्प 3 अनुमति 26/11/2025 से प्रभावी होगी।
स्टाम्प 1G शर्तों पर एक नया आयरिश निवास परमिट पात्र व्यक्तियों को जारी करेगा जब वे अपनी वर्तमान स्टाम्प 3 अनुमति को इसकी समाप्ति पर नवीनीकृत करना चाहते हैं।
पात्र आश्रित नाबालिग बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था, जो पहले से ही कानूनी रूप से राज्य में रहते हैं और जिनके पास 'स्टाम्प 3' अनुमति है
योग्य आश्रित नाबालिग बच्चों को रोज़गार पाने के लिए नया आईआरपी कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मौजूदा आईआरपी कार्ड के साथ, स्टाम्प 3 लगाकर, भावी नियोक्ताओं को निम्नलिखित पत्र भेज सकते हैं, जिसमें इस अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है।
पत्र यहां देखा जा सकता है।
कृपया ध्यान दें कि यह व्यवस्था केवल 26/11/2026 तक की संक्रमण अवधि के दौरान ही मान्य है । इस तिथि के बाद, पात्र नाबालिग बच्चों के IRP कार्ड स्टाम्प 1G में नवीनीकृत हो जाएँगे।
यह किस पर लागू होता है?
यदि आप वर्तमान में राज्य में रहते हैं, तो इस परिवर्तनीय अनुमति के लिए पात्र होने के लिए, आपको 26/11/2024 तक निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। आप निम्नलिखित के बच्चे हैं:
- सामान्य रोजगार परमिट (जीईपी) धारक;
- क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट (सीएसईपी) धारक;
- एक इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी (आईसीटी) परमिट धारक;
- होस्टिंग समझौते पर एक शोधकर्ता; या
- वह व्यक्ति जिसके पास पहले उपरोक्त में से कोई एक था और अब उसके पास स्टाम्प 4 की अनुमति है।
और:
- आपके पास गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति के तहत आयरलैंड में निवास करने की वर्तमान, वैध अनुमति है;
- यह अनुमति मूल रूप से तब दी गई थी जब आप अपने प्रायोजक के 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित, आश्रित नाबालिग बच्चे थे (इसमें पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 18-23 वर्ष के वे लोग शामिल हैं, जिन्हें पहले एक छूट के तहत आश्रित नाबालिग बच्चों के समान माना जाता था, जो अब समाप्त हो गई है);
- आप वैध स्टाम्प 3 पर राज्य में कानूनी रूप से निवासी हैं;
- आप आयरलैंड में रोजगार में संलग्न होना चाहते हैं;
- आप EU/EEA/UK/स्विट्जरलैंड के नागरिक नहीं हैं।
यह किस पर लागू नहीं होता है?
- किसी भी प्रायोजक के वयस्क बच्चे जिन्हें असाधारण परिस्थितियों के आधार पर गैर-ईईए परिवार पुनर्मिलन नीति के तहत अनुमति दी गई है;
- रोजगार परमिट, होस्टिंग अनुबंध या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी परमिट धारकों के सभी अन्य परिवार के सदस्य;
- रोजगार परमिट, होस्टिंग अनुबंध या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी परमिट धारक का आश्रित नाबालिग बच्चा, जो राज्य में किसी अन्य प्रकार की अनुमति पर मौजूद है, जैसे कि आगंतुक शर्तें या स्टाम्प 2 (अध्ययन);
- रोजगार परमिट, मेजबानी समझौता या अंतर-कॉर्पोरेट हस्तांतरण परमिट धारक का कोई नाबालिग बच्चा, जिसके पास राज्य में रहने की अनुमति नहीं है;
स्टाम्प 3 धारक, जिन्हें अन्य कारणों से स्टाम्प 3 की अनुमति जारी की गई है और वे रोजगार परमिट, होस्टिंग समझौते या इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़री परमिट धारक के आश्रित नाबालिग बच्चे नहीं हैं।
स्टाम्प 1G अनुमति से जुड़ी आव्रजन शर्तों का सारांश:
- रोजगार परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना राज्य में काम करने की अनुमति;
- राज्य में अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति;
- व्यवसाय स्थापित करने या संचालित करने की अनुमति नहीं है;
- स्व-रोजगार की अनुमति नहीं है;
- स्टाम्प 1G पंजीकरण का नवीनीकरण सालाना आवश्यक है।