यदि आप वीजा की आवश्यकता नहीं है तो आप आयरलैंड की यात्रा कर सकते हैं। आपको आयरिश आव्रजन अधिकारी को अपना पासपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि आप्रवासन अधिकारी आपको राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देता है, तो आपको राज्य में बने रहने के लिए आव्रजन सेवा वितरण (आईएसडी) के लिए आवेदन करना होगा। यदि आपका आवेदन सफल होता है तो आपको पंजीकरण करना होगा। कृपया ध्यान दें कि आयरिश आव्रजन नियमों के तहत परिवार के सदस्य के साथ रहने के लिए आयरलैंड आने का कोई स्वचालित अधिकार नहीं है।
यह नीति दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम, 2015 के तहत परिवार के पुनर्मिलन और ईईए / स्विस नागरिकों (आयरिश को छोड़कर) और यूके के नागरिकों के साथ परिवार के पुनर्मिलन को कवर नहीं करता है। हमने इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की है। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप नीति दस्तावेज़ में निर्धारित विस्तृत जानकारी पढ़ें।
- तत्काल परिवार
- परमाणु परिवार - पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे (23 वर्ष से कम आयु का बच्चा जहां बच्चा पूर्णकालिक शिक्षा में है और माता-पिता पर निर्भर रहता है)
- वास्तविक साथी (शादी के समान एक सहवास संबंध दो साल से अधिक की अवधि के लिए विधिवत पुष्टि की जाती है)
- माता-पिता
- अन्य परिवार
गोद लिए गए बच्चों को उसी तरह से निपटाया जाता है जैसे अन्य बच्चों को कुछ अतिरिक्त प्रमुख विचारों पर सशर्त किया जाता है। इनमें शामिल हैं;
- कि गोद लेने का काम आयरलैंड में किया गया था या आयरिश कानून के तहत मान्यता प्राप्त है
- यह कि दत्तक माता-पिता को माता-पिता की जिम्मेदारी का एक वास्तविक और पूर्ण हस्तांतरण हुआ है
- कि गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता के किसी भी अन्य बच्चे के समान अधिकार हैं और बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है।
एक बच्चा जो 18 वर्ष से अधिक है, उसे आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी जहां वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक गंभीर चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक समस्या के कारण माता-पिता प्रायोजक की देखभाल पर निर्भर है, जो गृह देश में स्वतंत्र जीवन को असंभव बनाता है। एक प्रायोजक की देखभाल में गोद लिए गए बच्चों और बच्चों को इस परिभाषा में शामिल किया गया है बशर्ते कि गोद लेने को आयरिश कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो।
यह दिखाना आपकी जिम्मेदारी है कि पारिवारिक संबंध दावा के अनुसार है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां बच्चे शामिल हैं। कुछ मामलों में जहां उचित संदेह मौजूद है, पार्टियों को आप्रवासन अधिकारियों द्वारा दावा किए गए रिश्ते के समर्थन में डीएनए सबूत प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।
प्रायोजक को परिवार के सदस्य के लिए कुछ स्तर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे वे आयरलैंड में रहने के लिए लाने की मांग कर रहे हैं। लॉन्ग स्टे 'डी' के लिए एक आवेदन - जॉइन फैमिली वीजा एप्लिकेशन को एक प्रासंगिक प्रायोजक द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। लॉन्ग स्टे 'डी' -जॉइन फैमिली वीजा एप्लिकेशन का समर्थन करने के लिए एक प्रायोजक की पात्रता किसी भी तरह से वीजा आवेदन के परिणाम को पूर्वनिर्धारित नहीं करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को स्वचालित रूप से लंबे समय तक रहने के लिए 'डी' -जॉइन फैमिली वीजा आवेदन दिया जाएगा।
प्रायोजक निम्न में से एक हो सकता है:
- आयरलैंड में रहने वाला या निवास करने का इरादा रखने वाला एक आयरिश नागरिक
- अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का लाभार्थी जिसका परिवार पुनर्मिलन मामला अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम, 2015 द्वारा कवर नहीं किया गया है
- महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारक
- निवेशक (शर्तों के अधीन जिसमें राज्य निधियों का सहारा नहीं लेना शामिल है)
- उद्यमियों
- व्यवसाय अनुमति धारक
- शोधकर्ता (होस्टिंग समझौता धारकों सहित)
- आईएसडी ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के छात्रों को मंजूरी दी (उदाहरण के लिए किंग अब्दुल्ला छात्रवृत्ति कार्यक्रम)
- इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरर्स
- पीएचडी छात्र (शर्तों के अधीन जिसमें राज्य निधि का कोई सहारा नहीं है)
- रोजगार में पूर्णकालिक गैर-लोकम डॉक्टर
- धर्म मंत्री (शर्तों के अधीन जिसमें राज्य निधियों का सहारा नहीं लेना शामिल है)
- सामान्य रोजगार परमिट धारक
- आप्रवासन स्टाम्प 4 धारकों को अधिक अनुकूल व्यवस्था द्वारा कवर नहीं किया गया है।
पीएचडी छात्रों को छोड़कर छात्रों के रूप में आयरलैंड में रहने वाले लोग, परिवार के पुनर्मिलन के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
सीमित अपवाद
कुछ सीमित अपवाद हैं, जैसे कि यदि वे किसी अन्य देश के मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं (उदाहरण के लिए किंग अब्दुल्ला छात्रवृत्ति कार्यक्रम)। इन कार्यक्रमों के तहत परिवार का पुनर्मिलन केवल कार्यक्रम की अवधि तक ही चलता है, और छात्रवृत्ति धारक के साथ ही परिवार के सदस्यों को भी देश छोड़ना आवश्यक होता है।
एक आयरिश नागरिक जो तत्काल परिवार के सदस्य को प्रायोजित करना चाहता है, उसे आवेदन से तुरंत पहले दो साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए आयरिश राज्य से लाभों पर पूरी तरह से या मुख्य रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए।
उन्हें नीति दस्तावेज़ में उल्लिखित वित्तीय सीमाओं को पूरा करना होगा। यह आँकड़ा आयरिश नागरिकों के लिए बढ़ सकता है जो कई पारिवारिक सदस्यों के साथ जुड़ना चाहते हैं।
श्रेणी ए:
निम्नलिखित तुरंत परिवार के पुनर्मिलन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं:
- महत्वपूर्ण कौशल रोजगार परमिट धारक
- निवेशक (शर्तों के अधीन जिसमें राज्य निधियों का सहारा नहीं लेना शामिल है)
- उद्यमियों
- व्यवसाय अनुमति धारक
- शोधकर्ता (होस्टिंग समझौता धारकों सहित)
- आईएनआईएस ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के छात्रों को मंजूरी दी (उदाहरण के लिए केएएसपी)
- इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरर्स
- पीएचडी छात्र (शर्तों के अधीन जिसमें राज्य निधि का कोई सहारा नहीं है)
- रोजगार में पूर्णकालिक गैर-लोकम डॉक्टर
- धर्म मंत्री (नीति दस्तावेज के अपवाद - शर्तों के अधीन जिसमें राज्य निधि का कोई सहारा नहीं है)
श्रेणी ए के लोग, कमाई अर्जित करने से पहले लॉन्ग स्टे 'डी' -जॉइन फैमिली वीजा प्रायोजित कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें अनुमानित आय का सबूत प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए - उदाहरण के लिए रोजगार के अनुबंध की एक प्रति। श्रेणी ए के लोगों के लिए, तत्काल परिवार के बाहर परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के पुनर्मिलन के लिए दो साल के निवास की आवश्यकता है।
श्रेणी बी
निम्नलिखित राज्य में बारह महीने के कानूनी निवास के बाद परिवार के पुनर्मिलन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं:
- सामान्य रोजगार परमिट धारक
- स्टाम्प 4 धारकों को अधिक अनुकूल व्यवस्था द्वारा कवर नहीं किया गया है।
परमाणु परिवार के सदस्यों के लिए प्रायोजक के रूप में कार्य करने से पहले एक वर्ष के निवास की आवश्यकता है। एकल परिवार के बाहर परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के पुनर्मिलन के लिए पांच साल के निवास की आवश्यकता है। अपवादों पर मानवीय आधार पर विचार किया जा सकता है।
जॉइन फैमिली वीजा आवेदनों के लिए प्रायोजक के रूप में कार्य करने वाले श्रेणी बी के लोगों के पास पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में न्यूनतम शुद्ध आय होनी चाहिए जैसा कि नीति दस्तावेज में कहा गया है। गैर-ईईए राष्ट्रीय परिवार के सदस्यों की अन्य सभी श्रेणियां जो श्रेणी ए या श्रेणी बी में शामिल नहीं हैं, परिवार के पुनर्मिलन के लिए अयोग्य हैं।
आयरलैंड में कानूनी रूप से निवासी पात्र गैर-ईईए नागरिकों के लिए आवश्यकताओं के संबंध में पूर्ण विवरण के लिए लंबे समय तक रहने 'डी' -जॉइन फैमिली वीजा के लिए प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए कृपया नीति दस्तावेज देखें।
हां, एक प्रीक्लियरेंस या वीजा-आवश्यक व्यक्ति को आपके आवेदन के समर्थन में दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होगी। दस्तावेज़ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस देश में आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जहां से आप आवेदन कर रहे हैं।
हां, लंबे समय तक रहने के लिए 'डी'-जॉइन फैमिली वीजा आवेदन के लिए आपको अपने प्रायोजक से दस्तावेज जमा करने होंगे।
हां, मूल दस्तावेज आपके आवेदन के साथ प्रदान किए जाने चाहिए। आपको ऑनलाइन आवेदन बनाने के 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन प्रसंस्करण कार्यालय को नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों को भेजना होगा। जब तक सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपका आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा।
ऐसे कई दस्तावेज हैं जिन्हें जॉइन फैमिली वीजा सहित सभी आयरिश वीज़ा आवेदनों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
आप आयरलैंड की यात्रा की तारीख से 3 महीने पहले तक सभी लॉन्ग स्टे 'डी' -जॉइन फैमिली वीजा प्रकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अपना आवेदन शुरू करने के लिए आपको लॉन्ग स्टे 'डी' -जॉइन फैमिली वीजा का चयन करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म पूरा कर लेते हैं, तो आपको 30 दिनों के भीतर संबंधित वीजा कार्यालय, वीजा आवेदन केंद्र, दूतावास या वाणिज्य दूतावास में अपने सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे जो आपके आवेदन को संसाधित कर रहा है।
आपको अपना वीज़ा आवेदन उस देश से करना होगा जहाँ आप आमतौर पर निवासी हैं, यानी वह देश जहाँ आप रहते हैं। किसी अन्य देश से वीज़ा आवेदन करने का अनुरोध (उदाहरण के लिए वह देश जहाँ आप छुट्टी के दौरान जा रहे हैं) स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आपको अपने आवेदन के हिस्से के रूप में अपनी बायोमेट्रिक्स जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब है आपकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानकारी। वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए यह आपके फिंगरप्रिंट और कुछ मामलों में, आपके चेहरे की डिजिटल छवि को संदर्भित करता है। हम इस जानकारी का उपयोग आपकी पहचान और अन्य विवरणों की जांच करने के लिए करते हैं। वीजा आवेदन करने वाले पाकिस्तान, नाइजीरिया, चीन और भारत के निवासियों से बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है।
आपके आवेदन की प्रक्रिया के बाद हम आपको विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वापस कर देंगे। यदि ऐसे अन्य दस्तावेज़ हैं जिन्हें आप लौटाना चाहते हैं, तो अपने इच्छित दस्तावेज़ों की सूची लिखें या लिखें और:
- अपने वीज़ा आवेदन के साथ सूची शामिल करें
- सूची से मूल दस्तावेजों को शामिल करें (हम प्रसंस्करण के बाद इन्हें वापस कर देंगे)
- प्रत्येक दस्तावेज़ की एक फोटोकॉपी शामिल करें (हम इन्हें रखेंगे)।
नोट: आपको मूल दस्तावेज़ शामिल करने होंगे. केवल फोटोकॉपी न भेजें। यदि आप सभी दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो आपके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। यहां तक कि अगर आप आवश्यक सब कुछ जमा करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वीजा प्रदान किया जाएगा।
लक्ष्य समय यहां हैं (नीचे तालिका)। अनुप्रयोगों की प्रकृति के कारण कुछ को दूसरों की तुलना में अधिक समय लगेगा और समय सीमा केवल मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए है। आपको अपने वीजा आवेदन के परिणाम को जानने से पहले यात्रा टिकट नहीं खरीदना चाहिए।
| प्रायोजक प्रकार | लक्ष्य |
|---|---|
| आयरिश नागरिक | आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका आवेदन 6 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। यह वह जगह है जहां आपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए हैं। |
| आयरलैंड में एक व्यक्ति तत्काल परिवार के पुनर्मिलन का हकदार है | आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका आवेदन 6 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। यह वह जगह है जहां आपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए हैं। |
| अन्य सभी प्रायोजक | आप 12 महीनों के भीतर अपने आवेदन को पूरा करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां आपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए हैं। |
आप वीज़ा कार्यालय, दूतावास या वाणिज्य दूतावास के लिए प्रसंस्करण समय की जांच कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आपके आवेदन को संभाल रहा है। कृपया हमारे विदेशी वीज़ा कार्यालयों के बारे में विवरण देखें। यदि आपका आवेदन डबलिन वीज़ा कार्यालय द्वारा संसाधित किया जा रहा है, तो आप वीज़ा निर्णय पृष्ठ देख सकते हैं।
अपील के अधिकारों सहित अपने वीजा आवेदन के इनकार के संबंध में पूर्ण विवरण के लिए।
एक वीजा केवल एक व्यक्ति को वीजा पर बताई गई तारीखों के दौरान आयरलैंड की यात्रा करने की अनुमति देता है। यह आयरलैंड में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है, न ही यह आपको आयरलैंड में रहने की अनुमति देता है। जब कोई व्यक्ति आयरलैंड में बंदरगाह पर आता है, तो एक आव्रजन अधिकारी के पास प्रवेश देने या अस्वीकार करने और वीजा में निर्धारित विवरणों की परवाह किए बिना एक व्यक्ति के राज्य में रहने की अवधि पर निर्णय लेने का अधिकार होता है।
हां, आप्रवासन पंजीकरण प्रक्रिया के विवरण के लिए कृपया हमारे पंजीकरण पृष्ठ पर जाएं जहां आपको सभी प्रासंगिक जानकारी मिलेगी।
ऐसी विभिन्न गतिविधियाँ हैं जिनकी अनुमति दी जा सकती है जो राज्य में आपके प्रवेश के बाद आपको दी गई आव्रजन अनुमति पर निर्भर करती हैं।